दोस्तों जैसा की हम सभी जानते ही है उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। स्वर्ग कहलाये जाने वाला यह राज्य कई ऊंचे – ऊंचे पर्वतों और नदियों से घिरा है। यहाँ की खूबसूरती के जितने चर्चे है, उतनी ही आपदाओं की भी खबरे आती रहती है। जिसमे कई लोगो की जान चली जाती है, तो कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते है। ऐसे लोग जिन्होंने कृषि आपदा में अपने शरीर का कोई अंग गवा दिया और दिव्यांग हो गए हो ऐसे कृषि पुरूष और महिलाओ को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने हेतु सरकार ने Teelu Rauteli Special Pension Scheme को शुरू किया है।
आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में उत्तराखंड राज्य की तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी को साझा करने जा रहे है, कि इस योजना का उद्देश्य ,लाभ क्या है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

Teelu Rauteli Special Pension Scheme
उत्तराखंड की Teelu Rauteli Special Pension Yojana की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 में समाज कल्याण विभाग के द्वारा हुई थी। यह कृषि विकलांगो के लिए है जिनका आपदा के दौरान कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो Yojna के तहत सरकार उन सभी नागरिको को सहायता प्रदान करेगी जो कृषि कार्य करते समय शारीरिक रूप से विकलांग हो गए है। कृषि कार्य करते समय प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए नागरिकों को सरकार के द्वारा पेंशन का लाभ प्रदान किया जायेगा।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार आपदा में क्षतिग्रस्त हुए, लोगो को प्रति माह 1,200 रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जिससे की वह अपने जीवन का पालन-पोषण बिना किसी की सहायता से कर सके। एवं वह दैनिक जीवन में होने वाली संसाधनों की पूर्ति को पूरा करने में समर्थ हो सके।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के मुख्य बिंदु
आर्टिकल का नाम | Teelu Rauteli Special Pension Scheme | तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना |
योजना की शुरुआत | 1 अप्रैल 2014 |
वर्ष | 2023 |
राज्य | उत्तराखंड |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विकलांगो को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तराखंड के मूल निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Teelu Rauteli Special Pension Scheme motives
जैसा की हम सभी जानते है की उत्तराखंड में आपदा आना सामान्य बात है क्योकि यहाँ बहुत से बड़े-बड़े पहाड़ एवं नदिया है तथा यहाँ का मौसम भी बदलता रहता है। यहाँ पर खेत भी सीढ़ीदार होते है, इसलिए उत्तराखंड के कृषियों को पहाड़ो में होने वाले भूस्खलन के कारण हानि पहुँचती है। ग्रामीण लोग जो कृषि के दौरान इन आपदाओं का शिकार हो जाते है उन किसानो को शारीरिक और आर्थिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई किसान विकलांग हो जाते है जिस कारण वह अपने आर्थिक जीवन के लिए धन अर्जित करने में असमर्थ हो जाते है।
जिसके कारण उनका जीवन उनके परिवारों पर निर्भर हो जाता है। वह अपना जीवन आराम से जी सके, इसके लिए सरकार ने उनकी आर्थिक रूप से सहायता के लिए तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना घोषित की है जिससे की सभी किसान आत्मनिर्भर बन सके।
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तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना नाम ही क्यों ?
