छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना फॉर्म

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार नागरिकों को योजनाओं के माध्यम से सक्षम बनाने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत करती हैं। राज्य की असहाय विधवा, तलाक शुदा एवं निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं उनके सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति स्वरूपा योजना लांच की गयी है। सरकार महिलाओं को आर्थिक अनुदान की सहायता से इस योजना में सहायता करती है।

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना आवेदन करें
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य की शक्ति स्वरूपा योजना के बारे में बताएंगे। आर्टिकल के माध्यम से आप इस योजना का आवेदन कर सकती हैं।

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना

किसी भी समाज का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब उस समाज में रहने वाले कमजोर नागरिक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं, क़ानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए शक्ति स्वरूपा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से इन पात्र महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए या व्यवसाय से सम्बंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

स्वयं का व्यवसाय शुरू करने पर इस योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता बैंक द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर सहमति मिलने पर कुल लागत का 15 % या अधिकतम 30 हजार रुपये तक होती है। छत्तीसगढ़ की इस योजना को अभी राज्य के बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा चार जिलों को शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

आर्टिकलशक्ति स्वरूपा योजना
राज्य छत्तीसगढ़
विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं उनके सशक्तिकरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य की विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं
आवेदन का माध्यम ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट cgwcd.gov.in

शक्ति स्वरूपा योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य उन बेसहारा विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं को सक्षम बनाना है जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती है या व्यवसाय से सम्बंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं।

इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि ऐसी पात्र महिलाएं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकती हैं उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जायेगा। इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा एवं वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

शक्ति स्वरूपा योजना का सहायता का स्वरूप

शिक्षा/उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

यदि इस योजना की आवेदक पात्र महिला बारहवीं से ऊपर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है या महाविद्यालयों में होने वाली व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है ये महिला का उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में चयन हुआ हो और वो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्रवेश करने में असमर्थ हो तो ऐसे में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

  • सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सरकार 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • यदि पात्र महिला को प्रशिक्षण के दौरान किसी हॉस्टल या किराये में रहना पड़े तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी स्वयं सत्यापन कर योजना की आवेदिका के अकाउंट में 1000 रूपये प्रति माह प्रदान करते हैं।

व्यवसाय आरम्भ करने पर प्रदान सब्सिडी

यदि योजना की पात्र महिला स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो इसके लिए महिला को परियोजना प्रस्ताव की कुल लागत का 15 % या अधिकतम 30 हजार रूपये इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

व्यवसायिक उच्च शिक्षा के लिए आवेदिका को इस योजना के तहत 1 लाख रूपये प्रति वर्ष प्रदान किये जाते हैं। साथ ही उस दौरान हॉस्टल या किराये में रहने पर डीएम द्वारा स्व-सत्यापन किये जाने के बाद इस योजना से 1000 रूपये प्रति माह रहने के लिए प्रदान किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना पात्रता

इस योजना के आवेदन के लिए निर्धारित की गयी पात्रताएं इस प्रकार हैं:

  • आवेदिका छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला होनी चाहिए।
  • आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना की आयुसीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • BPL कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा होने की स्थिति में)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना आवेदन करें

यदि आप इस योजना की सभी पात्रताएं पूर्ण करती हैं आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है। एवं आप स्वरोजगार, उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण करना चाहती हैं तो आप नीचे दी गयी प्रक्रिया द्वारा इस योजना का आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के नजदीकी कार्यालय में जाएँ।
  • विभाग के कार्यालय में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी से शक्ति स्वरूपा योजना का आवेदन फॉर्म मांगें।
  • अब योजना के आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद अब आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • अब आप ने जिस कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया हो उसी कार्यालय में आप उसे जमा कर दें।

आपके आवेदन फॉर्म की सत्यता की जाँच विभाग द्वारा हो जाने के बाद आपको इस योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाएगी।

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना से सम्बंधित प्रश्न एवं उत्तर

Shakti Swaroopa Yojana का सम्बन्ध किस राज्य से है?

Shakti Swaroopa Yojana का सम्बन्ध छत्तीसगढ़ से है।

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना राज्य की पात्र महिलाओं को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

शक्ति स्वरूपा योजना की पात्रताएं क्या है?

शक्ति स्वरूपा योजना का आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की 18 से 50 वर्ष की मूल निवासी महिलाएं कर सकती हैं। ये महिलाएं निराश्रित, विधवा या तलाकशुदा होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए।

CG Shakti Swaroopa Yojana किस विभाग के अंतर्गत संचालित की जाती है?

CG Shakti Swaroopa Yojana राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु कितनी आर्थिक सहायता दी जाती हैं?

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना में व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

CG Shakti Swaroopa Yojana से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

CG Shakti Swaroopa Yojana से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट cgwcd.gov.in है।

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना से सम्बंधित की जानकारी के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cgwcd.gov.in से सम्पर्क सूत्र प्राप्त कर सकते हैं।

Leave a Comment