Viklang Scooty Yojana Rajasthan 2023: दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन

दोस्तों हम सभी जानते है राजस्थान सरकार राज्य के नागरिको के लिए कई योजनाए संचालित करती रहती है राज्य सरकार ने राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए भी बहुत सी योजना संचालित की है ऐसी ही एक Viklang Scooty Yojana है, इस योजना के अंतर्गत सरकार 5,000 दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त स्कूटी मुहैया करवाएगी। आज हम आपसे इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रताए एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी साझा करने जा रहे है, अगर आप भी राजस्थान के निवासी है और योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।

Viklang Scooty Yojana Rajasthan दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन
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Viklang Scooty Yojana Rajasthan

राजस्थान सरकार ने राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग स्कूटी योजना का शुभारम्भ किया है। स्कीम के अंतर्गत सरकार राज्य के 5,000 दिव्यांगों को स्कूटी की मुफ्त सेवा उपलब्ध कराएँगे। योजना का लाभ केवल 40% से ज्यादा अंक के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जायेगा। योजना के माध्यम से सभी युवा दिव्यांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। योजना में 18 से 45 वर्ष के दिव्यांग नागरिक मुफ्त स्कूटी का लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी शुरुवाती वर्ष में सरकार केवल 2000 विकलांगो को ही स्कूटी मुहैया करा रही थी। लेकिन वर्ष 2022 में लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 5000 कर दिया है। यानी की अब प्रदेश के 5 हजार दिव्यांगजनों का योजना का लाभ प्राप्त होगा।

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना आवश्यक बिंदु

आर्टिकलViklang Scooty Yojana Rajasthan 2023: दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन
योजनादिव्यांग स्कूटी योजना
राज्यराजस्थान
किसके द्वारा शुरू की गईराज्य सरकार द्वारा
प्रारम्भिक वर्ष2021
उद्देश्यमुफ्त स्कूटी सेवा प्रदान करना
लाभ5000 दिव्यांगों को मुफ्त स्कूटी प्राप्त होगी
लाभार्थीराज्य के दिव्यांग नागरिक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट (rajasthan.gov.in)

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Viklang Scooty Yojana Rajasthan के उद्देश्य

राजस्थान सरकार राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने का निरंतर प्रयास करती रहती है इस योजना के माध्यम से भी सरकार का लक्ष्य दिव्यांगों को मुफ्त स्कूटी की सेवाएं प्रदान करना है जिससे की वह यातायात के लिए उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े, क्योकि विकलांग व्यक्तियों को यातायात के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है लेकिन स्कूटी की सहायता से उन्हें अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कीम का लाभ गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्तियों को ही प्रदान किया जायेगा, जिससे की उन्हें आर्थिक रूप से राहत पहुंचाई जा सकें।

दिव्यांग स्कूटी योजना के लाभ एवं विशेषतायें

Viklang Scooty Yojana Rajasthan से राज्य के नागरिको को कई लाभ प्राप्त होंगे जैसे :-

  • योजना का लाभ राज्य के दिव्यांग नागरिको को प्राप्त होगा।
  • दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान के विकलांग दिव्यांग नागरिको के लिए संचालित की गई है योजना में पहले सरकार के द्वारा 2000 लाभार्थियों की संख्या तय की गयी थी लेकिन अब इस संख्या में वृद्धि कर प्रदेश के 5 हजार लोगो को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • Viklang Scooty Yojana Rajasthan में केवल 18 से 45 आयु के बीच के दिव्यांगजन ही योजना के पात्र माने जायेंगे।
  • ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी आयु 18 से 29 है उन्हें योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी लेकिन जो उम्मीदवार नौकरी करते है या कॉलेज/यूनिवर्सिटी में छात्र है वही नागरिक योजना के पात्र माने जायेंगे।
  • दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ेगा, राज्य सरकार की ओर से आवेदक को स्कूटी बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जाएगी।
  • योजना के माध्यम से राज्य दिव्यांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
  • स्कीम में आवेदन करने का मोड़ ऑनलाइन है जिसकी सहायता से विकलांग नागरिको को सरकारी दफ्तरों के चककर नहीं काटने पड़ेगे और उनके समय की भी बचत होगी।

