Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे गरीब परिवारों को पेंशन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का सञ्चालन किया गया है जिनके घर में केवल कन्याओं का जन्म हुआ है।

इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु होने पर पति या पत्नी दोनो में से किसी एक को सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में प्रतिमाह 600 रूपये की राशि वितरण की जायेगी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनके परिवार में पुत्र का जन्म नहीं हुआ है वह योजना का लाभ उठाने हेतु योग्य है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना राज्य के सभी मूल निवासी नागरिकों के लिए संचालित की गयी है जिससे की समाज में बुजुर्गो के हित में भी प्रयास किये जाये ताकि बुजर्ग अपना बाकि का जीवन आराम से व्यतीत कर सके।

Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1 अप्रैल 2013 को Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme की घोषणा की गयी।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी लोगो को लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आते है। गरीब परिवार के उन माता पिता को योजना के तहत सहायता दी जाएगी जिनकी संतान बेटियाँ है एवं उनके कोई पुत्र नहीं है।

आवेदक के पति पत्नी में से अगर किसी की भी उम्र 60 या 60 से अधिक होगी उन सभी को इस मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (MKAP) के तहत सकारी पेंशन का उत्तराधिकारी समझा जायेगा।

बेटियों के अधिकारों के लिए तो सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है, परन्तु अब सरकार उनके अभिभावक अर्थात माता-पिता या कन्या के संरक्षक को भी सरकार प्रत्येक माह वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

अब कन्या के पालन-पोषण के बाद जब वह कन्या का विवाह करेंगे, तो उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश के मुख्य बिंदु

योजना का नामMukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश
प्रारम्भ की तारिक1 अप्रैल 2013
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
राज्यमध्यप्रदेश
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
लाभार्थीमध्यप्रदेश की गरीब वर्गीय भुजुर्ग
आधिकारिक वेबसाइटमध्यप्रदेश पेंशन पोर्टल

Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme के उद्देश्य

एमकेएपी -ऐसे माता पिता जिनकी संताने केवल बालिकाए ही है, वह अपनी बेटियों का विवाह करने के बाद अकेले पढ़ जाते है। उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ-साथ उनका स्वस्थ भी उनका साथ देना छोड़ देता है।

ऐसी परिस्थिति में वह कोई भी कार्य नहीं कर पाते है, और ना ही अपने दैनिक जीवन के लिए धन अर्जित कर पाते है। जिस कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकार ऐसे ही बुजुर्ग माता-पिता की सहायता करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए उन्होंने Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme की शुरुआत की है।

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना में सरकार उन गरीब बुर्जुग दम्पतियो की लाठी बनना चाहते है, जो अपने जीवन के लिए परिश्रम करने में असमर्थ हो गए है। इसका उद्देश्य केवल गरीब वर्गीय माता-पिता के बाकि के जीवन को सरलता से यापन का एक प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश के लाभ

  • वह माता-पिता जिनकी संतान केवल पुत्रिया ही है ऐसे परिवारों के लिए एमकेएपी बहुत लाभकारी स्कीम है।
  • पुत्री की शादी होने के बावजूद अब बुजुर्ग माता-पिता को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • 60 की उम्र के बाद इंसान का शरीर बहुत ही कमजोर एवं कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।
  • बालिका के विवाह होने के पश्चात अब बुजुर्ग माता-पिता को अपने लालन पोषण हेतु किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत दैनिक जीवन में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बुजुर्ग दम्पतियो को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • MP Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों को प्रतिमाह 600 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • आज के समय में कई दम्पति Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme का लाभ उठा चुके है। इस योजना से उन कन्याओं को भी थोड़ी सहायता हुई है, जो अपने माता- पिता की एकमात्र संतान है।

Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme पात्रता

  • एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की संतान केवल पुत्री ही हो।
  • अभिभावक का कोई जीवित पुत्र नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता मे से पति या पत्नी किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक गरीब वर्गीय परिवार का सदस्य होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले दंपत्ति किसी भी प्रकार से आयकर दाता न हो।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पास पोर्ट साइज़ फोटो
  • पेन कार्ड
  • बैंक डिटेल्स
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • फॅमिली आईडी

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश आवेदन प्रक्रिया

  • Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme में आवेदन करने के लिए (mp.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ का विकल्प दिखाई देगा।
  • अब आपको इस विकल्प का चयन करना है।
    Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश
  • अब आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन होगा।
  • नए पेज में आपको “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प क्लिक करें। Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको आपका जिला स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी संख्या दर्ज करके पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प में क्लिक करना है। Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश
  • अब अगले पेज में आवेदन करने से संबंधित आपको कुछ जानकारी दी गयी है जो आपको योग्यता के अनुसार दर्ज करनी है।
  • अब आपके सामने कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑप्शन आएगा उसे क्लिक का दीजिये। उसे क्लिक करते आपसे तीन प्रश्न पूछे जायेगे।
  • दिए गए तीनों विकल्पों में टिक करें।
  • इसके पश्चात आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है।
  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन दर्ज करें के विकल्प में क्लिक करना है। Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश
  • अब नए पेज में आपको आवेदन करने से संबंधित फॉर्म प्राप्त होगा। फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरें।
  • इसके बाद फॉर्म में दर्ज की गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर लें।
  • इसके पश्चात फॉर्म को सबमिट करें।
  • अब आपको आपके मोबाइल रेफ्रेंस नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर की मदद से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते है।
  • इस तरह से आप कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश में आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme FAQ

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है?

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गयी है।

Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme की शुरुआत कब हुई ?

Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 में हुई थी।

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे कर सकते है ?

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक योजना में लाभार्थी नागरिक (mp.gov.in) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश हेल्पलाइन नम्बर

Mukhyamantri Kanya Abhibhawak Pension Scheme से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में दी गयी है। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।

कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश हेल्पलाइन नम्बर :- 0755- 2556916

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