प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, PMSYM Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना जो मुख्य रूप से उन सभी नागरिकों के लिए शुरू की गयी है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था की श्रेणी में आते है। इन सभी नागरिकों की मदद करने के लिए यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

यह एक स्वैछिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 1 फ़रवरी 2021 को की गयी। PMSYM Yojana के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 3000 रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पत्नी या लाभार्थी का परिवार 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः PMSYM Yojana से जुड़ी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपनी आयु के अनुसार 55 रूपये से लेकर 200 रूपये की राशि को जमा करना होगा। परिवार पेंशन के रूप में यह योजना पारिवारिक पेंशन के रूप में केवल पति पत्नी के रूप में लागू होती है।

अपने बुढ़ापे का जीवन आराम से व्यतीत करने के लिए सभी पात्र नागरिक योजना में अपनी सुविधा के अनुसार अंशदान जमा करके 60 वर्ष के बाद निर्धारित की गयी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि प्रदान करके लाभार्थी नागरिकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की जाएगी।

सरकार के माध्यम से इस योजना में अंशदान जमा करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गयी है। यानी की 18 से 40 वर्ष की आयु तक के नागरिक योजना में आवेदन कर सकते है। असंगठित श्रमिक (UW) एवं कृषि का कार्य करने वाले सभी श्रमिक नागरिकों के लिए यह योजना शुरू की गयी है।

PMSYM Yojana 2023

योजनाप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023
वर्ष 2023
योजना की घोषणाकेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा
योजना शुरू करने की तिथि1 फ़रवरी 2021
विभागश्रम एव रोज़गार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment 
 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888
योजना के लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिक
उद्देश्ययोजना में अंशदान की गयी राशि के अनुसार
लाभप्रतिमाह 3 हजार रूपए पेंशन राशि
प्रीमियम राशि का भुगतान55 रूपए से लेकर 200 तक
पंजीकरणऑनलाइन ,ऑफलाइन
मानधन योजना आधिकारिक वेबसाइटmaandhan.in

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 के लाभार्थी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए निम्न प्रकार का कार्य करने वाले सभी नागरिक योजना में आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते है। इस योजना में मुख्य रूप से यह सभी लोग शामिल है जो निम्न रूप से यह कार्य करते है।

  • असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर काम करने वाले,
  • स्ट्रीट वेंडर
  • मिड-डे मील वर्कर
  • हेड लोडर
  • ईंट भट्ठा मजदूर
  • मोची, कूड़ा बीनने वाले
  • घरेलू कामगार
  • धोबी
  • रिक्शा चालक
  • भूमिहीन मजदूर
  • खुद के अकाउंट वर्कर
  • कृषि श्रमिक
  • निर्माण श्रमिक
  • बीड़ी श्रमिक
  • हथकरघा श्रमिक
  • चमड़ा श्रमिक
  • दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023– केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की गयी है। ऑनलाइन सेवा के माध्यम से अब सभी नागरिक पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके से योजना में अपना पंजीकरण कर सकते है।

जो पात्र नागरिक स्वयं की स्थिति में अपना पंजीकरण करने में असमर्थ है वह अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है। Ministry of Labour and Employment
Government of India
के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

अपने बुढ़ापे जीवन को आनंदमयी तरीके से यापन करने के लिए सभी पात्र नागरिक इस योजना में अपना पंजीकरण करवा कर इसका लाभ उठा सकते है।

वार्षिक रूप में यह योजना लाभार्थियों को 36 हजार रूपये पेंशन योजना का लाभ प्रदान करेगी। योजना में पंजीकृत व्यक्ति को मासिक रूप में 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक की राशि को अपनी स्थिति के अनुसार जमा करना होगा।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana का उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे नागरिकों को 60 वर्ष की अवस्था के बाद पेंशन का लाभ प्रदान करना। ताकि बुजुर्ग नागरिक योजना से मिलने वाली राशि से अपनी मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

यह योजना सभी पंजीकृत लाभार्थियों को एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में लाभ प्रदान करेगी। इस योजना में लाभार्थी नागरिकों को बीमा प्रीमियम राशि जमा करने पर 3000 रूपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

जैसे की आप सभी लोग जानते है की असंगठित क्षेत्र में कार्य वाले श्रमिक नागरिकों के बुढ़ापे जीवन में किसी भी तरह का कोई आय का साधन उपलब्ध नहीं होता है।

एक उम्र के बीत जाने के बाद वह कार्य करने में भी असमर्थ रहते है। ऐसे में इन सभी श्रमिकों को बुढ़ापे जीवन में बिना धन की चिंता किये हुए अपना जीवन यापन करने के लिए सरकार PM Shram Yogi Maandhan Yojana को लेकर आयी है।

इस योजना के जरिये अब आरामदायक जीवन व्यतीत करने का अवसर श्रमिक नागरिकों को प्राप्त होगा।

