उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हमेशा ही प्रदेश के नागरिकों तथा श्रमिकों के लिए नयी नयी प्रकार की योजनाएँ निकालती रहती है ताकि प्रदेश के गरीब वर्ग के नागरिकों को कुछ रहत मिल सके। इसी सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा शरीर से अक्षम हो रखे श्रमिकों के लिए एक योजना लायी है जिसका नाम UP अक्षमता पेंशन योजना है। उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना के अनुसार उन सभी श्रमिक नागरिको को लाभ दिया जाएगा जो किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण पूर्ण या स्थाई रूप से अक्षम हो गए हो। इस योजना का संचालन श्रम विभाग UP के द्वारा होगा तथा केवल उन्ही नागरिको को इसका लाभ दिया जाएगा जो श्रम विभाग पोर्टल में पंजीकृत होंगे।

अगर आप भी UP Aakshamta Pension Yojana में आवेदन करना चाहते हैं और आपको कही भी इस योजना से जुडी सही सही जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें। आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे की UP अक्षमता पेंशन योजना क्या है ? तथा UP अक्षमता पेंशन योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। इस योजना से जुडी हुई सभी विशेष जानकारिया जैसे इसके लाभ, पात्रता, नियम शर्तें तथा आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए इन सभी की जानकारी आज हम अपने आर्टिकल में देंगे इसलिए हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
UP Aakshamta Pension Yojana 2023
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के श्रमिकों (जो अपने शरीर से अक्षम हैं) के लिए अक्षमता पेंशन योजना 2023 की शुरुआत की गयी है, इस योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थी को धनराशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह धनराशि लगभग 1000 प्रति महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। जब किसी परिवार में किसी कमाने वाले मुखिया को किसी प्रकार की बीमारी अथवा दुर्घटना हो जाती है तो पूरा परिवार असहाय सा हो जाता है तथा कमाने का कोई भी साधन नहीं मिल पाता, इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए अक्षमता पेंशन योजना को लेकर आई है जिससे श्रमिकों के जीवन में कुछ सुधर हो सके।
इसे भी देखें :- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
UP अक्षमता पेंशन योजना के कुछ महत्वूर्ण बिंदु
योजना | UP अक्षमता पेंशन योजना 2023 |
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश अक्षमता योजना आवेदन पीडीएफ फॉर्म (UP Aakshamta Pension Yojana PDF Form) |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के अक्षम श्रमिक |
लाभ | 1000 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान करना |
विभाग | श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | किसी भी दुर्घटना/बीमारी से पीड़ित श्रमिक को भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | upbocw |
उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना का उद्देश्य
अक्षमता पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत हो रखे वो श्रमिक जो किसी बीमारी अथवा दुर्घटना से पूर्ण या स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर लाभार्थी तथा लाभार्थी के परिवार के भरण पोषण के लिए प्रति महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको सबसे पहले श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

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उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना की विशेषताएँ
- उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना के अंतर्गत 50 % या इससे अधिक स्थाई रूप से विकलांगता रखने वाले श्रमिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत ऐसे श्रमिकों को 1000 रूपये प्रति महीने की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के शुरू हो जाने से अक्षम श्रमिक मजदूरों को थोड़ी राहत मिल सकेगी।
- उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि DBT (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) की सहयता से सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
UP अक्षमता पेंशन योजना से जुडी पात्रताएं
- उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको UP का स्थाई निवासी होना जरुरी है।
- आवेदक श्रमिक विभाग में पंजीकृत होना चाहिए तथा लाभार्थी के पास श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है।
- लाभार्थी के पास स्वयं का एक बैंक अकाउंट होना भी आवश्यक है क्यूंकि सरकार के द्वारा लाभ की धनराशि सीधेतौर पर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- लाभार्थी किसी भी अन्य राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ न ले रहा तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- आवेदक के पास चिकित्सा अधिकारी से 50 % या उससे ज्यादा विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना का लाभ केवल तभी देय होगा जब पंजीकृत श्रमिक खुद अक्षम होने की स्तिथि में हो।
इसे भी देखें :- UP श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhar card)
- श्रमिक कार्ड (labor card)
- निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (disability certificate)
- बैंक अकाउंट नंबर (bank account number)
- मोबाइल नंबर (mobile number)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (passport size photo)
UP अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट upbocw पर जाना होगा।
- अब आपको पोर्टल के होम पेज पर निचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन पत्र डाउनलोड करने का विकल्प आ जाएगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करके आवेदन पत्र को डाऊनलोड कर लेना होगा।

- इस इस आवेदन पत्र को डाऊनलोड करके प्रिंट कर लेना होगा।
- प्रिंट करने के बाद आपको आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- तथा इस आवेदन पत्र में मांगी गये सभी प्रकार के दस्तावेजों को इसके साथ सलंग्न करना होगा।
- अब इसके बाद आप एक बार दुबारा से आवेदन पत्र को जाँच ले।
- अब अंत में आप इस आवेदन पत्र में अपने हस्ताक्षर करके अपने श्रम विभाग के कार्यलय, संबंधित तहसील कार्यालय या संबंधित विकासखंड अधिकारी के पास जमा कर दें।
- इस प्रकार आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
UP अक्षमता योजना आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- UP अक्षमता योजना आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको सबसे पहले UP श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको पोर्टल के होम पेज पर योजना के आवेदन स्तिथि का विकल्प दिखाई देगा।

- आपको योजना के “आवेदन की स्तिथि” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपना “योजना आवेदन संख्या” तथा “पंजीयन संख्या” को दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको अपने आवेदन की स्तिथि खुल कर सामने आ जाएगी।
UP अक्षमता पेंशन योजना से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उत्तर
UP अक्षमता पेंशन योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के श्रमिकों (जो अपने शरीर से अक्षम हैं) के लिए अक्षमता पेंशन योजना 2023 की शुरुआत की गयी है, इस योजना के अंतर्गत सरकार कुछ धनराशि की वित्तीय सहयता प्रदान करेगी। यह धनराशि लगभग 1000 प्रति महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए ?
उत्तर प्रदेश अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि दस्तावेज चाहिए।
UP अक्षमता पेंशन योजना के तहत कितने रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी ?
UP अक्षमता पेंशन योजना के तहत लगभग 1000 रूपये प्रति महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
UP अक्षमता पेंशन योजना किस विभाग के द्वारा संचालन किया जाएगा ?
UP अक्षमता पेंशन योजना को श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालन किया जाएगा।
UP अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं ?
UP अक्षमता पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा तथा इसके बाद आपको डाऊनलोड के विकल्प से एक आवेदन पत्र को डाऊनलोड करना होगा। इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र को प्रिंट कर उसमे पूछी गयी जानकारियों को भरना होगा तथा अपने दस्तावेजों को भी इस पत्र के साथ सलंग्न करना होगा। अब आपको अपने श्रम विभाग के कार्यलय, संबंधित तहसील कार्यालय या संबंधित विकासखंड अधिकारी के पास जमा करना होगा इस तरह से आपका आवेदन आसानी से हो जाएगा।