Viklang Scooty Yojana Rajasthan eligibilities

  • सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना आवश्यक है।
  • स्कीम के अंतर्गत उम्मीदवार के पास पहले से ही दो व्हीकल या उससे अधिक व्हीकल का वाहन नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास ड्राविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
  • Viklang Scooty Yojana में आवेदन ऑनलाइन किया जायेगा।
  • स्कीम के अंतर्गत दिव्यांग को दो पहिया वाहन चलाना आना चाहिए।
  • दिव्यांग एवं उसके परिवार की आय 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • स्कीम में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 के बीच होनी चाहिए।
  • योजना में आवेदन के लिए सभी दस्तावेज होने आवश्यक है।
  • आवेदक केवल एक बार ही VSY का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • शारीरिक रूप से स्वस्थ नागरिकों के आवेदन करने पर सरकार उन्हें उचित दण्ड भी प्रदान कर सकती है।
दिव्यांग स्कूटी योजनामुख्य दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पास पोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाईल नंबर
  • बैंक डिटेल्स
  • ड्राविंग लाइसेंस

Viklang Scooty Yojana Rajasthan online apply process

  • सर्प्रथम आपको दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट (rajasthan.gov.in) को अपने मोबाईल या कम्प्यूटर में ओपन करना है।
  • अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा।
  • जिसमे आपको रजिस्ट्रेशन एवं लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा उसे क्लिक कर दीजिए। Viklang Scooty Yojana Rajasthan दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन
  • होम पेज में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमे आपसे आपकी जानकारी जैसे  Digital Identity SSOID एवं password माँगा जायेगा।
  • सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करने के बाद दिया गया कैप्चा कोर्ड भी दर्ज कर दें और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये। Viklang Scooty Yojana Rajasthan दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन
  • login करते ही आपका SSO पर लॉगिन की प्रकिया पूरी हो जाएगी।
  • लॉगिन की रअक्रिया को पूरा करने के पश्चात आपके प्रोफ़ाइल अकाउंट में SJMS DSAP का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक कर दीजिए।
  • आइकॉन पर क्लिक करते ही आपके सामने योजना में APPLY करने हेतु लिंक आ जायेगा उसे क्लिक कर दीजिए।
  • अब आपके सामने Application Form  ओपन हो जायेगा जिसमे आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाएगी, सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दर्ज कर दीजिये।
  • Application Form में आपको योजना में ऊपर लिखित सभी दस्तावेजों को अप्लोड करना है।
  • अब आपके सामने submit का विकल्प दिखाई दे रहा होगा उसे क्लिक कर दीजिए।
  • इस प्रकार आपकी दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

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दिव्यांग स्कूटी योजना से संबंधित प्रश्न और उत्तर

दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ?

दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत राजस्थान की सरकार द्वारा की गई थी।

Viklang Scooty Yojana Rajasthan का उद्देश्य क्या है ?

Viklang Scooty Yojana Rajasthan का उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आत्म-विश्वास से भरना है।

दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांगता प्रतिशत कितना निर्धारित की गई है ?

दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना आवश्यक है।

Viklang Scooty Yojana Rajasthan में आवेदन करने की आयु सीमा कितनी है ?

Viklang Scooty Yojana Rajasthan में आवेदन करने की आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक है।

दिव्यांग स्कूटी योजना में नागरिको की सहायता के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

दिव्यांग स्कूटी योजना में नागरिको की सहायता के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर 0141-2925554, 2925555, 2925561, 2925562 है।

हेल्पलाइन नंबर :-

दोस्तों आज हमने आपसे अपने आर्टिकल के माध्यम से Viklang Scooty Yojana Rajasthan की सम्पूर्ण जानकारी साझा की है। अगर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।

Viklang Scooty Yojana Rajasthan helpline number :- 0141-2925554, 2925555, 2925561, 2925562

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