Teelu Rauteli Pension: तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना

ऐसे लोग जिन्होंने कृषि आपदा में अपने शरीर का कोई अंग गवा दिया और िव्यांग हो गए हो ऐसे कृषकों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने हेतु सरकार ने Teelu Rauteli Special Pension Scheme को शुरू किया है। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत प्रदेश के किसानों को आपदा में क्षतिग्रस्त हुए अंग के कारण विकलांगता की स्थिति में सरकार उन्हें पेंशन राशि का लाभ प्रदान करेगी। प्रतिमाह के रूप में पात्र किसानों को योजना के अंतर्गत 1200 रूपये की राशि वितरण की जाएगी।

Teelu Rauteli Special Pension Scheme | तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना

Teelu Rauteli Special Pension Scheme

उत्तराखंड की Teelu Rauteli Special Pension Yojana की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 में समाज कल्याण विभाग के द्वारा हुई थी। यह कृषि विकलांगों के लिए है जिनका आपदा के दौरान कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो Yojna के तहत सरकार उन सभी नागरिकों को सहायता प्रदान करेगी जो कृषि कार्य करते समय शारीरिक रूप से विकलांग हो गए है।

कृषि कार्य करते समय प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए नागरिकों को सरकार के द्वारा पेंशन का लाभ प्रदान किया जायेगा। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार आपदा में क्षतिग्रस्त हुए, लोगों को प्रति माह 1,200 रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जिससे की वह अपने जीवन का पालन-पोषण बिना किसी की सहायता से कर सके। एवं वह दैनिक जीवन में होने वाली संसाधनों की पूर्ति को पूरा करने में समर्थ हो सके।

आर्टिकल का नाम तीलू रौतेली विशेष पेंशन
योजना की शुरुआत1 अप्रैल 2014
वर्ष2024
राज्यउत्तराखंड
विभागसमाज कल्याण विभाग
उद्देश्यविकलांगो को वित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभार्थीउत्तराखंड के मूल निवासी
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का उद्देश्य

ग्रामीण लोग जो कृषि के दौरान इन आपदाओं का शिकार हो जाते है उन किसानों को शारीरिक और आर्थिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई किसान विकलांग हो जाते है जिस कारण वह अपने आर्थिक जीवन के लिए धन अर्जित करने में असमर्थ हो जाते है।

जिसके कारण उनका जीवन उनके परिवारों पर निर्भर हो जाता है। वह अपना जीवन आराम से जी सके, इसके लिए सरकार ने उनकी आर्थिक रूप से सहायता के लिए तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना घोषित की है जिससे की सभी किसान आत्मनिर्भर बन सके।

गढ़वाल में देवी की तरह पूजी जाने वाली तीलू रौतेली के सम्मान में इस योजना को उन साहसी किसानों के लिए आयोजित किया गया है जो उत्तराखंड में कृषि करके अपने और हमारे जीवन के लिए फसलों का उत्पादन करते हैं।

कृषि आपदा से संघर्ष करके जीवित रहे लेकिन उन्होंने अपने शरीर का कोई अंग गवा दिया उन सभी दिव्यांगों को वित्तीय सहायता देने के लिए, Teelu Rauteli Special Pension Scheme से प्रत्येक माह 1200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना लाभ

Teelu Rauteli Special Pension Scheme से प्राप्त होने वाले निम्न लाभ कुछ इस प्रकार से निम्नवत है।

  • उत्तराखंड राज्य के उन सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जो खेती करते समय शारीरिक रूप से अपंग हुए है।
  • दिव्यांग हुए किसानों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परिवार के किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • आवेदनकर्ता को प्रतिमाह 1200 रुपए की वित्तीय सहायता तीलू रौतेली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना में अपाहिज हो चुके कृषि भाइयों और बहनों को बैंक में ही पेंशन की राशि सरकार द्वारा जमा करा दी जाएगी।

पात्रता

  • तीलू रौतेली पेंशन योजना हेतु आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण दिव्यांग हुआ हो, जन्म से दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं होंगे।
  • वह किसान जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है केवल वही नागरिक Teelu Rauteli Special Pension Yojana आवेदन के लिए पात्र माने जायेंगे।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की दिव्यांगता स्तर 20 से 40 प्रतिशत होनी चाहिए।
  • आवेदक पहले किसी अन्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के पश्चात उन्हें तीलू रौतेली विशेष पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, 60 वर्ष की अवस्था के बाद वह वृद्धा पेंशन योजना हेतु पात्र होंगे।
  • Teelu Rauteli Special Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन के व्यक्ति के पास आवेदन करने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पेन कार्ड
  • पासबुक की फोटो कॉपी
  • उत्तराखंड का स्थाई प्रमाण पत्र
  • चार पास पोर्ट साइज़ फोटो
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र 20 से 40 प्रतिशत होनी चाहिए।
  • मोबाईल नम्बर
  • जाति प्रमाण पत्र

उत्तराखंड तीलू रौतेली पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें

Teelu Rauteli Special Pension Scheme योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ने कि आवश्यकता है :-

  • इस योजना में आवेदन करने का माध्यम ऑफलाइन है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आपके नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जाना होगा।
  • दफ्तर में जाकर आपको Teelu Rauteli Special Pension Scheme का फॉर्म मिल जायेगा।
  • फॉर्म प्राप्त करने के बाद आप फॉर्म घर ले जा सकते है।
  • अगर आपको अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में नहीं जाना है तो आप साइबर कैफ़े जाकर भी यह फॉर्म निकलवा सकते है।
  • यह फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। Teelu Rauteli Special Pension Scheme | तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
  • अब इस आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उन्हें ध्यान पूर्वक भरे।
  • अब इस फॉर्म के साथ ऊपर लिखे सभी दस्तावेज अटेच्ड कर दें।
  • अब इसे वापिस समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करे

तीलू रौतेली पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न-उत्तर

Teelu Rauteli Special Pension Scheme की शुरुआत कब हुई ?

Teelu Rauteli Special Pension Scheme की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 में हुई थी।

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में सरकार आवेदनकर्ता को कितने रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ?

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में सरकार आवेदनकर्ता को 1200 रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

Teelu Rauteli Special Pension Scheme का उद्देश्य क्या
है ?

उत्तराखंड की Teelu Rauteli Special Pension Scheme का उद्देश्य कृषि के दौरान अपाहिज हो चुके किसान महिला और पुरुष को आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना।

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लाभार्थी कौन है ?

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लाभार्थी उत्तराखंड के मूल निवासी है, जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषि हो एवं कृषि आपदा में अपाहिज हो गए हो।

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