दिल्ली की कच्ची बस्तियों को लेकर दिल्ली सरकार ने अहम फैसला किया

Delhi Unauthorised Colonies: दिल्ली नगर निगम ने 24 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में विधायक निधि से विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। इस आदेश से दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को प्रभावित होने की संभावना है।

इस आदेश के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि विधायक निधि का उपयोग केवल उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं। अनधिकृत कॉलोनियां कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं इसलिए उनमें विधायक निधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Delhi Unauthorised Colonies

लोगो ने फैसले का विरोध किया

हालांकि इस आदेश का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह आदेश अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी मूलभूत सुविधाओं के हकदार हैं।

लोगो के लिए परेशानी की बात

दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों और जगहों पर ही निगम की ओर से विकास कार्यों का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फंड से विकास कार्यों को निगम प्रशासन नहीं करता है।

इसका मतलब है कि अनधिकृत कॉलोनियों और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में निगम द्वारा संचालित विकास कार्यों में कमी आने की संभावना है। यह उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है।

दिल्ली नगर निगम को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्यों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। निगम को इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एक समाधान निकालना चाहिए।

निगम के वरिष्ठ अधिकारी बोले

दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह आदेश एक रूटीन कार्यवाही है। मास्टर प्लान 2021 और निगम के नियमों के मद्देनजर सिर्फ सार्वजनिक सड़कों व जगहों, अधिकृत कॉलोनियों के आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों को निगम देखता है।

विधायक निधि से अनाधिकृत कॉलोनियों और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में विकास के कार्यों को नहीं किया जाता है। इन जगहों पर राज्य सरकार के दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से विधायक विधि के तहत विकास कार्यों को किया जाता है।

दिल्ली बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर कहते है कि उनकी पार्टी इस आदेश की निंदा करती है क्योंकि ये बड़े इलाके में कार्य रुकवाएगा। वे दावे कर रहे है कि 2018 में जब बीजेपी MCD में थी तब सरकार के मंत्रिमंडल ने आदेश लाकर MCD को अनधिकृत कॉलोनियों में अनधिकृत कॉलोनियों व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में विधायक निधि से कार्य के निर्देश दिए थे।

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