हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के पशुओं को बीमा कवर का लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के पशुपालन करने वाले नागरिकों को प्राकृतिक आपदा या हादसे में उनके जानवरों की मृत्यु होने की स्थिति में आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग पशुपालकों को होने वाली वित्तीय हानि से राहत मिल सकेगी।
इसके लिए पशुधन बीमा योजना के तह लाभार्थी पशुपालकों को इंश्योरेंश कंपनी द्वारा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह लाभ Pashudhan Bima Yojana में शामिल पशुओं जैसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट बकरी, भेड़ और सूअर आदि की मृत्यु पर ही लाभार्थियों को दिया जाएगा।

जिसके लिए आवेदक को पशुधन बीमा योजना के तहत अपने पशुओं को बीमा कवर प्रदान करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।राज्य के जो भी पशुपालक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को किस तरह पूरा कर सकेंगे, लाभार्थी नागरिकों को योजना के तहत क्या लाभ प्राप्त हो सकेगा और आवेदन के लिए उन्हें योजना की किन पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी विस्तृत जानकारी वह हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023
हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 में किया गया था। जिसके माध्यम से सरकार राज्य के पशुपालन करने वाले नागरिकों को उनके पशुओं की मृत्यु पर होने वाले नुक्सान के लिए मुआवजा प्रदान करवाती है, जिससे पशुपालन के माध्यम से अपना जीवन यापन करने वाले पशुपालकों को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योजना में आवेदक नागरिकों को 25 से 100 रूपये तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
जिसके बाद उनके पशुओं को तीन साल तक की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे यदि इन तीन साल की अवधि के दौरान उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो वह बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकेंगे। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत शामिल पशुओं के लिए सरकार द्वारा किसानों को 5000 से लेकर 88,000 रूपये तक निर्धारित की गई अलग-अलग मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
Haryana Pashudhan Bima Yojana : Details
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
आरम्भ तिथि | 29 जुलाई 2016 |
सम्बंधित विभाग | पशुपालन एवं डेयरी विभाग |
साल | 2023 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
लाभार्थी | राज्य के सभी पशुपालक |
उद्देश्य | पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु पर बीमा कवर का लाभ प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | pashudhanharyana.gov.in |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत राज्य के पशुपालन करने वाले नागरिकों को उनके पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई है।
- Pashudhan Bima Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक घर बैठे ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, भेड़, सूअर आदि के लिए पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा।
- Pashudhan Bima Yojana के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 10 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 25 से 100 रूपये का भुगतान उनके जानवरों के अनुसार करना होगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत तीन साला के लिए इंश्योरेंश कंपनी द्वारा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना के माध्यम से अब तक 3,29000 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।
- योजना के माध्यम से ऐसे पशु जिनकी मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा या हादसे में हो जाती है उन सभी को कवर किया जाएगा।
- पशुपालन करने वाले किसान जिनकी जीविका पशुपालन पर निर्भर रहती है, उन्हें योजना के तहत उनके पशुओं की मृत्यु पर होने वाले नुक्सान पर मुआवजे से राहत मिल सकेगी।
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की स्थिति में सुधार आ सकेगा।
पशुधन बीमा योजना में इन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
पशुधन बीमा योजना के तहत आवेदक पशुपालकों को जानवरों की मृत्यु यदि निर्धारित परिस्थितियों में होती है, तो ही उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो निम्नानुसार है।
- यदि जानवर की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा के कारण (बाढ़ में डूबने से, तूफ़ान, भूकंप, भूस्लखन) होती है।
- आग लगने की स्थिति में
- वाहन से टकराने के कारण भी बीमा क्लेम किया जा सकता है।
- अगर किसी पशु की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाए तो भी बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि किसी पशुपालक का पशु नदी में डूब जाए।
- किसी जानवर द्वारा शिकार के कारण
- यदि किसी जानवर की मृत्यु करंट लगने के कारण हो जाए।
पशुधन बीमा योजना हरियाणा का उद्देश्य