श्रम योगी मानधन योजना के लाभ

  • असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे देश के लगभग 42 करोड़ से अधिक श्रमिक नागरिकों को PMSYM Yojana 2023 से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • मासिक रूप में 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक की राशि जमा करने पर लाभार्थी नागरिकों को 3000 रूपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अपना बुढ़ापा जीवन व्यतीत करने के लिए नागरिकों को किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • वह योजना से मिलने वाली पेंशन राशि से अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है।
  • 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को इस योजना में शामिल होने का लाभ प्राप्त होगा।
  • यह श्रमिक नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • PM Shram Yogi Maandhan Yojana के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि का सीधा लाभ लाभार्थी को प्राप्त होगा क्योंकी पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
  • PMSYM Yojana 2023 के अंतर्गत लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की अवस्था के बाद पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देती है।
  • किसी कारणवश यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती तो इस पेंशन राशि का लाभ पत्नी को प्रदान किया जायेगा।

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ

  • PMSYM Yojana 2023 के तहत यदि कोई आवेदक व्यक्ति 10 वर्ष की कम अवधि के अंदर ही इस योजना में अंशदान करना छोड़ देता है तो उसे जमा की गयी कुल राशि पर केवल उसका ब्याज बचत बैंक के साथ वापस प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
  • यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 10 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि तक प्रीमियम राशि जमा करने के बाद 60 वर्ष की आयु के पहले ही योजना से बाहर निकलना चाहते है तो उनके द्वारा किये गए गए अंशदान का केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही राशि को वापस किया जायेगा। पेंशन फंड के तहत अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो।
  • नियमित तौर पर अंशदान जमा करने वाले पात्र व्यक्ति अगर किसी कारण वश मृत्यु के शिकार हो जाते है तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी के द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान किया जा सकता है।
  • इसके बाद बीमा अवधि पूर्ण होने के बाद पेंशन राशि का भुगतान पत्नी को प्राप्त होगा।
  • सब्सक्राइबर और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के पश्चात कॉपर्स को फंड में वापस जमा किया जायेगा।

Premium Amount for PMSYM Scheme 2023

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को अपनी आयु के अनुसार कुछ इस प्रकार योजना में अंशदान करना होगा।

प्रवेश आयुसेवानिवृत्ति आयुसदस्य का मासिक योगदान (रु.केंद्र सरकार का मासिक योगदान (रु.)कुल मासिक योगदान (रु.)
(1)(2)(3)(4)(5)= (3)+(4)
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

मानधन योजना हेतु पात्रता

  • असंगठित क्षेत्रों में काम करने कामगारों को PMSYM में आवेदन करने हेतु सम्मिलित किया गया है।
  • जिन श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार रूपये से अधिक है एवं वह असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे है वह आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।
  •  प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु केवल 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित कर्मकारों को आवेदन करने के लिए योग्य समझा जायेगा।
  • PM Shram Yogi Maandhan Yojana के अंतर्गत यदि आवेदक व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है तो वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक व्यक्ति का योजना के अंतर्गत जनधन बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • योजना में शामिल होने के लिए आवेदक व्यक्ति का मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
  • PMSYM Scheme 2023 के अंतर्गत यदि श्रमिक कर्मकार व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर है तो वह योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
  • आयकर व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है।
आवेदन हेतु दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पत्र व्यवहार का पता
  • पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। ऑनलाइन पंजीकरण करने से संबंधी प्रक्रिया को नीचे साझा किया गया है।

  • Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 Online Application भरने के लिए आपको की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज में Click here to apply now के विकल्प में क्लिक करें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
  • अब नए पेज में आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
  • Self Enrollment using Mobile number & OTP
  • CSC VLE using CSC connect
  • इसमें से आपको Self Enrollment using Mobile number & OTP के विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करके प्रोसीड के विकल्प में क्लिक करें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
  • इसके बाद आवेदक व्यक्ति को अपना नाम एवं ईमेल आईडी दर्ज करके generate otp के विकल्प में क्लिक करना है।
  • मोबाइल में ओटीपी प्राप्त होने के बाद ओटीपी कॉलम में OTP वेरिफाई करें।
  • इसके बाद अगले पेज में प्राप्त आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
  • अंत में आवेदन पत्र को सबमिट करें।
  • इस तरह से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

PM श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है ?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में कितने वर्ष के श्रमिक नागरिक आवेदन कर सकते है ?

असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक नागरिकों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की गयी है।

PMSYM Scheme 2023 हेतु अंशदान करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

लाभार्थी नागरिकों के लिए अंशदान करने हेतु PMSYM Scheme 2023 हेतु 55 रूपये से लेकर 200 रूपये की प्रीमियम राशि निर्धारित की गयी है। इस प्रीमियम राशि का भुगतान वह अपनी आयु के अनुसार अलग-अलग करनी होगी।

प्रीमियम अवधि पूर्ण होने के बाद श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन राशि लाभार्थी को प्रदान की जाएगी ?

श्रम योगी मानधन योजना में प्रीमियम अवधि पूर्ण होने के बाद लाभार्थी के द्वारा 60 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद 3000 रूपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए ?

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास Aadhaar card एवं IFSC के साथ बचत बैंक खाता ,जन धन खाता संख्या होनी चाहिए।

हमारे इस लेख में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को साझा किया गया है। यदि आप इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह के लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या का सामना कर रहे है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्याओं के समाधान को प्राप्त कर सकते है।

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Joint Secretary and Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour and Employment
Government of India

Helpline: 1800 267 6888, 14434
E-Mail: [email protected] | [email protected]

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