Haryana Old Age Pension-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 1992 से स्वत्रंत निकाय के रूप में वंचितों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित कर चूका हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिको, विधवाओं और विकलांगो को मासिक पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करता हैं। ये सभी वर्ग स्वयं के संस्थानो से खुद को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना को हरियाणा राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 1,800 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जा रही हैं। पेंशन योजना से प्राप्त धनराशि से वृद्धजनों की आजीविका में सुधार लाया जा सकता हैं।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी बनाने राज्य के सभी वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं को आवेदन करते हुए अपने डिटेल्स प्रदान करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया को सही प्रकार से करने के बाद आसानी से प्रति माह पेंशन के हकदार होंगे जो कि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जायगी। आवेदक के पास ऐसा बैंक खाता होना चाहिए जो कि आधार से जुड़ा हो।
Haryana Old Age Pension राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनो को वित्तीय सहायता के लिए मासिक धनराशि देती हैं जिससे उन्हें बुढ़ापे में किसी का सहारा न लेना पड़े। राज्य के वृद्धों को अपनी पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। पेंशन लाभार्थी बड़ी ही आसानी से अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र के द्वारा मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
Haryana Old Age Pension-जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बुढ़ापे के समय आय का कोई साधन नहीं हैं। उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया हैं। हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के जरिये राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 1800 रुपए की धनराशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी। हरियाणा ओल्ड एज़ पेंशन योजना के जरिये पेंशन धनराशि प्राप्त करके वृद्धजन बुढ़ापे में अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। योजना के द्वारा वृद्धों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता हैं।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023
योजना का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना Haryana Old Age Pension |
विभाग | सामाजिक न्याय औरअधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता देना |
लाभार्थी | राज्य के वृद्धजन |
ऑफिसियल वेबसाइट | click here |
हरियाणा सरकार ने पेंशन योजना के लिए एक नयी घोषणा की हैं इस नई घोषणा के अंतर्गत पेंशनधारियों की मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी की जायगी। Haryana Old Age Pension के अंतर्गत अब तक लोगों को 1,800 रुपए मासिक मिलते थे लेकिन अब राशि को बढाकर 2,400 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा हैं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने इस राशि की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार किया हैं। प्रस्ताव के सफलतापूर्वक पास होने के बाद सभी लाभार्थी 2,400 मासिक पेंशन पाने के योग्य होंगे।
हरियाणा पेंशन योजना के लाभ और विशेषताए
- Haryana Old Age Pension का लाभ हरियाणा के सभी वृद्धजन उठा सकते हैं।
- पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चहिये।
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1800 रुपए की धनराशि पेंशन के रूप में लाभार्थी को प्रदान की जायगी।
- हरियाणा के वृद्ध नागरिको को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना को आरम्भ करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।
- Haryana Old Age Pension को हरियाणा सरकार द्वारा आरम्भ किया गया हैं।
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल हैं।
- आप हरियाणा वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत खुद भी आवेदन कर सकते हैं तथा सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- Haryana Old Age Pension के माध्यम से हरियाणा के वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए या इससे कम होनी होगी।
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासी ही ले सकते हैं।
हरियाणा पेंशन योजना की पात्रताएं
- Haryana Old Age Pension के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- Haryana Old Age Pension के तहत राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा पेंशन योजना के लिए प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकर की रंगीन फोटो
हरियाणा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें
हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत दो प्रकार से आवेदक किया जाता हैं। आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं और सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
स्वयं आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आवेदक को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ओपन करना होगा।
- होम पेज के ‘Application Form’ लेने के बाद आपके स्क्रीन पर अलग-अलग योजनाओ के फॉर्म के विकल्प होंगे, उसमे से वृद्धा सम्मान निधि योजना का विकल्प लेना होगा।
- पीडीएफ रूप में प्राप्त फॉर्म का प्रिंटआउट ले लेना हैं।
- आपसे आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारियाँ भर लें – लाभार्थी का नाम, जिला, ग्राम, वार्ड, शहर, आवेदन तिथि, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, आयु, स्थाई पता, डाक पिनकोड, आधार संख्या, कैटेगरी, गरीबी रेखा सूची संख्या, हरियाणा राज्य आदिवासी स्थिति, वार्षिक आय, मोबाइल नंबर
- इसके बाद प्राधिकृत्त प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपना फॉर्म सत्यापित करना होगा
- अब भरे हुए फॉर्म स्कैन करके पीडीएफ रूप में बनाए
- इसके बाद आपको Saral पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी। आवश्यक विविरण प्रदान करके अपना विवरण करके अपना स्वयं का खाता बनाने के बाद आपको services के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- इसके पश्चात आपको Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करके पंजीकरण विकल्प करना होगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गए सभी विवरण को भरना होगा। इसके बाद आप अपने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपको नागरिक पंजीकरण आईडी बनानी होगा। इस प्रक्रिया के अंत में, आपको सन्दर्भ आईडी नंबर मिलेगा। इसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।