हरियाणा पशुधन बीमा योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उनके जानवरों को सुरक्षित बीमा प्रदान करना है। जिससे राज्य के जिन किसानों के पशुओं की मृत्यु प्राकृतिक या किसी हादसे में हो जाती है जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उन सभी पशुपालकों के जीवन यापन को बहतर बनाने व उनके पशुओं की मृत्यु के कारण नुक्सान से राहत दिलाने के लिए सरकार उन्हें उनके पशुओं के अनुसार मुआवजे की राशि प्रदान करवाती है।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग पशुपालक जिनकी आय का एक मात्र स्रोत पशुपालन पर निर्भर रहता है, उन्हें आर्थिक नुक्सान से बचाया जा सकेगा, जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरा कर सकेंगे।
Haryana पशुधन बीमा योजना की प्रीमियम राशि
योजना के अंतर्गत आवेदक पशुपालकों को उनके जानवरों के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसक बाद उनके पशुओं को तीन वर्षों तक की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा

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पशु | प्रीमियम राशि |
गाय | 100 रूपये |
भैंस | 100 रूपये |
बैल | 100 रूपये |
ऊंट | 100 रूपये |
भेड़ | 25 रूपये |
बकरी | 25 रूपये |
सूअर | 25 रूपये |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना की पात्रता
पशुधन बीमा योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता पशुपालन करने वाले होने चाहिए, जिनके पास उनके खुद के पशु होने आवश्यक है।
- योजना में गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, भेड़, सूअर आदि पशुओं का पालन करने वाले नागरिकों
- पशुधन योजना के तहत अनुसूचित जाति के नागरिकों को मुफ्त में लाभ प्राप्त हो सकेगा।
योजना के तहत मुआवजे की राशि
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदक पशुपालकों को उनके पशु की मृत्यु पर मिलने वाली बीमा राशि का भुगतान अलग-अलग तय किया है, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- भैंस के लिए – 88,000 रूपये
- गाय के लिए – 80,000 रूपये
- घोड़े के लिए – 40,000 रूपये
- भेड़ के लिए – 5,000 रूपये
- बकरी के लिए – 5,000 रूपये
- सूअर के लिए – 5,000 रूपये
Haryana Pashudhan Bima Yojana के आवश्यक दस्तावेज
पशुधन बीमा योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिनके बिना योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नही हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधारकार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैनकार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्टा साइज फोटो
हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो नागरिक योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- इसके लिए आवेदक सबसे पहले पशुपालन और डेरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आपको डाउनलोड आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पशुधन बीमा योजना का पीडीएफ खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकलवा लेना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए दस्तावेजों को अटैच करना होगा ।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भर लेने के बाद आपको फॉर्म की आखरी बार जाँच करके इसे संबंधित कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- इस तरह आपका हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पोर्टल पर फीडबैक दर्ज करने की प्रक्रिया
पोर्टल पर फीडबैक दर्ज करने के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको Feedback के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर फीडबैक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, मैसेज दर्ज करनी होगी।
- अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरकर Send के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपके फीडबैक दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
Haryana Pashudhan Bima Yojana राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से राज्य में पशुपालन करने वाले नागरिकों के पशुओं का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे यदि पशुपालक के पशु की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उन्हें होने वाले नुक्सान से राहत देने के लिए बीमा कंपनी द्वारा बीमा कवर दिया जाएगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in है।
इस योजना में लाभार्थी पशुपालकों को जानवरों की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा उनके जानवरों के अनुसार 5000 से 88000 रूपये की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत पशुओं को दिए जाने वाले बीमा कवर की अवधि तीन साल की होगी।
पशुधन बीमा योजना में राज्य के गाय, भैंस, बकरी, बैल, ऊंट, भेड़, सूअर आदि जानवरों को बीमा कवर का लाभ प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना से संबंधित जानकारी या समस्या होने पर आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर : 0172-2574663, 2574664 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया के आरम्भ होने की जानकारी भी जल्द ही आपको प्रदान करवा देंगे, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।