तीलू रौतेली गढ़वाल की वीरांगना थी, जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही युद्ध भूमि में कदम रख दिया था। इनका जन्म गढ़वाल के गुराड गांव में हुआ था, इनके पिता का नाम भूपसिंह था। वह भी सेना के एक वीर योद्धा थे तीलू रौतेली को गढ़वाल की रानी लक्ष्मी बाई कहा जाता है। इन्होने सात सालो तक अपने दुश्मनों को लगातार धूल चटाई थी। इनके पिता भाई और मंगेतर एक युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए जिसके बाद इन्होने उनकी मृत्यु का बदला बहुत ही वीरता से लिया था। दुश्मनो के क्षेत्र में अपनी जीत का परचम लहरा दिया था जिसके बाद यह केवल 22 साल की उम्र में ही स्वर्ग सिधार गई थी।
गढ़वाल में देवी की तरह पूजी जाने वाली तीलू रौतेली के सम्मान में इस योजना को उन साहसी किसानो के लिए आयोजित किया गया है जो उत्तराखंड में कृषि करके अपने और हमारे जीवन के लिए फसलों का उत्त्पादन करते थे। कृषि आपदा से संघर्ष करके जीवित रहे लेकिन उन्होंने अपने शरीर का कोई अंग गवा दिया। उन सभी दिव्यांगों को वित्तीय सहायता देने के लिए, Teelu Rauteli Special Pension Scheme से प्रत्येक माह 1200 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना लाभ
Teelu Rauteli Special Pension Scheme से प्राप्त होने वाले निम्न लाभ कुछ इस प्रकार से निम्नवत है।
- उत्तराखंड राज्य के उन सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जो खेती करते समय शारीरिक रूप से अपंग हुए है।
- दिव्यांग हुए किसानों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परिवार के किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रतिमाह 1200 रुपए की वित्तीय सहायता तीलू रौतेली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में अपाहिज हो चुके कृषि भाइयों और बहनो को बैंक में ही पेंशन की राशि सरकार द्वारा जमा करा दी जाएगी।
Teelu Rauteli Special Pension Scheme eligibility
- तीलू रौतेली पेंशन योजना हेतु आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण दिव्यांग हुआ हो, जन्म से दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं होंगे।
- वह किसान जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है केवल वही नागरिक Teelu Rauteli Special Pension Yojana आवेदन के लिए पात्र माने जायेंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदक किसान की दिव्यांगता स्तर 20 से 40 प्रतिशत होनी चाहिए।
- आवेदक पहले किसी अन्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के पश्चात उन्हें तीलू रौतेली विशेष पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, 60 वर्ष की अवस्था के बाद वह वृद्धा पेंशन योजना हेतु पात्र होंगे।
- Teelu Rauteli Special Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन के व्यक्ति के पास आवेदन करने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- पासबुक की फोटो कॉपी
- उत्तराखंड का स्थाई प्रमाण पत्र
- चार पास पोर्ट साइज़ फोटो
- विकलांगता का प्रमाण पत्र 20 से 40 प्रतिशत होनी चाहिए।
- मोबाईल नम्बर
- जाति प्रमाण पत्र
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उत्तराखंड तीलू रौतेली पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें (Teelu Rauteli Special Pension Scheme apply process)
Teelu Rauteli Special Pension Scheme योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ने कि आवश्यकता है :-
- इस योजना में आवेदन करने का माध्यम ऑफलाइन है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आपके नजदीकी समाज कल्याण विभाग में जाना होगा।
- दफ्तर में जाकर आपको Teelu Rauteli Special Pension Scheme का फॉर्म मिल जायेगा।
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद आप फॉर्म घर ले जा सकते है।
- अगर आपको अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में नहीं जाना है तो आप साइबर कैफ़े जाकर भी यह फॉर्म निकलवा सकते है।
- यह फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है।
- अब इस आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उन्हें ध्यान पूर्वक भरे।
- अब इस फॉर्म के साथ ऊपर लिखे सभी दस्तावेज अटेच्ड कर दें।
- अब इसे वापिस समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के प्रश्न और उत्तर
Teelu Rauteli Special Pension Scheme की शुरुआत कब हुई ?
Teelu Rauteli Special Pension Scheme की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 में हुई थी।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में सरकार आवेदनकर्ता को कितने रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ?
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में सरकार आवेदनकर्ता को 1200 रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Teelu Rauteli Special Pension Scheme का उद्देश्य क्या
है ?
उत्तराखंड की Teelu Rauteli Special Pension Scheme का उद्देश्य कृषि के दौरान अपाहिज हो चुके किसान महिला और पुरुष को आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लाभार्थी कौन है ?
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लाभार्थी उत्तराखंड के मूल निवासी है, जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषि हो एवं कृषि आपदा में अपाहिज हो गए हो।