GST Bill: फेक जीएसटी बिल: जानिए कैसे करें पहचान और बचें धोखाधड़ी से

GST Bill: “जीएसटी के अधिकारियों ने जीएसटी धोखाधड़ी को रोकने का प्रयास किया है। जीएसटी परिषद के अनुसार, देश में जीएसटी धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा नकली चालान बिल्स के माध्यम से होता है। 2017 में वस्तु और सेवा कर (GST) को लागू करके देश में टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाने का प्रयास किया गया था। जीएसटी के तहत प्रत्येक रजिस्टर्ड बिजनेस को एक चालान जारी करना आवश्यक होता है, जिसमें एक वैध जीएसटीआईएन शामिल होता है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, राज्य जीएसटी और राज्य जीएसटी का ब्रेकअप दर्शाएगा। लेकिन हर नए सिस्टम की तरह कई धोखेबाज जीएसटी सिस्टम का लाभ उठाने लगे हैं। आप इन तरीकों को फॉलो कर उनका पता लगा सकते हैं।”

GST Bill: फेक जीएसटी बिल: जानिए कैसे करें पहचान और बचें धोखाधड़ी से
GST Bill: फेक जीएसटी बिल: जानिए कैसे करें पहचान और बचें धोखाधड़ी से

GST Invoice क्या है?

जीएसटी इनवॉयस एक प्रकार का बिल होता है जो सप्लायर द्वारा सामान या सेवाओं की प्रदान के लिए दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है कि सप्लायर ने ग्राहक को किस प्रकार के सामान या सेवाएं प्रदान की हैं, उनकी मात्रा और उस पर लगाया गया किसी भी टैक्स की जानकारी। इस बिल में सप्लायर का नाम, प्रोडक्ट का विवरण, खरीद की तारीख, किसी भी डिस्काउंट की सूचना और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

Fake GST Invoice क्या है?

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, फर्जी जीएसटी बिल या इनवॉयस में सामान की सही जानकारी नहीं होती है। ऐसे बिल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रींग (गबन), फेक बुकिंग के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा, इनकम क्रेडिट को कैश करने के लिए भी फर्जी बिल जनरेट किया जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि आप असली और फर्जी जीएसटी बिल को कैसे पहचानें?

नकली बिल की पहचान कैसे करें ?

जीएसटीआईएन नंबर की जांच करें:

  • सबसे पहले, बिल पर 15 अंकों का जीएसटीआईएन नंबर देखें।
  • फिर, https://www.gst.gov.in/ पर जाकर “Search Taxpayer” टैब पर क्लिक करें।
  • जीएसटीआईएन नंबर दर्ज करें और “Search” बटन पर क्लिक करें।
  • यदि नंबर वैध है, तो आपको सप्लायर की जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी।

2. बिल का प्रारूप:

  • सुनिश्चित करें कि बिल में जीएसटी नंबर, बिल की तारीख, सप्लायर और प्राप्तकर्ता का नाम, HSN/SAC कोड, कर की दर, कुल कर और कुल राशि जैसे सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं।

3. QR Code:

  • बिल पर QR Code स्कैन करें।
  • QR Code आपको GST पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ आप बिल की सत्यता को सत्यापित कर सकते हैं।

4. बैंक खाते की जांच:

  • बिल में दिए गए बैंक खाते में पैसे जमा करने से पहले, बैंक खाते की जांच करें।

5. सप्लायर से संपर्क करें:

  • यदि आपको बिल की सत्यता पर संदेह है, तो सप्लायर से संपर्क करें और पुष्टि करें।

6. GST पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें:

  • यदि आपको लगता है कि आपको फेक जीएसटी बिल दिया गया है, तो आप GST पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

रिपोर्ट करने के तरीके

1. आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर ‘सीबीईसी मित्र हेल्पडेस्क’ और ‘रेज़ वेब टिकट’ पर शिकायत कर सकते हैं.
2. [email protected] पर ईमेल भी कर सकते हैं.
3. आप GST के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

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