दोस्तों आज हम बाते करने जा रहे हैं, हरियाणा EWS यानी Economically Weaker Section प्रमाण पत्र की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी।
जिसे पहले गुजरात सरकार द्वारा अपने राज्य में लागू किया गया, जिसके बाद देश के सभी राज्यों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लागू कर दिया गया।
हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Haryana EWS Certificate) बनवाने के लिए राज्य के नागरिक किस तरह ऑनलाइन आवेदन सकेंगे। इसकी पूरी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
साथ ही साथ अगर आप हरियाणा आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जिसमे की हमने पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हरियाणा क्या है ?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा देश के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकारी नौकरियों और योजना का लाभ प्रदान करने में आरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
जिसके माध्यम से सभी राज्यों के सामान्य श्रेणी के नागरिकों को EWS सर्टिफिकेट के तहत 10% का आरक्षण दिया जाता है। हरियाणा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (Haryana EWS Certificate) की वैधता एक वर्ष को होती है।
जिसके तहत राज्य के ईडब्ल्यूएस लाभार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, नौकरी या उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अपने प्रमाण पत्र द्वारा आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

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यह लाभ राज्य वही नागरिक ले सकेंगे, जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसकी सभी पात्रताओं को पूरा करता हो, जिसमे यदि आवेदक नागरिक के परिवार की आय 8 लाख रूपये या इससे कम होती है तो ही वह EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Haryana EWS Certificate : Details
आर्टिकल | Haryana EWS Certificate |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
लाभार्थी | राज्य के सामान्य श्रेणी के कमजोर आय वर्ग नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
हरियाणा EWS सर्टिफिकेट हेतु आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक व पात्र नागरिक Haryana EWS Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले सरल पोर्टल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहाँ होम पेज पर आपको Sign In Here में अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड भरकर लॉगिन करना होगा।
- अगर आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नीचे New user ? Register here के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर आपको लॉगिन करना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको Apply For Services पर क्लिक करके View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज में आपको बहुत सी स्कीम्स की लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ आपको EWS टाइप करके सर्च करना होगा।
- अब आप नीचे Income and Asset certificate For Economically Weaker Section के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको स्वयं सहमति प्रमाण पत्र भरने के लिए डाउनलोड लिंक दिखाई देगा, यदि आपने प्रमाण पत्र भर लिया है तो Proceed to apply के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपकी स्क्रीन पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको I Have Family ID सलेक्ट करके अपनी फॅमिली आईडी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको Click here to fetch family data पर क्लिक करके डाटा फेच करना होगा।
- डाटा फेच होने के बाद आपकी स्क्रीन पर नीचे मेंबर की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ आप जिसके नाम से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर दें।
- अब आपको Send OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को भरकर वेरिफाई कर लें, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर फॉर्म आ जाएगा।
- यहाँ आवेदक की सभी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी, आप फॉर्म में दर्ज डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें।
- अब आप जिस भी वर्ष के लिए अप्लाई करना चाहते हाँ, उसके लिए Apply for the year में इसका चयन कर लें।
- अब यदि आप अपने राज्य में नौकरी पाना चाहते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, इसके बाद Assets Own By Applicant में सभी विकल्पों पर No सेलेक्ट कर दें।
- इसके बाद प्रेवेरिफिकेशन डिटेल्स भरकर आपको डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक करके दिए गए कैप्चा कोड को भरे और सबमिट पर क्लिक कर दें।
- अब आप फॉर्म में नीचे Attach Annexure के बटन पर क्लिक करके एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड कर दें।
- सारे डॉक्युमेंट्स अपलोड करने के बाद Save Annexure के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अब एप्लीकेशन का प्रीवियू खुलकर आ जाएगा यहाँ सभी जानकारी चेक करके फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आपको पावती प्राप्त हो जाएगी, जिसका प्रिंटआउट निकलवाकर आप उसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिनकी जानकारी निम्ननानुसार है।
- आवेदक का आधारकार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- स्वयं पिता का शपथ पत्र
- पटवारी या नगर पार्षद द्वारा सत्यापन
- सरपंच/वार्ड नगरपालिकाओं के पार्षद द्वारा सत्यापित फॉर्म
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
हरियाणा EWS सर्टिफिकेट की पात्रता
Haryana EWS Certificate के लिए आवेदन हेतु नागरिकों को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने वाले नागरिक ही ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो कुछ इस प्रकार है।
- EWS सर्टिफिकेट हरियाणा के लिए आवेदक नागरिक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- राज्य के नागरिक जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये या इससे कम है वह EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन के पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से कम की भूमि होनी चाहिए, यदि उनके पास इससे अधिक की भूमि है, तो वह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदक का अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज से अधिक भूखंड नहीं होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक या इससे कम आवासीय भूखंड होना चाहिए।
- आवेदक का आवासीय प्लॉट 1000 वर्ग फुट से कम होना आवश्यक है।
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए इसकी, एसटी या ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे।
हरियाणा EWS प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति की जाँच ऐसे करें
जिन नागरिकों द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया गया है, वह अपने आवेदन स्थिति की जाँच यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर कर सकेंगे।
- इसके लिए आवेदक सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको पहले यूज़र आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉगिन करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ आप View Status of Application के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आप Track Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद नए पेज पर आपको एप्लीकेशन रेफ़्रेन्स नंबर एंटर करना होगा।
- अब आप Get Data के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
EWS सर्टिफिकेट हरियाणा के लाभ
- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से नागरिकों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के सामान्य श्रेणी के कमजोर आय वर्ग नागरिक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी नौकरियों और योजनाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन पर नागरिकों को किसी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- योजना के तहत ईडब्ल्यूएस लाभार्थी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अपने प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षण प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे।
- लाभार्थी के EWS प्रमाण पत्र की वैधता एक साल तक वैध रहेगी।
- सामान्य वर्ग के कमजोर आय वर्ग नागरिकों को भी रोजगार प्राप्त करने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेगा, जिससे रोजगार प्राप्त कर उनकी स्थिति में सुधार हो पाएगा।
Haryana EWS Certificate FAQ’s
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का आवेदन ऑनलाइन करने के लिए आपको सरल हरियाणा के पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पंजीकरण करना होगा उसके बाद लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। जिसकी जानकारी हमनें इस आर्टिकल में दी है।
सरल हरियाणा का ऑफिसियल पोर्टल सरल हरियाणा saralharyana.gov.in है।
EWS Certificate बनाने के लिए वो लोग पात्र होते हैं जो सामान्य श्रेणी के कमजोर आय वर्ग नागरिक होते हैं।
EWS सर्टिफिकेट से नागरिकों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है, सरकारी भर्तियों में आरक्षण मिलता है, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भी एडमिशन के समय पर कुछ शीट आरक्षित रहती है। इसकी वैधता 1 साल तक रहती है।