उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना / मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना आवेदन, लाभ

उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को लाभ पहुँचाने के लिए उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना (Uttarakhand Saubhagyvati Yojana) की शुरुआत की गयी। इस उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना / मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की साफ़ सफाई और पोषण के लिए किट एवं कपडे प्रदान किए जाएंगे।

इसके तहत 2 अलग-अलग प्रकार की किट बनाई जाएंगी जहां एक नवजात शिशु के लिए होगा तथा दूसरा गर्भवती महिलाओं के लिए होगा। इस आर्टिकल में हम इस योजना से जुडी हर जानकारी देंगे तथा बताएंगे की उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना / मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभ व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है तथा इसके लिए पात्र कौन है, तो इस लिए हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना / मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाभ व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना / मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को रिलॉन्च करके इसका नाम बदल कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना कर दिया है। इस योजना को माँ और नवजात शिशु को ध्यान में रखकर निकाली गयी। इसके तहत उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को आवश्यक पौष्टिक आहार एवं मौसम के हिसाब से कपडे प्रदान किए जाएंगे।

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इस योजना में आयकर देने वाले तथा सरकारी अधिकारियों के आश्रित शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा संचालन किया जाएगा।

योजना का नाम मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
राज्यउत्तराखंड
लाभार्थीग्रामीण इलाके के महिलाऐं व नवजात शिशु
संबंधित विभागमहिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग
उद्देश्यगर्भवती महिलाओं को स्वछता किट व पोषण आहार
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
वर्तमान वर्ष2024
आधिकारिक वेबसाइटजारी नहीं हुई
श्रेणीसरकारी योजना

योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता एवं पोषण आहार कीट प्रदान करेगी।

अक्सर देखा गया है की ग्रामीण इलाके में प्रसव के दौरान कोई भी सावधानी नहीं रखी जाती क्योंकि उनको जानकारियाँ नहीं होती। इसलिए कभी-कभी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो सरकार इस योजना के तहत गांव गांव में प्रसव के समय स्वच्छता एवं पोषण के प्रति जागरूक करेगी।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लाभ (Benefits)

  • उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना/मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के सभी ग्रामीण इलाकों के महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा उनके नवजात शिशुओं को अच्छे पोषण के लिए पौष्टिक आहार एवं स्वच्छता सम्बन्धी सामान प्रदान किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं तथा उनके नवजात शिशुओं की देखभाल सही तरीके से हो सकेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत माँ एवं शिशु के लिए सरकार के द्वारा दो अलग अलग प्रकार की किट उपलब्ध की जाएगी।
  • एक किट में स्वच्छता सम्बन्धी सामान होगा तथा दूसरे में महिलाओं तथा उनके नवजात शिशु के लिए पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड की महिलाएँ उठा सकती हैं।
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना से मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में भी काफी कमी आएगी।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किट में क्या-क्या है ?

जैसा की हमारे द्वारा आप लोगो का बताया गया की उत्तराखंड सरकार के द्वारा दो दो किट प्रदान की जाएंगी।इसमें एक किट की लागत लगभग तीन हज़ार रूपए है। इस किट में प्रसव उपरांत स्वच्छता की जानकारी देने वाली पुस्तिका के साथ साथ इन दोनों किट में पोषण एवं स्वच्छता का सामान दिया जाएगा जिसकी जानकारी हम नीचे दे रहें हैं।

नवजात शिशु के लिए

  • एक बेबी तौलिया
  • एक रबर शीट
  • मौसम के अनुरूप सूती या गर्म 2 जोड़ी शिशु के कपडे (टोपी और जुराब सहित)
  • (10 पीस) एक पैकेट कॉटन डाइपर
  • दो बेबी पाउडर
  • सारी सामग्रियों को पैक करने के लिए एक बैग
  • एक तेल की शीशी
  • 3 बेबी साबुन
  • 2 बेबी कंबल (मौसम के अनुरूप)

