राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र: आवेदन की आसान प्रक्रिया जानिए

Rajasthan Domicile Certificate: प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल निवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक राज्य में कई वर्षों से रह रहे व्यक्ति उस राज्य के मूल निवासी कहलाते है एवं वह उस राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है। ऐसे ही राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवा सकते है। क्या आप जानते है मूल निवास का उपयोग किन जगहों पर किया जाता है?

मूल निवास का उपयोग एड्रेस प्रूफ के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने और अन्य सरकारी कार्यों में भी राजस्थान नागरिकों को मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है।

Rajasthan Domicile Certificate
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1 राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र क्या है?

राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र क्या है?

Domicile Certificate

जैसा कि हमने आपको बताया है कि राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग मुख्यतः एड्रेस प्रूफ के लिए किया जाता है। आजकल मूल निवास की आवश्यकता बढ़ गई है। क्योंकि सरकारी या प्राइवेट दोनों प्रकार के कार्यों में मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है।

अगर आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और आपने अभी तक अपना राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र नहीं बनवाया है। तो जल्द ही ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड़ में आवेदन करके अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। उम्मीदवार राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट1 पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।

नागरिकों को एक बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से अब सरकार के द्वारा सभी तरह की प्रमाण पत्र सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो।

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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता

इन पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही डोमिसाइल बनवाने के लिए पात्र माना जाएगा –

  • आवेदक राजस्थान राज्य में पैदा हुआ हुआ और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो।
  • राजस्थान राज्य का कोई भी नागरिक मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक या माता-पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से मकान हो।
  • आवेदक या माता-पिता राजस्थान राज्य में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से किराये पर रह रहे हो तो इस सम्बन्ध में आवेदक को किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र में जरूरी प्रमाण-पत्र

आवेदकों को राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जोकि निम्न प्रकार है –

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • किरायानामा (किराये पर रहने वालो के लिए 10 वर्षो से निवास करने के सम्बन्ध में)

राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता

राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता कहाँ पड़ सकती है। जानिये क्या है पूरी जानकारी-

  • सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को मूल निवास की आवश्यकता होती है।
  • स्कूल या कॉलिज में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को मूल निवास की आवश्यकता पड़ती है।
  • स्कूल और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • सरकारी या प्राइवेट नौकरी दोनों में मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • सबसे मुख्य मूल निवास प्रमाण पत्र का एड्रेस प्रूफ होता है जिसकी आवश्यकता पते के सत्य प्रमाण देने के लिए होती है।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन

वे इच्छुक नागरिक जो राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र का आवेदन करना चाहते है यहाँ हम उन नागरिको के लिए मूल निवास बनवाने की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया बताने जा रहें है –

  • ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बनवाने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले अपनी तहसील में सम्पर्क करें।
  • वहां जाकर आपको मूल निवास बनवाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • उसके बाद आपको फॉर्म में सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद जरूरी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने और दस्तावेज संलग्न करने के बाद समस्त जानकारी की जाँच करें।
  • फिर आपको आवेदन पत्र अपनी तहसील में ही जमा करवा देना है।
  • इस प्रकार आपकी राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
  • लगभग 15 दिनों के भीतर आपका मूल निवास जारी कर दिया जाएगा।

मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान फॉर्म डाउनलोड करना

यहाँ हम उनके लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया उपलब्ध करा रहें है। उम्मीदवार हमारे द्वारा बतायी गई प्रक्रिया द्वारा आसानी से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है –

राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करें।
  • अब राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र pdf फॉर्मेट में खुल जायेगा।
  • यहां आपको ऊपर दिए गए डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करना होगा।
  • अब राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
  • ऐसे आपकी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन आवेदन

यहाँ हम आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बताने जा रहें है। इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है-

  • राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट2 पर जाएँ।
rajasthan-mul-niwas-praman-patra
  • होम पेज की मेन्यू में “Citizen Corner” के ऑप्शन में क्लिक करना है।
  • अब आपको “Download Forms” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए प्रपत्र के सामने दिए गए pdf के आइकॉन पर क्लिक करना होगा।
Rajasthan Domicile Certificate Online
  • अब आवेदन फॉर्म पीडीएफ खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको पीडीऍफ़ में ऊपर दिए गए डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंटआउट लेना है।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
  • अब फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी को जांच लें।
  • उसके बाद फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद अपनी तहसील में जमा करवा दें।
  • फॉर्म जमा करवाने के लगभग 15 दिन के बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
  • इस प्रकार आपकी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ?

आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन फॉर्म भरकर आसानी से राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है।

मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान से संबंधित हेल्पलाइन नंबर का है?

अगर आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र से जुडी किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो या किसी समस्या का समाधान चाहिए या शिकायत दर्ज करानी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 7891091111 पर सम्पर्क कर सकते है।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के दस्तावेजों की जरूरत होगी ?

आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे – आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, यदि लड़की शादी शुदा है तो पति का मूल निवास प्रमाण पत्र, आदि।

राजस्थान मूल निवास प्रमाणपत्र की वैद्यता क्या है ?

जानकारी के लिए बता दें राजस्थान मूल निवास प्रमाण की वैद्यता आजीवन होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र केवल एक बार बनवाया जाता है।

राजस्थान मूल निवास प्रमाणपत्र के लिए कौन अप्लाई कर सकता है ?

राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए राजस्थान राज्य का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने की दोनों प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन इस लेख में स्टेप बाय स्टेप बताई गई है।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें ?

आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट3 पर जाकर डाउनलोड कर सकते है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार इस हेल्पलाइन नंबर 7891091111 पर संपर्क कर सकते है।

इस लेख के संदर्भ:

  1. jaipur.rajasthan.gov.in ↩︎
  2. https://jaipur.rajasthan.gov.in/home/dptHome ↩︎
  3. jaipur.rajasthan.gov.in ↩︎

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