- आवेदक को भरे हुए आवेदक पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्लूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जाकर भी जमा करना चाहिए।
सीएससी केंद्र के द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र जाना होगा
- सीएससी केंद्र में आपको सीएससी संचालन को सभी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जमा करने होंगे
- इसके पश्चात आपको सीएससी सञ्चालन को सभी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जमा करने होंगे
- अब संचालक द्वारा फॉर्म भरा जाएगा
- आपको संचालन द्वारा आपको एक रेफरन्स नंबर प्रदान किया जायेगा
- आपका इस रेफरन्स नंबर को संभाल कर रखना होगा
- रिफरेन्स नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं
आधार/पेंशन/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखना
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा
- होमपेज पर आपको ‘आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखे’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको अपनी सर्च केटेगरी का चुनाव करना होगा जो कि पेंशन आईडी, खाता संख्या और आधार संख्या हैं
- इसके पश्चात आपको अपनी सर्च केटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज़ करनी होगी
- अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी
लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने होमपेज खुलकर आएगा
- इसके पश्चात आपको ‘लाभ पात्रों की सूची देखें’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा जिसमे आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज़ करनी होगी – जिला, क्षेत्र, खंड/नगर पालिका, गांव/वार्ड/सेक्टर, पेंशन का नाम
- इसके पश्चात आप को कैप्चा कोड दर्ज़ करना होगा
- लाभार्थी सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी
अपना आधार नंबर लिंक करना
- सर्वप्रथम सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें
- वेबसाइट के होमपेज पर ‘लाभपात्र अपना आधार नंबर लिंक करें’ के विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको बेनेफिशरी आईडी और सिक्योरिटी कोड दर्ज़ करना होगा
- अब आप को खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म खुलकर आएगा
- आप इस फॉर्म में अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं
- आधार नंबर लिंक करने के बाद आपको सब्मिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा
जिले के अनुसार अपलोडिंग स्थिति देखना
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपको होमपेज पर ‘जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- अब आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज़ करना होगा
- इसके बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी
बैंक वार खाते अपलोडिंग की स्थिति देखना
- सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन होगा
- वेबसाइट की होमे मेनु से ‘बैंक वार खाते की अपलोडिंग की स्थिति’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा
- अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- सम्बंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा
एडमिनिस्ट्रटीव लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एन्ड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें
- वेबसाइट की होम मेनू पर ‘एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- इसके पश्चात आपको अपना यूजर आदि पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज़ करना होगा
- इसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- इस प्रकार आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिंग कर सकेंगे
Deaths पंजीकरण बाय PHC/CHC/GH/MC
- सर्वप्रथम हरियाणा सोशल जस्टिस की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना हैं
- वेबसाइट की होम मेनू पर ‘डेट्स रेजिस्ट्रेशन बाय PHC/CHC/GH/MC’ के विकल्प पर क्लिक होगा
- अब आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज़ करके लॉगिन करना होगा
- इसके पश्चात आपको डेथ रेजिस्ट्रेशन बाय PHC/CHC/GH/MC के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- अब आपको अपने सामने पंजीकरण फॉर्म प्रदर्शित होगा
- आपको फॉर्म में मांगी जा रही सभी डिटेल्स को भरना होगा
- आपको सभी जरुरी प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे
- अंत में आपको सबमिट का बटन प्रेस करना होगा
जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति देखना
- सर्वप्रथम हरियाणा सोशल जस्टिस पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें
- आपको होम पेज मेनू पर ‘जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति’ के विकल्प को क्लिक करना हैं
- इसके पश्चात आपके सामने नया पेज होगा जिस पर आपको सिक्योरिटी कोड डालना होगा
- अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी
गांव के अनुसार पहचानकर्ता की सूची देखना
- सर्वप्रथम सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपको साइट के होमपेज मेनू पर ‘गांव अनुसार पहचान की सूची’ के विकल्प पर क्लिक करना हैं
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा
- आपको इस पेज पर जिला, क्षेत्र, खंड, गांव विकल्पों का चयन करना होगा
- इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज़ करना होगा
- अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- गांव अनुसार पहचान की सूची आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न
हरियाणा वृद्धवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के बुज़ुर्गों को हर महीने सरकार से पेंशन दी जायगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त हो सके। इसके लिए उनके पास आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हरियाणा ओल्ड एज पेंशन योजना का संचालन किया जाता हैं
नहीं, केवल हरियाणा राज्य के महिला एवं पुरुष बुज़ुर्ग ही आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी को 2,500 रुपए की पेंशन राशि दी जायगी। पेंशन राशि को DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के द्वारा लाभार्थी के खाते में पहुंचा दी जायगी
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की अन्य शंका/समस्या के समाधान के लिए 0172-2713277 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेल आईडी [email protected] पर ई मेल कर सकते हैं।