गर्भवती महिला के लिए

  • 250 ग्राम बादाम गिरी/ सूखी खुमानी/ अखरोट
  • छुआरा 500 ग्राम
  • जुराब 2 जोड़े
  • एक स्कार्फ कॉटन/गर्म
  • दो तौलिया (एक छोटा/ एक बड़ा)
  • एक कम्बल गर्म /कॉटन (मौसम के अनुसार)
  • एक शॉल गर्म फुल साइज
  • दो बेड शीट कॉटन प्रिंट में (तकिये कवर के साथ)
  • दो पैकेट सेनिटरी नैपकिन
  • सरसों का तेल 500 मिली०
  • नेल कटर
  • 4 साबुन
  • कपडे धोने का साबुन 4
उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना / मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना

योजना के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए केवल उत्तराखंड के नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाएं ही पात्र माने जाएंगे।
  • गर्भवती महिला का जब प्रसव हो जाएगा तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।
  • लाभार्थी महिला का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है की लाभार्थी महिला किसी भी सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत न हो।
  • साथ में यह भी सुनिश्चित करना होगा की महिला आयकरदाता न हो।
  • जिन भी गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के परिवार वालों का बीपीएल कार्ड होगा केवल उनको ही इस योजना का पात्र माना जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार रजिस्टर नक़ल
  • अस्पताल की डिलीवरी रसीद
  • महिला का आधार कार्ड
  • महिला का निवास प्रमाण पत्र
  • माता-शिशु रक्षा कार्ड की नक़ल
  • महिला का प्रसव अगर घर में हुआ है तो आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ती के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • महिला का सरकारी तथा अर्ध सरकारी में कार्यरत न होने का प्रमाण पत्र
  • महिला का आयकरदाता न होने का प्रमाण पत्र
  • महिला का आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

आपकी जानकारी के लिए बता दें की मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए अभी कोई भी ऑनलाइन माध्यम नहीं बना हुआ है, इसका लाभ उठाने के लिए आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको किस प्रकार आवेदन करना होगा इसकी जानकारी हम निचे दे रहें हैं।

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा।
  • इसके बाद आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गयी जानकारियों को सही सही ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • साथ ही आवेदन पत्र में मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ सलंग्न करना होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म तथा उसके साथ अटैच किए गए दस्तावजों को आंगनबाड़ी केंद्र में ले जाकर जमा करना होगा।
  • अब आपने जो भी दस्तावेज दिए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा इन सभी दस्तावेजों की पुष्टि करके सत्यापन किया जाएगा।
  • अगर आपके द्वारा दी गयी जानकारी सही पाई जाती है तो, आपको मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना / मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तराखंड की मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु तथा बालिका मृत्यु दर में कमी लाना है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता एवं पोषण आहार कीट प्रदान करेगी।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना /मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना क्या है?

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को रिलॉन्च करके इसका नाम बदल कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना कर दिया है। इस योजना को माँ और नवजात शिशु को ध्यान में रखकर निकाली गयी। इसके तहत उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को आवश्यक पौष्टिक आहार एवं मौसम के हिसाब से कपडे प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में क्या क्या दिया जाएगा ?

इस किट में प्रसव उपरांत स्वच्छता की जानकारी देने वाली पुस्तिका के साथ साथ इन दोनों कीट में पोषण एवं स्वच्छता का सामान दिया जाएगा जिसकी जानकारी हमारे द्वारा ऊपर दी गयी है।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए ?

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए मुख्यतः परिवार रजिस्टरी नक़ल, अस्पताल की डिलीवरी रसीद, महिला का आधार कार्ड, महिला का निवास प्रमाण पत्र, माता-शिशु रक्षा कार्ड की नक़ल, बैंक खाते का विवरण, महिला का सरकारी तथा अर्ध सरकारी में कार्यरत न होने का प्रमाण पत्र, महिला का आयकरदाता न होने का प्रमाण पत्र, महिला का आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं ?

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए अभी कोई भी ऑनलाइन माध्यम नहीं बना हुआ है, इसका लाभ उठाने के लिए आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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