हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के हित में कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए की गई है। Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana (MMPS) के माध्यम से सरकार ऐसे सभी परिवारों को सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए सालाना 6000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी।

इसके लिए नागरिकों को योजना में इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरह योजना में आवेदन कर सकेंगे, योजना में आवेदन के लिए उन्हें इसकी किन पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसकी पूरी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए की गई है। Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana (MMPS) के माध्यम से सरकार लाभार्थी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा (एक्सीडेंटल बीमा) और पेंशन का लाभ नागरिकों को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इन्हे सालाना 6000 रूपये यानी प्रतिमाह 500 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि उन परिवारों को जारी की जाएगी जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये या इससे कम होगी, इन लाभार्थियों के खाते में यह राशि डिबिटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana (MMPS): Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा |
साल | 2023 |
योजना के लाभार्थी | राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार |
उद्देश्य | नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
वित्तीय राशि | 6000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | cm-psy.haryana.gov.in |
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए की गई है।
- Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana के माध्यम से बीपीएल श्रेणी के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सालाना 6000 रूपये की राशि प्रतिमाह 500 रूपये के रूप दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- परिवार समृद्धि योजना में वह लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होगी, उन्हें 60 वर्ष बाद हरा महीने 3000 रूपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएँगे।
- इस योजना के तहत पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम किसान मानधन योजना आदि के लाभार्थियों को योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
परिवार समृद्धि योजना की पात्रता
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने पर ही आप योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जो कुछ इस प्रकार है।
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन के लिए आवेदक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, तभी वह आवेदन के पात्र होंगे।
- वह परिवार जो कृषि क्षेत्र से संबंध रखने वाले होंगे और उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि नहीं है उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक के परिवार की आय 1 लाख 80 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana के आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिनके बिना योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
- आवेदक का आधारकार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड, पैनकार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana में आवेदन ऐसे करें
राज्य के जो नागरिक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले MMPSY की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको ऑपरेटर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आपको अपनी यूज़र आईडी भरकर Next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको पासवर्ड भरकर Sign in के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आप योजना में आवेदन के लिए Apply Scheme पर क्लिक कर दें।
- अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज आ जाएगा, यहाँ आपको अपना DO You Have a Family ID का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमे यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो YES के विकल्प पर क्लिक करें यदि नहीं है तो NO पर क्लिक कर दें।
- फैमिली आईडी होने पर आपको फैमिली आईडी भरकर आपको Search के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- सर्च पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर फैमिली आईडी खुलकर आ जाएगी, यहाँ आपको हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक, पता आदि जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो NO पर क्लिक करें, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर फॅमिली आईडी फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरकर सेव के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको बैलेंस धनराशि के ऑप्शन को सेलेक्ट करके फॉर्म को सेव कर लेना होगा।
- अब आखिर में आपको फॉर्म को प्रिंट करके अपलोड कर दें और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana देखने की प्रक्रिया
जिन नागरिकों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है, वह अपने आवेदन की स्थिति यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको नए पेज में अपना रेफ़्रेन्स नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
- जानकारी भरकर आपको आवेदन स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो नागरिक योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, वह ऑफलाइन भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में अपने सभी दस्तावेजों को लेकर जाएँ।
- यहाँ केंद्र में एजेंट द्वारा आपका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरा जाएगा।
- अब आपको एजेंट को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी बतानी होगी।
- जिसके बाद आपका परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भर जाएगा।
- इस तरह आपकी ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद आपको सीएससी से एक रेफ़्रेन्स नंबर प्राप्त हो जाएगा।
- अब इस रेफ़्रेन्स नंबर को आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना होगा, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकेंगे।
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana से सम्बंधित प्रश्न
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत 6000 रूपये की सहायता की जाएगी।
Mukhyamantri Parivar Samrishi Yojana के लिए हरियाणा के मूल निवासी, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रू से काम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।
समाज के वंचित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एवं उनके जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक पहल के अनुसार यह तैयारी की गयी है जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया के आरम्भ होने की जानकारी भी जल्द ही आपको प्रदान करवा देंगे, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।