Labour Family Pension: हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना आवेदन

हरियाणा राज्य के नागरिकों को लिए सरकार समय-समय पर योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के हर वर्ग के नागरिकों के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। श्रमिकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने श्रमिक परिवार पेंशन योजना की शुरुआत की है।

इस आर्टिकल के द्वारा हम आपको Haryana Labour Family Pension Yojana से सम्बंधित जानकारी एवं योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना आवेदन करें
हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना
आर्टिकल हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना
राज्य हरियाणा
पोर्टल अंत्योदय सरल पोर्टल
विभाग भवन एवं अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड हरियाणा (BOCW)
उद्देश्य श्रमिकों के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करना
लाभार्थी हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों परिवार
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना

श्रम विभाग द्वारा Haryana Labour Family Pension योजना का संचालन किया जाता है। हरियाणा राज्य के वे बुजुर्ग श्रमिक जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं उन्हें सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन प्रदान की जाती है। श्रमिक परिवार पेंशन योजना में यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 50% उसके परिवार (पति/पत्नी) को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है।

सरकार श्रमिक के परिवार की आर्थिक सहायता करना चाहती है। इस योजना के लिए आपको पारिवारिक पेंशन (नियम 62) का ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

श्रमिक परिवार पेंशन योजना का उद्देश्य

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति न बिगड़े इसके लिए पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

सरकार इसलिए लिए श्रमिक की पेंशन का आधा उसके परिवार को प्रदान करती है। नागरिक के परिवार को कठिन समय में सहायता प्रदान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

लाभ और विशेषताएं

  • इस योजना का लाभ हरियाणा के सिर्फ उन श्रमिकों के परिवारों को ही दिया जायेगा जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के पंजीकृत श्रमिक होंगे।
  • इस योजना में श्रमिक के परिवार को 500 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
  • इस योजना में पेंशन का भुगतान श्रमिक की मृत्यु होने जाने के बाद उसके पति या पत्नी को ही प्रदान किया जाता है।
  • योजना से प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में डीबीटी की जाती है।
  • इस योजना से प्रदान की जाने वाली पेंशन से नागरिकों को भविष्य के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता हो जाती है।
  • इस योजना का ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

पात्रताएं

राज्य सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा इस योजना के लिए पात्रताएं इस प्रकार निर्धारित की गयी हैं:

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
  • इस योजना के आवेदन की सीमा 1 साल है।
  • श्रमिक की BOCW में सदस्यता 3 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • इस योजना का आवेदन सभी रजिस्टर्ड श्रमिक के परिवार वाले कर सकते हैं।
  • जिस आवेदक को यह पेंशन प्रदान की जाती है उसकी मृत्यु के बाद यह पेंशन बंद हो जाती है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • श्रमिक कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पेंशनर से संबंध का प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना आवेदन फॉर्म ऐसे भरें

यदि आप हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना की सभी पात्रताएं पूरी करते हैं एवं आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
  2. पोर्टल के होम पेज पर New user Register here पर क्लिक करें। Haryana Labour Family Pension Yojana registration kare
  3. अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब पासवर्ड सेट करें।
  5. कॅप्टचा कोड भरें और Submit पर क्लिक करें। हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना
  6. आपके मोबाइल नंबर पर अब आपको Login ID प्राप्त हो जाएगी जिसकी सहायता से आप पोर्टल पर लॉगिन करें।
  7. लॉगिन करने के बाद आप का डैशबोर्ड खुद जायेगा जिसमें आप हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का चयन करें।
  8. नए पेज में योजना के आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  9. अब आप योजना के आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  10. घोषणा के चैक बॉक्स पर टिक करें और Submit पर क्लिक करें।

उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी कर लेने पर आपके आवेदन की विभाग द्वारा जाँच की जाएगी और जाँच सत्यापित होने पर आपको इस योजना की पेंशन प्रदान की जाएगी।

श्रमिक परिवार पेंशन योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर

Labour Family Pension Yojana किस राज्य की योजना है?

Labour Family Pension Yojana हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना राज्य के किस विभाग के अंतर्गत है?

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना राज्य के भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत है।

Haryana Labour Family Pension Yojana के आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Haryana Labour Family Pension Yojana का आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in से करते हैं।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में श्रमिक के परिवार को कितने रूपये पेंशन में प्रदान किये जाते है?

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में श्रमिक के परिवार को 500 रूपये मसील पेंशन प्रदान की जाती है।

Haryana Labour Family Pension Yojana को शुरू करने का राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है?

Haryana Labour Family Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में सेवा का अधिकार समय कितना होता है?

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में सेवा का अधिकार समय 90 दिन होता है।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना क्या है?

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना राज्य के पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को पेंशन प्रदान करती है।

Haryana Labour Family Pension Yojana का आवेदन कब कर सकते हैं?

Haryana Labour Family Pension Yojana का आवेदन पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के 1 साल तक कर सकते हैं।

हेल्पलाइन

Haryana Labour Family Pension Yojana से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आप 0172-3968400 पर कॉल या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।

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