केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, उनका विकास करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान करने पर ब्याज दरों में छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना को एकमुश्त समाधान योजना कहा गया है।

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश की एकमुश्त समाधान योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगे। आर्टिकल की सहायता से आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आर्टिकल | एकमुश्त समाधान योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड |
उद्देश्य | किसानों को ऋण जमा करने के लिए प्रेरित करना उन्हें ब्याज पर छूट प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
माध्यम | ऑफलाइन |
बैंक की आधिकारिक वेबसाइट | upsgvb.in |
Uttar Pradesh Ek Must Samadhan Yojana
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए राज्य में एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गयी है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को ऋण जमा करने के लिए प्रेरित कर रही है।
आर्थिक संकट होने पर किसानों द्वारा अधिकांशतः कृषि के लिए ऋण लिया जाता है। प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाले फसली नुकसान की वजह से किसान ऋण राशि को जमा करने में असमर्थ हो जाते हैं ऊपर से ऋण राशि पर लगने वाले भारी ब्याज से उन्हें और अधिक परेशानी होती है।
उत्तर प्रदेश राज्य के 2.63 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत ऋण जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को एकमुश्त ऋण जमा करने पर ब्याज दर में 35% से लेकर 100% तक की छूट प्रदान की जायेगी।
एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण जमा करने के लिए प्रेरित करना है साथ ही किसानों को ब्याज दर से राहत प्रदान करना है। ऐसा होने से किसानों को भविष्य में ऋण सम्बंधित समस्या भी नहीं होगी। एवं ऋण देने वाले बैंकों की एनपीए दर को भी कम किया जा सकेगा।
Ek Must Samadhan Yojana की तीन श्रेणियाँ
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को नीचे दी गयी तीन श्रेणियों (Category) में विभाजित किया है:
प्रथम श्रेणी– इस श्रेणी में राज्य के वे किसान सम्मिलित किये गए हैं जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले लिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया है। एवं वे इस ऋण को वापस करने में असमर्थ हैं। इस श्रेणी के किसानों द्वारा लिए गए ऋण का पूरा ब्याज माफ़ कर दिया जायेगा।
द्वितीय श्रेणी– इस श्रेणी में वे किसान रखे गए हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 के बीच में ऋण लिया था। उन्हें इस ऋण को जमा करने के लिए ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। यदि उनके द्वारा लिए गए ऋण का कुछ भुगतान ब्याज सही कर दिया गया है तो भी उन्हें जमा किये गए ब्याज के अनुरूप लाभ प्राप्त होगा।
तृतीय श्रेणी– इस श्रेणी में आने वाले किसान वे हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच में ऋण प्राप्त किया था। इस श्रेणी के किसानों से 4 रूप में ऋण वापस प्राप्त किया जायेगा:

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- इस श्रेणी की तारीखों के बीच जिन किसानों ने ऋण लिया हो उन्हें इसका पूरा ब्याज जमा करना होगा।
- जिन किसानों ने योजना के शुरू होने से 31 जुलाई 2018 तक अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया हो उन्हें ब्याज में 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
- 1 अगस्त 2018 से लेकर 31 अक्टूबर 2018 के दौरान अकाउंट बंद करने वाले किसानों को ब्याज में 40% की छूट दी जाएगी।
- 1 नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच जिन किसानों ने खाता बंद किया हो उन्हें ब्याज में 35% की छूट प्रदान की जाएगी।
एकमुश्त समाधान योजना के लाभ
- इस योजना द्वारा किसानों द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए उन्हें 35% से 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से किसानों को भारी ब्याज दरों से राहत प्राप्त होगी।
- ऋण देने वाले बैंकों का नॉन परफोर्मिंग एसेट एनपीए कम होगा।
- इस योजना से राज्य के किसान एकमुश्त क़िस्त में ऋण का भुगतान कर कर्जमुक्त हो सकेंगें।
- योजना के अंतर्गत बनाई गयी श्रेणी के माध्यम से बैंकों को कार्य करने में आसानी होगी।
Uttar Pradesh Ek Must Samadhan Yojana पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
पात्रताएं
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक राज्य का किसान होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- ऋण से सम्बंधित दस्तावेज
- जमीन के दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
UP Ek Must Samadhan Yojana आवेदन करें
यदि आपके द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी गयी श्रेणियों में ऋण लिया गया है एवं आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर ब्याज राशि में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें:
- सबसे पहले आप अपने नजदीजी सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जाएँ।
- अब आप शाखा से उप्र एकमुश्त समाधान योजना से सम्बंधित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- अब आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- योजना के आवेदन शुल्क एवं अन्य सभी शुल्क को शाखा में जमा करें।
- अब आप योजना के आवेदन फॉर्म को बैंक की शाखा में जमा करें।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर
एकमुश्त समाधान योजना का सम्बन्ध किस राज्य से है?
एकमुश्त समाधान योजना का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है।
UP Ek Must Samadhan Yojana द्वारा किसानों को ऋण के ब्याज पर कितनी छूट प्रदान की जाएगी?
UP Ek Must Samadhan Yojana द्वारा किसानों को 35% से 100% तक ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी।
Ek Must Samadhan Yojana को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है?
Ek Must Samadhan Yojana को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण जमा करने के लिए प्रेरित करना है जिसके लिए उन्हें ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी।
एकमुश्त समाधान योजना में राज्य के कितने किसान ऋण जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
एकमुश्त समाधान योजना में राज्य के 2.63 लाख किसान ऋण जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना में यदि कोई किसान समय पर ऋण राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे कितना ब्याज देना होता है?
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना में यदि कोई किसान समय पर ऋण का भुगतान नहीं करता है तो उसे निर्धारित ऋण से 1% अधिक ब्याज जमा करना होगा।