[रजिस्ट्रेशन] उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, लिस्ट, UP Viklang Pension Yojana Apply 2023

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से दिव्यांगजन नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भरण पोषण के रूप में पेंशन राशि का लाभ वितरण किया जाता है।

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित, मूक बधिर, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं की स्थिति में ना तो उनके पास कोई साधन उपलब्ध है।

न ही वह किसी प्रकार के परिश्रम करने के लिए समर्थ है। यूपी राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवार के दिव्यांगजन नागरिकों को UP Viklang Pension Yojana Apply 2023 हेतु शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
UP Viklang Pension Yojana Apply

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, लिस्ट एवं UP Viklang Pension Yojana Apply 2023 से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

UP Viklang Pension Yojana के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवारों से संबंधित दिव्यांगजन इस योजना हेतु आवेदन कर सकते है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग नागरिक इस योजना हेतु आवेदन कर सकते है।

18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी विकलांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाली इस योजना हेतु आवेदन कर मिलने वाली सहायता राशि को प्राप्त कर सकते है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा लाभार्थियों को प्रत्येक माह के रूप में1000 रूपये की पेंशन राशि वितरण की जाएगी। इस योजना हेतु महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते है।

UP Viklang Pension Yojana 2023

योजना का नामउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
विभागउत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग
उद्देश्यविकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना
वर्ष2023
आवेदन की अंतिम तारीखकोई तिथि निर्धारित नहीं
लाभार्थीगरीब परिवारों से संबंधित दिव्यांगजन नागरिक
विकलांग पेंशन राशि1000 रूपये प्रति माह
योजना की शुरुआत2016
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in

यूपी विकलांग पेंशन योजना

UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत पहले लाभार्थी नागरिकों को 500 रूपये की वित्तीय राशि वितरण की जाती थी।

लेकिन योगी सरकार के द्वारा दिव्यांगजन को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए मासिक रूप में मिलने वाली पेंशन राशि को 1000 रूपये कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की वार्षिक आय रूपये 46080 रूपये है एवं शहरी क्षेत्रों में 56460 रूपये है वह योजना में आवेदन करने हेतु योग्य है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, लिस्ट, UP Viklang Pension Yojana Apply 2022

भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत अब लाभार्थियों को एक हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

भुगतान की प्रक्रिया PFMS प्रणाली ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तनांतरित की जाती है। इस प्रक्रिया के आधार पर इसका सीधा लाभ लाभार्थियों को प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

UP Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि वितरण करना जो शारीरिक रूप से विकलांग होते है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवार के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ वितरण किया जायेगा।

सरकार राज्य में उन सभी लोगो की मदद करने के लिए मासिक रूप में 1000 रूपये की राशि योजना के तहत वितरण करेगी। जिससे वह अपने जीवन में होने वाली मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो पाए।

प्रदेश में अधिकतर दिव्यांगजन नागरिक ऐसे है जो शारीरिक कमजोरी के कारण काम करने में असमर्थ है। ऐसे में इन सभी लोगो को मदद देने के लिए योगी सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।

इस योजना से मिलने वाली राशि से वह अपने लिए आजीविका के साधन जुटा सकते है। यह एक कल्याकारी योजना है जो सभी दिव्यांगजनों को सहायता पहुंचाने के लिए शुरू की गयी है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित सभी परिवार के दिव्यांगजन व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • मासिक रूप में यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों को 1000 रूपये की पेंशन राशि वितरण की जाएगी।
  • UP Viklang Pension Yojana का लाभ दृष्टिबाधित ,मूक बधिर ,मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन नागरिकों को सहायता वितरण की जाएगी।
  • ‘योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सरकार के द्वारा सीधे लाभार्थी नागरिक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जिसका सीधा लाभ लाभार्थी व्यक्ति को प्राप्त होगा।
  • मासिक रूप में वित्तीय राशि मिलने से लाभार्थी अपने लिए आजीविका के साधन जुटाने में सहायक होंगे।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता व शर्ते

यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु नागरिकों को नीचे दी गयी पात्रता को पूरा करना होगा।

  • UP Viklang Pension Yojana हेतु केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नागरिक आवेदन कर सकते है।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
  • 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन कर सकते है।
  • यदि दिव्यांगजन व्यक्ति को अन्य प्रकार की पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं है।
  • ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवेदक व्यक्ति की परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवेदक व्यक्ति की पारिवारिक आय रूपये 56460 प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है। इस आय सीमा के अंतर्गत आने वाले आवेदक ही योजना में आवेदन करने के पात्र माने जायेंगे।
  • यदि दिव्यांगजन व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है और वह उस वाहन का मालिक है तो वह योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

UP Viklang Pension Yojana आवेदन हेतु दस्तावेज

  • यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पास बुक से संबंधी विवरण
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

UP Viklang Pension Yojana 2023 Apply ऐसे करें

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • यूपी दिव्यांगजन पेंशन योजना अप्लाई करने हेतु sspy-up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के विकल्प में क्लिक करें। यूपी विकलांग पेंशन योजना
  • अब नए पेज में ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प में क्लिक करें।
  • इसके बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • अब आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण, दस्तावेज आदि दर्ज करें।
  • इसके बाद Declaration में टिक करके SUBMIT ऑप्शन में क्लिक करें।
  • इस तरह यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन स्थिति ऐसे चेक करें

  • यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन स्थिति चेक करने के लिए sspy-up.gov.in पोर्टल में जाएँ।
  • पोर्टल के होम पेज में लॉगिन के विकल्प में क्लिक करें।
  • इसके बाद लॉगिन विवरण दर्ज करके आवेदन स्थिति के विकल्प में क्लिक करें।
  • अब आवेदन स्थिति चेक करने के लिए Application Registration No दर्ज करें।
  • इसके बाद स्टेटस चेक के विकल्प में क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट ऐसे करे चेक

  • यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए sspy-up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में पेंशनर सूची के सेक्शन में जाएँ। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट
  • यहाँ आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए पेंशनर सूची (2023-24) के विकल्प में क्लिक करें।
  • अब नए पेज में अपने जनपद के ऑप्शन में क्लिक करें। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट
  • इसके बाद अगले पेज में विकासखंड के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • इसके बाद ग्राम पंचायत का चयन करें।
  • इसके बाद आपके सामने यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट से संबंधित जानकारी स्क्रीन में प्रदर्शित होगी।
  • इस तरह से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

UP Viklang Pension Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में कितने वर्ष की आयु वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते है ?

18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत मासिक रूप में कितनी पेंशन राशि दी जाएगी ?

मासिक रूप में दिव्यांगजनों को यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत मासिक रूप में 1000 रूपये की पेंशन राशि वितरण की जाएगी।

UP Viklang Pension Yojana हेतु लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते है ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु लाभार्थी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है।

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