हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के नागरिकों को घर की सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है।
राज्य के शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद गरीब नागरिक जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है एवं जिनके पास कच्चे घर है। उन सभी गरीब नागरिकों को सरकार द्वारा पक्के मकान प्रदान किये जायँगे।
साथ ही ऐसे नागरिक जिन्हे प्रधनमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने पर आवास प्राप्त नहीं हुआ है वह उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते है। इस Haryana Mukhyamantri Awas Yojana का लाभ प्राप्त करने में सक्षम है।

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से गरीब नागरिकों को आवास सेवा प्रदान करने के लिए की गई है।
राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 लाख पक्के मकान, सस्ते फ्लेट एवं प्लोट आवेदकों को मुहैया करवाए जायेंगे। इसके माध्यम से उम्मीदवारों को रहने के लिए छत मिल सकेगी। लेकिन आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख से अधिक है तो वह स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
Haryana Mukhyamantri Awas Yojana में रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर 2023 से प्रारम्भ कर दिए गए है जिसकी अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गयी है। अंतिम तिथि से पहले उम्मीदवार अपना पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई है। जिसकी सहायता से लाभार्थियों के समय एवं पैसों की बचत हो सकेगी, क्योकि उन्हें आवेदन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह घर बैठे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
Haryana Mukhyamantri Awas Yojana Highlights
योजना | हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई है। | माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
उद्देश्य | बेघरों को आवास के लिए मकान प्रदान करना |
लाभ | बीपीएल कार्ड धारक |
पंजीकरण शुरू | 13 सितंबर 2023 |
पंजीकरण की अंतिम अवधि | 19 अक्टूबर 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | (haryana.gov.in) |
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
Haryana CM Awas Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए उन्हें आवास सेवाएं प्रदान की जाएगी।

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राज्य के ऐसे नागरिक जो आर्थिक समस्याओं के कारण अपना जीवन-यापन ही मुश्किल से कर पाते है, जिस कारण उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता है जिस कारण उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है।
इसलिए सरकार उन सभी जरूरतमंद नागरिकों को फ्लैट एवं प्लाट आदि मुहैया करवा रही है। योजना के माध्यम से सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के पास सर ढकने के लिए छत होनी चाहिए।

हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना लाभ एवं विशेषताएं
- Haryana Mukhyamantri Awas Yojana की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है।
- योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के बेसहारा नागरिकों को निःशुल्क आवास प्रदान करेगी।
- राज्य के आर्थिक रूप से असहाय नागरिकों को लाभन्वित किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन्हे मकान प्राप्त नहीं हुए है, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- केवल वही नागरिक योजना के पात्र माने जायेंगे जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
- आवास योजना की सहायता से उम्मीदवारों को सड़कों एवं किराए के मकान इत्यादि में नहीं रहना पड़ेगा। उनके पास स्वयं का निवास स्थान होगा।
- सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले मकान बहुत ही मजबूत एवं आधुनिक तकनीकों द्वारा निर्मित होंगे।
- योजना के तहत आवेदन करने का माध्यम ऑनलाइन निर्धारित किया गया है, जिससे लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े।
- स्कीम के माध्यम से लाभ प्राप्त करके लाभार्थी अपने जीवन यापन के तरीके में सकारात्मक सुधार ला सकेंगे।
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना मुख्य पात्रताएं
- योजना में आवेदन करने वाले उम्मीदवार हरियाणा के मूल निवासी होने आवश्यक है।
- योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब होना आवश्यक है।
- स्कीम के तहत आवेदक बीपीएल कार्ड धारक होना आवश्यक है।
- केवल वही नागरिक योजना के पात्र माने जायेंगे जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी आवश्यक है।
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- फॅमिली आईडी
- वोटर आईडी
- मोबाइल नंबर
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना हेतु रजिस्ट्रेशन” का विकल्प दिखाई देगा, उसे क्लिक कर लीजिये।
- इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर आपसे आपकी “फॅमिली आईडी” पूछी जाएगी। उसे दर्ज कर दीजिये।
- उसके बाद नीचे दिए गए “दर्ज करें” के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर दीजिये
- अब नीचे दिए गए Register के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
- इस प्रकार आपकी हरियाणा “मुख्यमंत्री आवास योजना आवेदन प्रक्रिया” पूरी हो जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
Haryana Mukhyamantri Awas Yojana की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई है ?
Haryana Mukhyamantri Awas Yojana की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है।
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी कौन है ?
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी राज्य के आर्थिक रूप से गरीब नागरिक है।
Haryana Mukhyamantri Awas Yojana के तहत आवेदक के परिवार की निर्धारित वार्षिक आय कितनी है ?
Haryana Mukhyamantri Awas Yojana के तहत आवेदक के परिवार की निर्धारित वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये है।
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट (haryana.gov.in) है।
इस लेख में हमने आपके साथ हरियाणा के “हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना” से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेसेज हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।