Cg Vridha Pension: छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के विकास के लिए समय-समय पर योजनाओं को लांच किया जाता है। ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा पेंशन योजना प्रदान की जा रही है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान करेंगे। इस आर्टिकल की सहायता से आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना आवेदन करें
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना
आर्टिकल वृद्धा पेंशन योजना
राज्य छत्तीसगढ़
विभाग समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार
उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करना
लाभार्थी छत्तीसगढ़ से बुजुर्ग नागरिक
प्रदान पेंशन राशि 350 रूपये से 650 रूपये तक
माध्यम ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट sw.cg.gov.in

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार की इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अंशदान प्रदान कर राज्य में वृद्धा पेंशन योजना को संचालित किया जा रहा है। यह योजना राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित है। इस योजना में राज्य सरकार बुजुर्ग नागरिकों को प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करती हैं। इस योजना का द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की जीवनशैली सुधारने के लिए उन्हें पेंशन दी जाती है।

इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के बुजुर्ग नागरिक को 350 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। जिसमें केंद्र सरकार 200 रुपये और राज्य सरकार 150 रुपये का अंशदान करती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को इस योजना द्वारा 650 रुपये पेंशन प्रदान की जाती है। जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये और राज्य सरकार 150 रुपये का अंशदान करती है।

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना को शुरू करने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करना है। ज्यादातर वृद्ध नागरिकों को अपनी हर एक आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस स्थिति में वे अपनी आवश्यकताओं को कहने में भी हिचकते हैं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस पेंशन की सहायता से उनकी कुछ आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। वे ऐसा होने पर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनते हैं।

लाभ एवं विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ राज्य के वे सभी बुजुर्ग नागरिक जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है एवं वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं उन्हें इस योजना द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है।
  • यह योजना केंद्र सरकार की इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOAPS का हिस्सा है।
  • 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के सभी बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों को इस योजना द्वारा 350 रूपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को 650 रूपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
  • इस योजना में प्रदान की जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
  • इस योजना का आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होता है।
  • इस योजना द्वारा पेंशन राशि प्रदान होने से बुजुर्ग नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं।

योजना की पात्रता

यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना की पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन BPL श्रेणी का नागरिक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना आवेदन करें

ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.cgstate.gov.in पर जाएँ।
  2. पोर्टल पर लॉगिन करने नागरिक (Citizen) लॉगिन चुनें और यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें और Login पर क्लिक करें। (यदि आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करें) छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना आवेदन करें
  3. आपके डैशबोर्ड में वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बंधित इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना पर क्लिक करें।
  4. योजना से सम्बंधित निर्देश पढ़ें एवं आगे पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना
  5. अब आपके सामने योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। फॉर्म में मांगी गयी आवेदक की जानकारी (पता, BPL विवरण, बैंक विवरण) दर्ज करें। सहेजें पर क्लिक करें।
  6. अब योजना में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें एवं सहेजें पर क्लिक करें।
  7. नए पेज में आवेदन फॉर्म की जाँच करें, घोषणा के चैक बॉक्स पर टिक करें एवं Submit पर क्लिक करें।
  8. आवेदन का भुगतान शुल्क 30 रूपये जमा करें। एवं आवेदन का प्रिंट ले लें।

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप Chhattisgarh Vridha Pension Yojana का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

  • सबसे पहले नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाएँ।
  • कार्यालय से वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म मांगें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म को वापस कार्यालय में ही जमा कर दें।

इस प्रकार आपके आवेदन की सत्यता की जाँच के बाद आपको पेंशन प्राप्त होना शुरू हो जायेगा।

CG Vridha Pension Yojana आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें

  • सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट sw.cg.gov.in में जाएँ।
  • पोर्टल में अब आप सेवाओं में कार्यक्रम और योजनाओं से इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना पर क्लिक करें।
  • योजना से सम्बंधित जानकारी पढ़ें एवं अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
  • इस प्रकार आप वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 1800-233-8989

Cg Vridha Pension से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को इस योजना द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है।

CG Vridha Pension Yojana में आयुसीमा क्या है?

CG Vridha Pension Yojana में नागरिक की आयुसीमा 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

Chhattisgarh Vridha Pension Yojana में सरकार द्वारा कितने रूपये पेंशन प्रदान किये जाते हैं?

Chhattisgarh Vridha Pension Yojana में 350 रूपये से 650 रूपये तक पेंशन प्रदान होती है।

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट edistrict.cgstate.gov.in है।

CG Vridha Pension Yojana में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान प्रदान किया जाता है?

CG Vridha Pension Yojana में केंद्र सरकार द्वारा 200 रूपये और 500 रूपये अनुदान प्रदान किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 150 रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।

Chhattisgarh Vridha Pension Yojana किस विभाग द्वारा सनचकित की जाती है?

Chhattisgarh Vridha Pension Yojana समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

हेल्पलाइन

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना से सम्बंधित किसी सहायता के लिए 0771-2277901 या टोल फ्री नंबर 1800-233-8989 पर कॉल करें।

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