आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा आय प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। आप हमारे इस लेख में दी गयी जानकारी के अनुसार देख सकते है की कैसे आप Haryana Income Certificate Application Form को भर सकते है। आय प्रमाण पत्र बनाने से संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ विस्तार रूप में साझा किया गया है।

आय प्रमाण पत्र सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार केंद्रीय एवं राज्य स्तर में सभी तरह की योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यह एक क़ानूनी दस्तावेज है जिसे बनाना सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।
हरियाणा आय प्रमाण पत्र आवेदन
Haryana Income Certificate– के लिए वह सभी परिवार आवेदन कर सकते है जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते है। यह विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। यदि आप भी आय प्रमाण पत्र के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते है तो आज ही हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन कर सकते है।
आय प्रमाण पत्र क्या है ?
Income Certificate राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है। जिसमें सभी स्रोतों से किसी व्यक्ति एवं उनके परिवार की वार्षिक आय रूपये को प्रमाणित किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिक विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ एवं स्कॉलरशिप योजनाओं ,स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु नागरिक प्रस्तुत कर सकते है। आय प्रमाण पत्र जारी होने पर आप केंद्र सरकार के विभाग से संबंधित ऑथोरिटी के समक्ष आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
कई राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में Income Certificate के कार्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट ,राजस्व मंडल ,कलेक्टर ,उप मंडल मजिस्ट्रेट ,राजस्व मंडल अधिकारी या अन्य जिला प्राधिकरण को नियुक्त किये जाते है। देश के कुछ हिस्सों में इस प्रमाण पत्र को ‘ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र’ (EWS सर्टिफिकेट) के नाम से भी जाना जाता है। जिसका अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाणपत्र’ (Economically Weaker Section Certificate) है।
Income certificate application form
आर्टिकल नाम | Income certificate (आय प्रमाण पत्र) |
वर्ष | 2023 |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु नागरिकों को आय प्रमाण पत्र प्रदान करना |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | सभी तरह की सरकारी सुविधा उपलब्ध |
श्रेणी | हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र |
आधिकारिक वेबसाइट | Click here |
Income certificate form PDF | Click Here |
हरियाणा आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दस्तावेज सूची
आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हरियाणा राज्य के नागरिकों को नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- पहचान नागरिकता के सबूत के लिए निम्नलिखित में से एक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- पॉसपोर्ट
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- चालान अनुज्ञप्ति
- salary slip
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक विवरण
- निवास स्थान हेतु निम्न दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- पॉसपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है?
विभिन्न श्रेणी की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह वह महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके अंतर्गत व्यक्ति की वार्षिक आय को प्रमाणित किया जाता है। किसी परिवार व्यक्ति विशेष की इस प्रमाण पत्र में आय से संबंधित ब्योरे को स्पष्ट किया जाता है। सरकारी योजनाओं के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता निर्धारित करने के लिए आय प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र वह आवश्यक दस्तावेज है जो योजनाओं के वितरण में असमानताओं को समाप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता की केवल योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति ही आय प्रमाण पत्र के जरिये सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
आय प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ
- किसी भी शिक्षण संस्थान में शुल्क में रियायत प्राप्त करने के लिए आप हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट को प्रस्तुत कर सकते है।
- आय प्रमाण पत्र के जरिये नागरिक सरकार के द्वारा दी जाने वाली मुफ्त राशन का लाभ उठा सकते है।
- vocational colleges (व्यावसायिक महाविद्यालयों ) में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आवंटित कोटे में सीट को आय प्रमाण पत्र के तहत प्राप्त किया जा सकता है।
- Income certificate के अंतर्गत कैंसर रोगियों के लिए पेंशन,कृषि श्रमिक पेंशन,विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, टीबी रोगियों के लिए पेंशन,कुष्ठ रोगियों, एवं अन्य तरह की पेंशन प्राप्त करने के लिए आप इस दस्तावेज का उपयोग कर सकते है।
- साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधी जैसे -निशुल्क एवं कम लागत वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ ,सब्सिडी के रूप में उपलब्ध की जाने वाली दवाएं ,लड़की के जन्म के समय माताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि आदि का लाभ आय प्रमाण पत्र के जरिये उठा सकते है।
- शारीरिक रूप से अक्षम लोग आय प्रमाण पत्र के तहत कृत्रिम अंग ,साईकिल और अन्य प्रकार का आवश्यक समान सरकार के तहत प्राप्त कर सकते है।
- सरकारी फ्लैटों ,सरकारी आवास एवं शयनगृहों के हकदार होने का दावा करने के लिए आप आय प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर सकते है।
- कम आय वाले परिवारों से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृति योजनाओं का लाभ उठा सकते है।
- कम ब्याज दरों में संबंधित सरकारी नियोक्ताओं से ऋण प्राप्त कर सकते है।
- प्राकृतिक आपदाओं एवं विभिन्न तरह की त्रासदियों से पीड़ितों को आय प्रमाण पत्र के जरिये सहायता प्रदान।
- भूतपूर्व सैनिकों को आय प्रमाण पत्र के माध्यम से वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध करवाना।
हरियाणा आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
- Haryana Income Certificate online Application Form भरने के लिए saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में SIGN IN HERE के विकल्प में दी गयी जानकारी को दर्ज करके submit करें।
- यदि आप सरल हरियाणा पोर्टल में पंजीकृत नहीं है तो New user ? Register here के विकल्प में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करे।
- इसके बाद पोर्टल में लॉगिन करें।
- अब अगले पेज में menu वाले सेक्शन में online available service के विकल्प में क्लिक करें।
- इसके बाद सर्च के विकल्प में income certificate सर्च करें।
- अब आपकी स्क्रीन में इनकम सर्टिफिकेट आवेदन करने से संबंधित लिंक खुलकर आएगा।
- इस लिंक में क्लिक करने के बाद अगले पेज में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
- इसके बाद आय प्रमाण पत्र हेतु पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
- इसके बाद आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगे गए अपने सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करें।
- अब शुल्क राशि का भुगतान करें।
- भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
- इस तरह से हरियाणा आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- 15 दिन के बाद यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
Haryana Income Certificate Application Form PDF Download
- ऑफलाइन माध्यम से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए ई दिशा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- हरियाणा राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए इस पोर्टल में सभी प्रकार के फॉर्म उपलब्ध किये गए है।
- पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरें।
- इसके बाद आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करें।
- आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आपको कार्यालय में 30 रूपये की शुल्क राशि जमा करनी होगी।
- अब राजस्व विभाग में अपने आवेदन पत्र को जमा कराएं।
- आवेदन पत्र की जांच सफल होने बाद 15 दिनों के अंदर आप कार्यालय से आय प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते है।
हरियाणा आय प्रमाण पत्र एप्लीकेशन स्टेटस ऐसे चेक करें
- Haryana Income Certificate Application Status चेक करने के लिए saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में track application के विकल्प में क्लिक करें।
- एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए डिपार्टमेंट ,सर्विस ,एवं एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी दर्ज करें।
- इसके बाद Check Status के विकल्प में क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन में एप्लीकेशन से संबंधित स्टेटस दिखाई देगा।
- इस तरह से आप सरल पोर्टल के अंतर्गत आवेदन स्टेटस की जांच कर सकते है।
Haryana Income Certificate FAQ‘s
राज्य के वह सभी नागरिक आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते है।
तहसीलदार ,के माध्यम से Haryana Income Certificate को नागरिकों के लिए जारी किया जाता है।
सरकार के द्वारा निम्न आय वर्ग से संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आय प्रमाण अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। आय प्रमाण पत्र वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर व्यक्ति के वार्षिक आय के ब्यौरे को प्रस्तुत किया जाता है।
राजस्व विभाग के द्वारा जारी किये जाने वाले हरियाणा आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह निर्धारित की गयी है।
राज्य के सभी नागरिकों को घर बैठे सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध की गयी है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरह से आवेदन कर सकते है।