क्या उम्रकैद की सजा 14 साल होती है? | Life Imprisonment Explained | भारत में उम्रकैद की सजा कितने सालों की होती है

क्या उम्रकैद की सजा 14 साल होती है – आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको क्या उम्रकैद की सजा से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कुछ गंभीर अपराध करने पर बहुत से लोगो को उम्रकैद की सजा दी जाती है। कुछ लोगो को अपना पूरा जीवन कारावास में बिताना पड़ता है तो कुछ लोग समय से पहले रिहा हो जाते है। ऐसी स्थिति में लोगो में उम्रकैद की सजा की अवधि के विषय में भ्रम बना हुआ है। बहुत से लोगो का मानना है उम्रकैद की सजा 14 साल होती है तो कुछ लोगो का मानना है उम्रकैद की सजा 30 साल होती है।

तो आइये जानते है उम्रकैद सजा से संबंधित जानकारी को विस्तार रूप से की आखिरकार किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी व्यक्ति कितनी साझा दी जाती है।

क्या उम्रकैद की सजा 14 साल होती है?
भारत में उम्रकैद की सजा कितने सालों की होती है

क्या उम्रकैद की सजा 14 साल होती है?

क्या उम्रकैद की सजा 14 साल होती है -जानकारी के लिए बता दें भारत में अपराधियों को अपराध के अनुसार उम्र भर की कैद या अन्य दंड दिए जाते हैं। हालांकि बहुत से लोगो का कहना है उम्र कैद 14 साल या 20 साल की होती है। लेकिन ऐसा भारतीय संविधान में कही नहीं लिखा गया है। भारत में कुछ कैदियों को जिन्हें उम्रकैद की सजा दी गई होती है उन्हें 14 साल बाद रिहाई दे दी जाती है।

लेकिन क्या आप जानते है इसके पीछे क्या वजह होती है ? जानकारी के लिए बता दें उम्रकैद 14 साल की नहीं होती है। दरअसल यह एक ऐसा झूठ है जो पुरे भारत में फ़ैल चुका है। लेकिन सच यह है कि उम्रकैद अपराधी के लिए उम्र भर की सजा होती है व्यक्ति को अपनी मृत्यु होने तक जेल में ही सजा काटनी पड़ती है। लेकिन 14 साल की कैद के पीछे भी एक लॉजिक होता है।

यह भी पढ़े -: भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियां |

भारत में उम्रकैद की सजा कितने सालों की होती है ?

क्या उम्रकैद की सजा 14 साल होती है -सीआरपीसी की धारा 438 A यह कहता है कि राज्य सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह कैदियों की सजा कम कर सकती हैं। चाहे फिर सजा कैसी भी हो। कुछ महीनो की हो, कुछ सालो की हो या फिर उम्रकैद ही क्यों न हो। राज्य सरकार के पास एक व्यक्ति की सजा को कम करने की छूट पूरे तरीके से होती है।

भारतीय कानून के अंदर न्याय पालिका द्वारा सजा सुना दिए जाने पर कैदी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है और जब तक उसकी सजा खत्म नहीं हो जाती या पूरी नहीं हो जाती तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह से राज्य सरकार के पास ही होता है।

ऐसे में अगर राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति की सजा कम करने की अपील करती है तो उस अपील को सुन लिया जाता है। और जब उम्रकैद की बात होती है तो उम्रकैद 15 साल, 20 साल या 30 साल की हो सकती है। लेकिन 14 साल से कम उम्रकैद नहीं हो सकती है। यह संविधान द्वारा तय किया गया है कि राज्य सरकार यह सुनियोजित करें कि उम्रकैद पाने वाला अपराधी 14 साल से पहले रिहा न हो।

अगर 14 साल के बाद उसका चाल-चलन, किसी बिमारी या पारिवारिक मुद्दा या किसी कारण की वजह से वह वाजिब है तो राज्य सरकार उसे कभी भी रिहा कर सकती है। और कभी-भी जेल में कैदियों की ज्यादा संख्या होने की वजह से या किसी त्यौहार पर रिहा हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लोगो को यह भ्रम हो जाता है कि उम्रकैद की सजा 14 साल होती है।

14 या 20 साल में क्यों हो जाती है रिहाई ?

कई बार देखा गया है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को 14 साल या 20 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया जाता है। दरअसल सरकार तय मापदंडो पर किसी व्यक्ति की सजा कम कर सकती है। सरकारों को यह अधिकार भारतीय दंड सहिंता की धारा 55 और 57 में दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 55 कहती है, ” हर मामले में, जिसमें आजीवन का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी तरह के कारावास में लागूकर्ति कर सकेगी।

email letter

Subscribe to our Newsletter

Sarkari Yojana, Sarkari update at one place

यहाँ समुचित सरकार का मतलब वो सरकार जिसके अंतर्गत मामला आता है। जैसे – केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसी तरह धारा 57 के तहत उम्रकैद बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिने जाने की बात कही गई है।

प्रावधान

दंड प्रक्रिया सहिंता 1973 (CRPC) की धारा 433 में समुचित सरकार द्वारा दंडादेश को कम करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार को अच्छे आचरण के आधार पर अपराधी को रिहाई देने की सकती प्राप्त हैं। उम्रकैद पाने वाले लोगो को सर्कार 14 वर्ष की कारावास पूरा करने के बाद रिहा कर सकती है। यही कारण हैं कि कभी कभी उम्रकैद की सजा काट रहा व्यक्ति 14 सल या 20 साल बाढ़ रिहा हो जाता है।

उम्रकैद की सजा 2023 सम्बन्धित कुछ प्रश्न और उत्तर

उम्रकैद की सजा क्या है ?

उम्रकैद की सजा का अर्थ हैं – आजीवन कारावास में रहना यानि जिस व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है उस व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

उम्रकैद की सजा कितनी होती है ?

उम्रकैद की सजा अपराधी की अंतिम सांस तक होती है लेकिन संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राजयपाल द्वारा उम्रकैद की सजा को कम किया जा सकता है।

क्या उम्रकैद की सजा को कम किया जा सकता है ?

जी हाँ, उम्रकैद की सजा को कम किया जा सकता है।

क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल 14 साल से पहले उम्रकैद की सजा को कम कर सकते हैं ?

जी नहीं, राष्ट्रपति या राज्यपाल 14 साल से पहले उम्रकैद की सजा को कम नहीं कर सकते है।

आजीवन कारावास का मतलब क्या है ?

आजीवन कारावास का मतलब होता है अपराधी को अपनी अंतिम सांस लेने तक जेल में ही समय बिताना होगा।

इस लेख में हमने आपसे क्या उम्रकैद की सजा 14 साल होती है? और इससे सम्बंधित जानकारी साझा की हैं। अगर आपको इन जानकारियों के अलावा अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।

Leave a Comment