बिना लाइसेंस पतंग उड़ाना गैरकानूनी, लग सकता है 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, जानें क्या कहता है कानून

भारतीय वायुयान नियम (Indian Aircraft Rules) 1937 के अनुसार, पतंग उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। खासकर जब त्योहारों जैसे मकर संक्राति और स्वतंत्रता दिवस के दौरान, आसमान में पतंगें उड़ाने की परंपरा होती है, अधिकांश लोग इस बात से अनजान होते हैं कि बिना लाइसेंस के पतंग बाजी करना कानूनी अपराध है।

बिना लाइसेंस पतंग उड़ाना गैरकानूनी, लग सकता है 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, जानें क्या कहता है कानून
बिना लाइसेंस पतंग उड़ाना गैरकानूनी

कानून क्या कहता है?

वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 में “एयरक्राफ्ट” (Aircraft Definition) के अनुसार, ‘एयरक्राफ्ट’ की परिभाषा में वे सभी मशीनें आती हैं जो हवा में उड़ सकती हैं, जिनमें पतंगें भी शामिल हैं। इसलिए, पतंग उड़ाना (Kite Flying Tips) भी एक प्रकार का वायुयान संचालन माना जाता है और इसके लिए आवश्यक लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

क्या है सजा का प्रावधान

अगर किसी पर यह साबित हो जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसे वायुयान को उड़ाया जिससे जानमाल को नुकसान पहुँचाने की संभावना थी, तो उसे दो साल तक की कारावास या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।

इसलिए, पतंगबाजी के शौकीनों को चाहिए कि वे इस गतिविधि को कानूनी दायरे में रखते हुए आनंद उठाएं और संभावित जुर्माने या सजा से बचने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें।

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