अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश 2023: आवेदन फॉर्म | HP Inter Caste Marriage Scheme

जातिवाद को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से पहल की जाती है। समाज में एकता होने के लिए यह बहुत अनिवार्य है कि जात-पात, ऊंच-नीच जैसे मतभेदों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये।

इसी लक्ष्य के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अंर्तजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने पर 75 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश आवेदन फॉर्म
अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको HP Inter Caste Marriage Scheme से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगे। आर्टिकल के माध्यम से आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं।

आर्टिकल HP Inter Caste Marriage Scheme
राज्य हिमाचल प्रदेश
उद्देश्य राज्य में होने वाले छुआछूत को खत्म कर अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना
लाभार्थी हिमाचल प्रदेश के नागरिक
प्रोत्साहन राशि 75 हजार रूपये
आवेदन का माध्यम ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट The Official Website of Empowerment of SC’s, OBC’s, Minorities and the Specially Abled , Government of Himachal Pradesh,India (hp.gov.in)

HP Inter Caste Marriage Scheme

सभी नागरिकों को एकीकृत करने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा अंर्तजातीय विवाह करने पर नव दम्पति को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि पूर्व में 25 हजार रूपये थी। वर्तमान में इसे बढ़ा कर 75 हजार रूपये कर दिया गया है।

राज्य के वे सामन्य जाति के युवक/युवती जो किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवक/युवती के साथ विवाह करेंगे राज्य सरकार की अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ उन्हें प्रदान किया जायेगा। यह योजना जहां एक ओर प्रोत्साहन प्रदान करती है वहीं इस योजना से समाज में जातिवाद के भेदभाव जैसी समस्या को खत्म किया जा सकता है।

राज्य सरकार की इस योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है। यह योजना राज्य कल्याण अनुभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। इस योजना से प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि से नव दम्पति को आर्थिक सहायता हो जाती है।

अंर्तजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में होने वाले छुआछूत, जातिवाद को समाप्त करना है। इसके लिए सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है। हिमाचल सरकार की इस योजना में प्रदान प्रोत्साहन समय-समय पर बढ़ता रहता है।

इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों में होने वाले वैचारिक मतभेद खत्म होंगे। सभी नागरिक एक-दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। देश में बहुत जरूरी है की जातिवाद को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। और सभी नागरिकों को शिक्षित किया जा सके।

अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश पात्रताएं

यदि आप हिमाचल प्रदेश अंर्तजातीय विवाह योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना की पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • नवविवाहित दम्पति दोनों हिमाचल के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • दोनों में से एक सामान्य जाति का और एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
  • दम्पति की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • संविधान के अनुरूप ही विवाह की उम्रसीमा होनी चाहिए।
  • विवाह उचित अधिनियम/नियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • दम्पति का विवाह पहली बार होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश अंर्तजातीय विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचली प्रमाण पत्र (बोनाफाइड सर्टिफिकेट)
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • दम्पति का फोटो

HP Inter Caste Marriage Yojana आवेदन करें

यदि आप अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश की सभी पात्रताएं पूरी करते हैं तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार योजना का आवेदन करें :

  • सबसे पहले ESOMSA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • अब होम पेज पर नेविगेशन में डाउनलोड करने योग्य फॉर्म पर क्लिक करें।
  • अब नए पेज में इंटरकास्ट मैरिज आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड करें। अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश
  • योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मांगी गयी पति-पत्नी की जानकारी (नाम, जाति, पता, शैक्षिक योग्यता) ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • अब फॉर्म में घोषणा पत्र भरें और मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें।
  • अब आवेदन फॉर्म को सम्बंधित कल्याण अधिकारी (जिला/तहसील) से सत्यापित कर विभाग में ही जमा कर दें।

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप अंर्तजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का आवेदन कर सकते हैं।

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अंर्तजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश क्या है?

HP Inter Caste Marriage Yojana का लाभ उन सभी दम्पतियों को प्रदान किया जाता है जिनमें से एक सामान्य जाति और एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं।

हिमाचल प्रदेश अंर्तजातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?

हिमाचल प्रदेश अंर्तजातीय विवाह योजना का उद्देश्य राज्य में होने वाले छुआछूत और जातिवाद को समाप्त करना है।

HP Inter Caste Marriage Yojana में प्रोत्साहन राशि कितनी है?

HP Inter Caste Marriage Yojana में प्रोत्साहन राशि 75 हजार है यह राशि समय-समय पर बढ़ती रहती है।

हिमाचल प्रदेश अंर्तजातीय विवाह योजना का सम्पर्क अधिकारी कौन होता है?

हिमाचल प्रदेश अंर्तजातीय विवाह योजना का सम्पर्क अधिकारी जिला/तहसील कल्याण अधिकारी होता है।

यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार अंतर्जातीय विवाह करता है तो क्या वह अंर्तजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का आवेदन कर सकता है?

नहीं। अंर्तजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का आवेदन सिर्फ पहली बार विवाह करने पर ही प्रदान किया जाता है।

HP Inter Caste Marriage Scheme का आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें?

HP Inter Caste Marriage Scheme का आवेदन फॉर्म esomsa.hp.gov.in से डाउनलोड करें।

अंर्तजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का आवेदन करने की आयु सीमा क्या है?

अंर्तजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का आवेदन 50 वर्ष से अधिक आयु के दम्पति नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वे दम्पति ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कानूनी उम्र के अनुसार विवाह किया है।

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