राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना– स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत राज्य के उन सभी युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु ऋण प्रदान किया जायेगा।

जो आर्थिक स्थिति के कारण अपना व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ है। उन्हें लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी।

आज हम आपको अपने इस लेख के अंतर्गत राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें से संबंधित जानकारी को विस्तार रूप में साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना– राजस्थान सरकार के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवको की संख्या को कम करने के लिए यह योजना सम्पूर्ण राज्य भर में लागू की गयी है।

शिक्षित बेरोजगार युवक अपने हुनर के आधार पर अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते है। युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है ,ताकि युवा नागरिक स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हो सके।

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana एक महत्वपूर्ण योजना है।

प्रदेश के सभी शिक्षित बेरोजगार युवक रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत अपना स्वरोजगार शुरू करने अपने जीवन स्थिति में एक बेहतर सुधार कर सकते है।

अपना स्वरोजगार शुरू कर युवा नागरिक रोजगार के अवसर को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करते है तो राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को 5 प्रतिशत से लेकर 8 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
वर्ष2023
योजना शुरू की गयीराजस्थान सरकार के द्वारा
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
उद्देश्यस्वरोजगार को बढ़ावा देना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sso.rajasthan.gov.in
सब्सिडी दर5% से 8%

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana– का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवको की संख्या में कमी कर उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

जिससे वह भविष्य में आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बन पाए। शिक्षित बेरोजगार नागरिक अपने लिए स्वरोजगार शुरू कर प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकते है।

यदि राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र में वृशि होती है राज्य के अन्य युवा नागरिकों के लिए भी रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे।

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि आप ऋण लेने के लिए तो राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं को सब्सिडी के रूप में यह ऋण राशि प्रदान की जाएगी। ऋण राशि प्रदान करने के लिए 5 से 8 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।

ऋणदात्री संस्थाएं राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023

  • एस आई डी बी आई (S I D B I)
  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक (Private Sector Scheduled Commercial Bank)
  • नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक (Nationalized Commercial Bank)
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (Rajasthan Financial Corporation)
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
  • राजस्थान वित्त निगम।
  • सिडबी।

ऋण से जुड़ी जानकारी

  • राजस्थान सरकार के द्वारा व्यापार हेतु अधिकतम ऋण की सीमा 1 करोड़ रूपये निर्धारित की है।
  • अधिकतम रूप में 10 करोड़ रूपये तक के ऋण को योजना के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।
  • अगर बैंक ऋण पर ब्याज उक्त दर के समान है या उससे कम है तो शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।
  • 10 लाख रूपये तक के ऋण प्राप्त करने हेतु कोई सिक्योरटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख तक लोन का ब्याज का शत प्रतिशत पूर्ण भरण अनुदान के रूप में किया जायेगा।

लोन राशि अदायगी की अवधि में छूट

  • योजना के तहत ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
  • ऋण की अवधि अधिकतम 5 वर्ष से अधिक हो सकती है ऐसी स्थिति में ब्याज का अनुदान केवल 5 साल तक ही दिया जायेगा।
  • अधिकतम 6 माह की अवधि तक बैंकों द्वारा ऋणी को ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी

  • पार्टनरशिप फॉर्म्स
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
  • सोसाइटी
  • कंपनीज
  • एलएलपी फॉर्म्स
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • लघु उद्योग स्थापित करने भूमि संबंधी दस्तावेज
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

अगर आप भी राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

  • Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online Application Form भरने के लिए sso.rajasthan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में login आईडी दर्ज करें।
  • यदि आप इस पोर्टल में पंजीकृत नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के विकल्प में क्लिक करें। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • रजिस्ट्रेशन हेतु दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें। सफलता पूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना लॉगिन विवरण भरना होगा।
  • इसके बाद आपको नए पेज में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के विकल्प का चयन करना है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • अब आवेदन करने हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर आगे बढे।
  • अब आपको आवेदन हेतु फॉर्म प्राप्त होगा। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • इस फॉर्म को आपको 8 चरणों में भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में दिए गए सभी चरणों को ध्यानपूर्वक भरकर आपको अंत में अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ में अपलोड करना है। इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
  • इस तरह से आप राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकते है ?

राजस्थान राज्य के वह सभी नागरिक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकते है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते है।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में ऋण लेने हेतु अधिकतम ऋण राशि कितनी निर्धारित की गयी है ?

अधिकतम रूप में Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के अंतर्गत 10 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गयी है यानी की व्यवसाय लेने हेतु 10 करोड़ रूपये तक का ऋण लाभार्थी प्राप्त कर सकते है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के क्या लाभ है ?

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के कई सारे लाभ है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा। साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। राज्य में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे।

क्या अन्य राज्यों के नागरिक भी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन कर सकते है ?

जी नहीं केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी नागरिक ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन करने के पात्र माने जायेंगे।

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