Government Scheme: बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता, जानिए कौन सी योजनाएं हैं और कैसे करें आवेदन

भारत सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर विभिन्न समुदायों के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन योजनाएं लाती रहती हैं। इनमें से एक विशेष योजना है जो लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

Government Scheme: बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता, जानिए कौन सी योजनाएं हैं और कैसे करें आवेदन
Government Scheme

क्या है आशीर्वाद योजना ?

पंजाब सरकार द्वारा संचालित यह योजना, जिसे पहले शगुन स्कीम के नाम से जाना जाता था, अब ‘आशीर्वाद योजना’ के नाम से प्रचलित है। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी लड़कियों को यह योजना 51,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान करती है।

योजना की पात्रता और लाभ

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों की लड़कियों के लिए है। जुलाई 2021 में, सरकार ने इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है।

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आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक आवेदक पंजाब सरकार की अधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद, इसे संबंधित विभाग में जमा कराया जा सकता है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता सिद्ध हो सकती है जिन्हें अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, ‘आशीर्वाद योजना’ न केवल लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

देश में लड़कियों को प्रोत्साहन देने और गरीब परिवारों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं. इसी में से एक योजना है, जो लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये देती है.

सरकारी योजना

सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं पेश कर चुका है. इसी में से एक ऐसी ही स्कीम है, जो लड़कियों की शादी के लिए पैसे देती है.

यह योजना पंजाब सरकार की तरफ से चलाई जाती है और इस योजना का नाम आशीर्वाद योजना है. यह पहले शगुन स्कीम के नाम से चलाई जाती थी.

इस योजना के तहत आर्थिक मदद 18 साल के उम्र की लड़कियों को दिया जाता है. सरकार की ओर से 51 हजार रुपये की मदद दी जाती है.

पंजाब के निवासी होने के साथ ही अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के कल्याण विभाग की इस योजना के तहत, राज्य सरकार एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित परिवारों को मदद दी जाती है.

सरकार की ओर से पहले यह राशि 21,000 रुपये थी, जिसे जुलाई 2021 में बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है. हालांकि पिछले कुछ समय से इस योजना के तहत लाभ नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस योजना के तहत रकम जल्द ही जारी हो सकती है.

आप इस योजना के तहत राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद आप संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं.

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