केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू करती हैं।
कुछ योजनाएं जहां शिक्षा,स्वास्थ्य,परिवहन आदि से सम्बंधित होती हैं तो कुछ योजनाएं आदमी की आम दिनचर्या से जुडी हुई होती हैं।

ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बुजुर्ग नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको HP Old Age Pension से जुडी जानकारी और आवेदन करने के बारे में बताएंगे।
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना
आर्टिकल | HP Old Age Pension |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि० प्र० |
उद्देश्य | राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली राशि | 750 रूपये से 1300 रूपये |
माध्यम | ऑफलाइन |
राज्य की आधिकारिक वेबसाइट | himachal.nic.in |
HP Old Age Pension
हिमाचल प्रदेश के वे सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गयी है राज्य सरकार द्वारा उनके लिए ही हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है।
इस योजना द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को सरकार द्वारा 750 रूपये से 1300 रूपये रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कार्य करती है इस योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होता है।
एचपी बुढ़ापा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी नागरिकों का ध्यान रखना है जो 60 वर्ष की आयु से अधिक के हैं।
राज्य सरकार उन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रदान करना चाहती है।
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना द्वारा 60 से 69 आयु के नागरिकों को 750 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- 69 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को इस योजना के माध्यम से 1300 रूपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को बिना किसी शर्त के इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- इस योजना में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि एक माह में या तीन माह में नागरिक को प्रदान की जाती है।
- इस योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में करना होता है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिको को अपनी प्राथमिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
- यह योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू की गयी है।
एचपी वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रताएं
यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आप के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रताएं इस प्रकार हैं:
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई नागरिक होना चाहिए। (यदि आप अन्य राज्य से सम्बन्ध रखते हैं तो आप अपने राज्य की वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कर सकते हैं)
- आवेदनकर्ता महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी सरकारी नौकरी का रिटायर्ड कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- पैनकार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जीवित प्रमाण पत्र (रीन्यू करने करने के लिए)
- बीपीएल कार्ड
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म
यदि आप हिमाचल प्रदेश के वे नागरिक है जो पेंशन योजना की पात्रताएं पूरी करते हैं तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:

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- सबसे पहले आप अपने नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के दफ्तर में जाएँ।
- विभाग में मौजूद अधिकारी से आप वृद्धा पेंशन योजना से सम्बंधित आवेदन फॉर्म मांगे।
- अब आप आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, जाति, पता, बैंक विवरण आदि जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में आप नॉमिनी के नाम भी दर्ज करें जिसकी सहायता से आपका वेरिफिकेशन होता है।
- अब आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- वृद्धा पेंशन के आवेदन फॉर्म को भर देने के बाद वापस उसी विभाग में जमा करें।
उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना का आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदन की सत्यता की जाँच होने के बाद आपको पेंशन प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न और उत्तर
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित है?
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित है।
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना के आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
अभी राज्य सरकार द्वारा इस योजना के आवेदन के लिए पोर्टल जारी नहीं किया गया है।
HP Old Age Pension योजना की मुख्य पात्रता क्या है?
हिमाचल प्रदेश के वे नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है सब इस योजना के पात्र हैं।
HP Old Age Pension योजना में कितनी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है?
इस योजना में 750 रूपये से 1300 रूपये तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
क्या 50 हजार वार्षिक आय वाला व्यक्ति एचपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कर सकता है?
नहीं। इस योजना के आवेदक की वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एचपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
हेल्पलाइन
एचपी वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी सहायता के लिए राज्य के हेल्पलाइन 91177 2622204, 91177 2621154 पर कॉल करें।