मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के किसान नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना शुरू की गयी है। किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर 2.50 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर किया जायेगा। योगी सरकार के माध्यम से इस योजना का लाभ किसानों को देने के साथ-साथ अन्य नागरिकों को भी प्रदान किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत विकलांग होता है, तो उन्हें भी मदद के तौर पर वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा। Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana के तहत नागरिक बीमा कवर प्राप्त करके मुफ्त में अस्पतालों से अपना इलाज करवा सकते है।

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तरप्रदेश से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तरप्रदेश

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

किसानों को समय-समय पर लाभान्वित करने के लिए सरकार की द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया जाता है। इन्हीं योजनाओं में से एक मुख्य योजना सर्वहित बीमा योजना भी है। जिसमें किसान व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होने पर उन्हें बीमा कवर का लाभ प्रदान किया जाता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित किसान एवं सभी अन्य पात्र व्यक्तियों को यह योजना स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना प्रदान करने में मदद करेगी। योगी सरकार के द्वारा इस योजना में प्रदेश के 56 निजी एवं SN मेडिकल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तरप्रदेश 2022

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो या फिर वह दुर्घटना में विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

लाभार्थी नागरिकों को योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जायेगा ,जिसके जरिये वह सूचीबद्ध अस्पतालों के तहत लाभ उठा सकते है। 18 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले निम्न श्रेणी के लोग इसका लाभ उठा सकते है।

योजना का नाममुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
वर्ष2024
योजना शुरू की गयीमुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी
उद्देश्यकिसानों को आर्थिक रूप में सहायता प्रदान करना
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोग
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://balrampur.nic.in

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योजना के लाभ

  • UP Kisan Sarvhit Bima Yojana के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा या फिर दुर्घटना के कारण हुई छति के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • किसान नागरिकों को यूपी किसान सर्वहित बीमा योजना के तहत ढाई लाख रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • पंजीकरण के आधार पर लाभार्थी किसानों को योजना के अंतर्गत बीमा क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • यदि दुर्घटना में किसान की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में परिवार को बीमा लेने का लाभ मिलेगा।
  • सांप काटने की स्थिति या फिर अन्य जंगली जानवर द्वारा शारीरिक छति पहुंचाने पर भी किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी।

यूपी किसान सर्वहित बीमा योजना हेतु पात्रता

  • केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते है।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन किसान की वार्षिक आय रूपये 75 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 18 से 70 वर्ष की आयु वाले नागरिक इसके लाभ हेतु योग्य माने जायेंगे।
आवेदन के लिए दस्तावेज
  1. आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. राशन कार्ड
  5. आवासीय प्रमाण पत्र
  6. जन्म प्रमाण पत्र
  7. बैंक खाता एवं पास बुक की कॉपी
  8. विकलांग प्रमाण पत्र (विकलांग की स्थिति में)
  9. मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट
  10. परिवार रजिस्टर नकल
  11. फ़ोन नंबर
  12. पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश आवेदन ऐसे करें

CM Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • Mukhyamantri Kisan and Sarvahit Bima Yojana Uttar Pradesh Application Form भरने के लिए balrampur.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में MORE के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • यहाँ आपको SCHEME के विकल्प में क्लिक करना है।
  • अब नए पेज CM Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana में View Details के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • इसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन में आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुलकर आएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
  • इसे डाउनलोड करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करके आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें।
  • और संबंधित विभाग में अपने आवेदन फॉर्म को जमा कराएं।
  • इस तरह से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Sarvhit Bima Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश करने के लिए किसान व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए किसान व्यक्ति की वार्षिक आय रूपये 75 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दुर्घटना होने पर किसानों को कितने बीमा कवर राशि का लाभ प्राप्त होगा?

दुर्घटना होने पर या विकलांग होने की स्थिति में किसान नागरिकों को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश के माध्यम से 2.50 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक का बीमा कवर लेने का लाभ मिलेगा।

क्या मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ सभी किसान प्राप्त कर सकते है?

जी नहीं केवल आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले किसान व्यक्ति ही मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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