Add Member in Ration Card हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो मध्य या निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखता हैं उसके लिए राशन कार्ड का महत्त्व सर्वाधिक हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत राशन कार्ड के द्वारा एक आम नागरिक को सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनाज जैसे गेंहू, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल इत्यादि को सस्ते दामों में प्रदान किया जाता हैं।
राशन कार्ड का महत्त्व इस कारण से भी बहुत बढ़ जाता हैं क्योकि ये एक सरकारी प्रमाण पत्र हैं जिसको पहचान प्रमाणित करने के लिए भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन-जिन परिवारों के पास राशन कार्ड होता हैं उनकी सामान्य जानकारी रखने के लिए यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कारक हैं।

राशन कार्ड मे नए नाम जोड़ने के लिए प्रमाण पत्र
पत्नी का नाम जोड़ने के लिए –
- वर्तमान राशन कार्ड
- शादी का प्रमाण पत्र (शादी का कार्ड)
- आधार कार्ड (पत्नी का )
- पत्नी का पुराना राशन कार्ड रद्द करने का प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए –

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Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
- वर्तमान राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र
वैध राशन कार्ड के लाभ
- राशन कार्ड एक पहचान साक्ष्य के साथ-साथ आवास पते का प्रमाण देता हैं।
- इसका मुख्य लाभ यह हैं कि सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त खाद्य पदार्थो जैसे गेहू, चावल, चीनी और ईंधन (मिट्टी तेल) को समय पर खरीद सकते हैं।
- राशन कार्ड को अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किया जाता हैं।
- राशन कार्ड धारको को सार्वजानिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से कम दामों पर जरुरी वस्तुएं मिलती हैं।
- एलपीजी गैस के नए कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता हैं।
- परिवार के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड बनाते समय राशन कार्ड को संलग्न कर सकते हैं।
- कोई भी व्यक्ति मोबाइल सिम या लैंडलाइन कनेक्शन पाने के लिए राशन कार्ड प्रस्तुत कर सकता हैं।
विषय | राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना |
लाभार्थी | देश के राशन कार्ड धारक |
लाभ | सब्सिडाइज खाद्यान्न व तेल लेना |
विभाग का नाम | खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
शुल्क | 30 रुपए मात्र |
आधिकारिक वेबसाइट | https://nfsa.gov.in/ |
राशन कार्ड में ऑनलाइन सदस्य का नाम जोड़ना
- सर्वप्रथम आवेदक को आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in को ओपन करना हैं
- आपको विभाग की वेबसाइट का होम पेज मिलेगा इसमें लॉगिन मेनू में यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करे
- आपको नए विंडो पेज में सदस्य के नाम जोड़ने का विकल्प मिलेगा, उसे चुन लें
- आपको एक ऑनलाइन प्रपत्र प्राप्त होगा जिसमे मांगी जा रही सभी जानकारियों को सही प्रकार से टाइप करें
- आवेदन में सभी जानकारी भरने के बाद जरुरी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना हैं
- अपलोड किये जाने वाले प्रमाण पत्र शादी का प्रमाण, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि होंगे
- अंतिम बार आवदेन प्रपत्र को पढ़कर जांचने के बाद “सब्मिट” बटन दबा दें
- सफलतापूर्वक आवदेन के सब्मिट होने पर एक aknowledge slip प्राप्त होगी, जिसका नंबर आवदेन की स्थिति ऑनलाइन देखने के लिए प्रयोग होगा
- ऑनलाइन आवदेन करने पर डाक द्वारा राशन कार्ड प्राप्त होने के समय 30 रुपए शुल्क अदा करना होगा
ऑफलाइन माध्यम से राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ना
कई बार यह देखा गया हैं कि कुछ परिवार किन्ही-किन्ही कारणों से ऑनलाइन माध्यम से अपने राशन कार्ड में सदस्य का नाम नहीं जोड़ पाते हैं। इस प्रकार के परिवारों की राशन कार्ड की सुविधा से वंचित ना हो सके अतः उनकी सहायता के लिए ऑफलाइन माध्यम से सदस्य का नाम जोड़ने का भी विकल्प रखा गया हैं। ऑफलाइन सदस्य का नाम जोड़ने के लिए निम्न बिंदुओं को फॉलो करें –
- सर्वप्रथम अपने निकटतम खाद्य आपूर्तिकर्ता कार्यालय (Food Supplier Office) से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें
- आप चाहे तो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवदेन प्रपत्र का प्रारूप का प्रिंट ले लें
- आवदेन प्रपत्र का पीडीएफ रूप लिंक Add-Name-In-Ration-Card-Application-Form-PDF से प्राप्त करें
- आवदेन प्रपत्र में मांगे जा रहे सभी विवरण भरे और नए व्यक्ति को जोड़ने का सम्बन्ध-कारण लिखे
- आवेदन के साथ मांगे जा रहे सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को संलग्न करें
- आवेदन प्रपत्र को सही प्रकार से भर लें और अपने निकटतम स्थानीय राशन कार्ड खाद्य आपूर्तिकर्ता ऑफिस में जमा कर दें
- जमा करने के समय माँगा जा रहा शुल्क अदा कर दें
- आपको एक रिसिप्ट प्रदान किया जायगा, जिसके नंबर को आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकेगें
- आवदेन का सत्यापन पूर्ण होने के बाद 2-3 सप्ताह के अंदर अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं
राशन कार्ड में नाम जोड़ने से सम्बंधित कुछ प्रश्न
आपक केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in पर जाकर राज्य के अनुसार वेबसाइट को ओपन करके सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं
ऑनलाइन/ऑफलाइन नाम जोड़ने के लिए आवदेन करने के बाद आवदेक को एक रशीद नंबर प्राप्त होता हैं, जिसका प्रयोग करके आवदेन की स्थिति को जाँच सकते हैं।
राशन कार्ड में नवजात बच्चे से लेकर बालिग आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता हैं, यद्यपि मांगे जा रहे जरुरी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो
ऐसा करना गैर-क़ानूनी हैं, ऐसी स्थिति में पुराने वाले राशन कार्ड में से व्यक्ति का नाम हटवा लें