झारखण्ड राज्य सरकार के माध्यम से सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए झारखण्ड फसल राहत योजना (JRFRY) योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा।

यह एक फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के फसल में हुई क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करने में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) मुख्य रूप सहयोग करेगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से झारखण्ड फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
अपडेट- सुखाड़ से अप्रभावित 10 जिलों के 38 प्रखंडों में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना पूर्ववत लागू है। इन प्रखंडों के आवेदक किसानो से आवेदन प्राप्त करने हेतु के लिए झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के पोर्टल को पुनः चालु किया गया है। पोर्टल से सम्बन्धित तकनीकि सहायता के लिए [email protected] पर संपर्क करें। किसान भाई सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु किसान कॉल सेंटर नंबर 18001231136 पर संपर्क कर सकते है
Jharkhand Kisan Fasal Rahat Yojana
झारखण्ड फसल राहत योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुए फसलों में नुकसान के लिए अब किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से झारखण्ड सरकार की यह योजना भू स्वामी तथा भूमिहीन किसान दोनों को आच्छादित करेगा। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के अंतर्गत किसान नागरिकों को किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
Fasal Rahat Yojana
योजना का नाम | झारखंड फसल राहत योजना |
वर्ष | 2023 |
किस ने लांच की | झारखंड सरकार |
संबंधित विभाग | कृषि ,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड |
लाभार्थी | झारखंड राज्य के किसान नागरिक |
उद्देश्य | फसल का नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | jrfry.jharkhand.gov.in |
झारखण्ड फसल राहत योजना उद्देश्य
JRFRY का उद्देश्य निम्नलिखित है।
- Jharkhand Kisan Fasal Rahat Yojana के अंतर्गत कृषि कार्य को जारी रखने के लिए किसानों की आय को मजबूत किया जायेगा।
- कृषि कार्य हेतु वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।
- झारखण्ड फसल राहत योजना के माध्यम से अनापेक्षित प्राकृतिक आपदा एवं घटनाक्रम के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि में तीव्र विकास तथा प्रतिस्पर्धा का मार्ग योजना के अंतर्गत प्रशस्त करना।
JRFRY के लाभ एवं विशेषताएं
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल पर नुकसान होने पर झारखण्ड फसल राहत योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर झारखंड सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाएगी।
- योजना में पंजीकृत सभी किसानों को फसलों में हुए नुकसान की राशि को बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- Jharkhand Kisan Fasal Rahat Yojana के अंतर्गत किसानों की आय को सुदृढ़ बनाया जायेगा जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे।
- सरकार के द्वारा प्रदेश के किसान नागरिकों को योजना से लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ रूपये की बजट राशि योजना हेतु निर्धारित की गयी है।
- 15 दिसंबर के बाद खरीफ मौसम के लिए ख़राब हुई फसल के लिए किसी भी फसल के नुकसान के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- राज्य के जो भी किसान व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वह झारखंड फसल राहत योजना में अपना पंजीकरण कर सकते है।
Jharkhand Kisan Fasal Rahat Yojana Eligiblity
झारखंड फसल राहत योजना में आवेदन करने के लिए किसान व्यक्ति के पास नीचे दी गयी निम्न प्रकार की सभी योग्यताएं होनी चाहिए।
- लघु एवं सीमांत रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानो को योजना में शामिल किया जायेगा।
- इस योजना के लिए वह रैयत किसान पात्र है जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है एवं जो पीएम किसान पोर्टल में पंजीकृत है।
- गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति झारखंड राज्य का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए।
- योजना हेतु किसान व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान व्यक्ति के पास एक वैध आधार नंबर होना चाहिए।
- कृषक न्यूनतम रूप में 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए निबंधन कर सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत एससी ,एसटी, ओबीसी ,महिला ,पहाड़ी जनजाति ,आदिम जनजाति किसानों को कवर करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।
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JRFRY पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- किसान व्यक्ति का आधार कार्ड
- बैंक खाते से संबंधित विवरण
- फसल से संबंधी विवरण
- वोटर कार्ड
- राशन कार्ड
- किसान का घोषणा पत्र
झारखण्ड फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
- Jharkhand Kisan Fasal Rahat Yojana Online Application Form भरने के लिए jrfry.jharkhand.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में किसान पंजीकरण करें के विकल्प में क्लिक करें।
- अब अगले पेज में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना पंजीकरण फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
- जैसे –आधार कार्ड पर अंकित नाम ,आधार नंबर ,मोबाइल नंबर आदि।
- अब आपको स्क्रीन में दिए गए कैप्चा कोड संख्या को दर्ज करके घोषणा में टिक करना है।
- इसके बाद get otp के ऑप्शन में क्लिक करें।
- मोबाइल में प्राप्त ओटीपी संख्या को वेरिफाई करें।
- इस तरह से पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
झारखण्ड फसल राहत योजना पावती कैसे निकाले
राज्य के जिन किसानों के द्वारा झारखंड फसल राहत योजना में फ़ाइनल सबमिट किया गया है वह नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से पावती निकाल सकते है।
- झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना पावती निकालने के लिए jrfry.jharkhand.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट के होम पेज में पावती डाउनलोड करें के विकल्प में क्लिक करें।
- अब अगले पेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर आधार नंबर में से किसी एक विकल्प का चयन करके
- संबंधित नंबर को दर्ज करके सबमिट करें के विकल्प में क्लिक करें।
- इस तरह से आप Jharkhand Fasal Rahat Scheme Receipt को प्राप्त कर सकते है।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojna Login
- झारखंड राज्य फसल राहत योजना में किसान लॉगिन हेतु पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट के होम पेज में किसान लॉगिन करें के विकल्प में क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपको नए पेज में लॉगिन करने के लिए दो विकल्प दिखाई देंगे।
- login with password
- login with otp
- इन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें।
- अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करें।
- इस प्रकार से झारखंड राज्य फसल राहत योजना में किसान लॉगिन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना शिकायत दर्ज करें
- पोर्टल में शिकायत दर्ज करने के लिए jrfry.jharkhand.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में शिकायत दर्ज करें के विकल्प में क्लिक करें।
- अब अगले पेज में शिकायत दर्ज करने के लिए फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस फॉर्म को आपको 3 स्टेप्स के माध्यम से भरना होगा।
- step 1. Validate Mobile number
- step 2. Enter Complain Details
- step 3. Complain registered
- Validate Mobile number for grievance के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद कैप्चा दर्ज करके get otp के ऑप्शन में क्लिक करें।
- ओटीपी वेरिफाई करें।
- 2nd स्टेप्स में अब Complain Details से संबंधी जानकारी को दर्ज करें।
- इसके बाद आपको Complain registered की प्रक्रिया को पूरा करना है।
- इस प्रकार से झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
झारखण्ड फसल राहत योजना से संबंधित प्रश्न
राज्य के सभी किसान नागरिकों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों में हुई हानि के लिए यह एक फसल बीमा योजना है। जिसमें किसानों को फसल में हुए नुकसान के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
जी नहीं किसानों को फसल बीमा के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए Jharkhand Kisan Fasal Rahat Yojana सीधे तौर पर किसानों को वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान करेगी।
किसान नागरिकों को झारखण्ड फसल राहत योजना के अंतर्गत विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए अब सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए फसल क्षति का मूल्यांकन ग्राउंड टूथिंग प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।
जी नहीं झारखंड फसल राहत योजना का लाभ सभी किसानों को एक समान रूप में दिया जायेगा।