हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 | Application Form, पात्रता, दस्तावेज, आनलाइन आवेदन

आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के विषय में पूरी जानकारी देने जा रहें है। पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का लाभ नवजात शिशु को जन्म देने वाली माताओं और नवजात शिशु को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को 21000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वे इच्छुक उम्मीदवार महिलाएं जो इस योजना का लाभ लेना चाहती है वे योजना हेतु फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आ

पको बतायेंगे हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या है ? पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य क्या है ? हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें क्या है ? Pitrtva Laabh Yojana आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है ? Pitrtva Laabh Yojana आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ? हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवेदन कैसे करें ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देने जा रहें हैं। Haryana Pitrtva Laabh Yojana 2023 सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या है ?

जानकारी के लिए बता दें हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों की पत्नी और उनके होने वाले नवजात शिशु के लिए हरियाणा पितृत्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शिशु की देख-रेख एवं पालन पोषण के लिए 15000 रूपये और श्रमिक की पत्नी को पौष्टिक आहार के लिए 6000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को योजना के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करने के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवार अन्तोदय सरल पोर्टल हरियाणा पर जाकर ऑनलाइन पितृत्व लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।

Haryana Pitrtva Laabh Yojana 2023 Highlights

उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ पर हम आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 से सम्बंधित कुछ विशेष जानकारी देने जा रहें हैं। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी निम्न प्रकार है –

आर्टिकल का नामहरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन
साल2023
राज्य का नामHaryana
योजना का नामPitrtva Laabh Yojana
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhrylabour.gov.in
https://saralharyana.gov.in/

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योजना का उद्देश्य

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000/- रूपये की सहायता यानि कुल 21,000/- रूपये पितृत्व लाभ के रूप में प्रदान करना है ताकि बच्चे और माता दोनों की देखभाल अच्छे से की जाए और उन्हें खाने-पीने के लिए उनकी आवश्यकता की चीजे मिल सके। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों की पत्नी और उनके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिसकी मदद से वे अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

लाभ प्राप्त करने की शर्तें

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
  •  पितृत्व लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए तीन लड़कियों तक दिया जाता है।
  •  बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना आवश्यक है।
  •  सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव के एक वर्ष की अवधि के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
  •  पत्नी द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से मातृत्व लाभ लेने की अवस्था में पितृत्व लाभ देय नही होगा।

पात्रता

उम्मीदवार श्रमिकों को Haryana Pitrtva Laabh Yojana 2023 ऑनलाइन आवेदन करने से पहले योजना के लिए तय की गई पात्रता पूरी करनी होगी। इन पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही योजना आवेदन हेतु पात्र होंगे। जानिए क्या है हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 के लिए आवश्यक पात्रता –

  • आवेदनकर्ता श्रमिक हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • जिन श्रमिकों का श्रमिक कार्ड बना हुआ है वे योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • उम्मीदवार इस प्रकार की अन्य किसी योजना का लाभ न ले रहे हो।
  • आवेदक बच्चे का जन्म होने के एक साल के भीतर इस योजना का आवेदन कर सकते है।
आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023  का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। जिसके लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदक स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानिए क्या है ये जरूरी दस्तावेज –

  1. आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  2. मूल निवास प्रमाण पत्र
  3. आधार कार्ड
  4. पहचान पत्र
  5. बैंक पासबुक
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  8. मोबाइल नंबर

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

उम्मीदवार ध्यान दें अगर आप भी Haryana Pitrtva Laabh Yojana 2023 का लाभ लेना चाहते है और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ हम आपके लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? इसकी पूरी प्रक्रिया उपलब्ध कराने जा रहें हैं। हमारे द्वारा बतायी गयी प्रक्रिया को अपनाकर आप आसानी से योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जानिए क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया –

  • Haryana Pitrtva Laabh Yojana 2023 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/# पर जाएँ।
  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर ही आपको Register Here का विकल्प मिलेगा, उस विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
haryana pitrtva labh yojana
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवेदन ऑनलाइन
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –
Haryana Pitrtva Laabh Yojana aavedan online
Haryana Pitrtva Laabh Yojana aavedan online
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
  • उसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स भरकर लॉगिन कर लेना है।
  • उसके बाद आपको “Apply for Services” का विकल्प मिलेगा जिसमे आपको “View All Available Services” के लिंक पर क्लिक करना है।
  • आपके सामने समस्त सेवाएं एवं योजनाएं खुलकर आ जाएगी। लेकिन यहाँ आपको Paternity टाइप करके सर्च करना होगा।
  • उसके बाद “Paternity Benefit Scheme for male registered worker of HBOCWW Board पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपको अपना आधार नंबर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना होगा।
  • वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर पितृत्व योजना आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • इस प्रकार आपकी हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

सरल पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें ?

यहाँ हम आपको हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें हैं। हमारे द्वारा बतायी गई प्रक्रिया को अपनाकर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया –

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://saralharyana.gov.in/पर जाएँ।
  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको साइन इन करने के लिए फॉर्म दिखाई देगा।
  • यहाँ आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपकी सरल पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

Pitrtva Laabh Yojana 2023 सम्बंधित कुछ प्रश्न और उत्तर

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी ?

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल 21000 रूपये वित्तीय सहायता के रूप में मिलेंगे।

पितृत्व लाभ योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जैसे – आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आदि।

हेल्पलाइन नंबर

इस लेख में हमने आपसे हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन 2023 और इससे सम्बंधित अनेक जानकारी साझा की है। अगर आपकों जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे।  योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।

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