ATM – अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि एटीएम से कैश निकलना असंभव हो जाता है और उनके खाते से पैसा कटा जाता है। कभी-कभी नेटवर्क या अन्य कारणों से ट्रांजेक्शन विफल हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि इस परिस्थिति में बैंक को मुआवजा देना पड़ सकता है।
अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि एटीएम से कैश नहीं निकलता और खाते से पैसा कट जाता है। कभी नेटवर्क तो कभी किसी और वजह से ट्रांजेक्शन का फेल हो जाता है। अक्सर ट्रांजेक्शन फेल होने पर खाते से पैसा कट जाता है.
अगर ऐसा हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी खाते से पैसे कट रहे हैं तो आप इसकी शिकायत बैंक के कस्टमर केयर में कर सकते हैं। बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके आप इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
कई बार पैसा एटीएम में भी फंस जाता है। अगर आपका पैसा एटीएम में फंसा है, तो बैंक 12 से 15 दिन के अंदर इस पैसे को रिफंड कर देता है।
मुआवजे का प्रावधान-
किसी परिस्थिति में यदि बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो मुआवजे का प्रावधान है। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक को शिकायत के 5 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान करना होता है। इस अवधि में बैंक द्वारा समाधान नहीं किया जाता है तो इसके बाद प्रति दिन 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा देना अनिवार्य होता है। यदि आप इसके बावजूद संतुष्ट नहीं हैं, तो आप https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
मुआवजे की रकम तय है-
आरबीआई के इस नियम का पालन सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों, जैसे कि कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, पॉज़ ट्रांजेक्शन, आईएमपीएस ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन, कार्ड रहित ई-कॉमर्स और मोबाइल एप्लिकेशन ट्रांजेक्शन पर लागू होता है। मुआवजे की रकम निर्धारित है, और कई मामलों में बैंक की त्वरित प्रतिक्रिया की भी अवधि है। कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर या आईएमपीएस, इसे अगले दिन तक निपटारा करना होता है।
इन बातों का रखें ध्यान-
इस विषय में यह जरूरी है कि जब भी एटीएम ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता, तो तत्काल विद्रोह स्थिति को ध्यान में रखें। साथ ही, बैंक खाता शेष की जानकारी तुरंत प्राप्त करें कि क्या खाते से पैसा काटा गया है। यदि पैसा काटा गया है, तो आपको पांच दिनों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है, और फिर भी राशि नहीं मिलती है, तो इस स्थिति में ट्रांजैक्शन विफल होने की शिकायत करने के लिए तुरंत बैंक से संपर्क करें।
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