दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गयी इस योजना को हरियाणा दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है।
यह स्कीम प्रदेश वासियों को वित्तीय सेवा प्रदान करने में सहायता करेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत शामिल है। यानी की जो अंत्योदय परिवार है वह योजना का लाभ उठा सकते है।
अंत्योदय परिवार में जिन व्यक्ति की मृत्यु या फिर जो स्थाई रूप से किसी दुर्घटना से विकलांग हुए है ऐसी स्थिति में उन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा।
योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अनुदान की राशि मृतक व्यक्ति या दुर्घटना वश विकलांग हुए व्यक्ति की आयु के आधार पर राशि निर्धारित करके प्रदान करेगी।

हरियाणा दयालु योजना
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के अंत्योदय परिवारों की वित्तीय सहायता करने के लिए 16 मार्च 2023 में हरियाणा दयालु योजना संचालित कि है।
योजना के तहत अंत्योदय परिवार को योजना का पात्र माना जायेगा अर्थात ऐसे परिवार जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या वह स्थाई रूप से विकलांग हो गए हो तो उनकी आर्थिक सहायता राज्य सरकार करेगी।
योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र परिवार को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपयों तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। Haryana Dayalu Yojana के तहत 5 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक के नागरिक योजना का लाभ उठा सकते है।
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे हरियाणा अंत्योदय परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
स्कीम में दी जाने वाली अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थी आवेदक के बैंक ट्रांसफर किये जायेंगे।

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दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु
योजना | हरियाणा दयालु योजना |
शुरुआत किसके द्वारा की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आयु | 5 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य |
वित्तीय सहायता | 5 लाख रूपए तक की |
दयालु योजना हरियाणा का उद्देश्य
राज्य सरकार के अंतर्गत अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या वह व्यक्ति स्थाई रूप से विकलांग हो गया है तो ऐसी स्थिति में उन्हें आर्थिक राशि का लाभ दिया जायेगा।
ताकि परिवार में किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े और वह आर्थिक तौर से मजबूत एवं सशक्त बन सके।
स्कीम के लाभ
स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार मृतक के परिवार को आर्थिक रूप से राहत पहुंचने का प्रयास कर रही है। जो की इस प्रकार से दी जाएगी।
क्रम अनुसार | लाभार्थी की आयु | आर्थिक सहायता |
1. | 5 वर्ष से 12 वर्ष तक | 1 लाख रुपए |
2. | 12 वर्ष से 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपए |
3. | 18 वर्ष से 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपए |
4. | 25 वर्ष से 40 वर्ष तक | 5 लाख रुपए |
5. | 40 वर्ष से 60 वर्ष तक | 2 लाख रुपए |

हरियाणा दयालु योजना के पात्रताए
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गई है।
- योजना का पात्र बनने के लिए मृतक या विकलांग के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- स्कीम के तहत लाभार्थी की आयु न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
- उम्मीदवार के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर होना आवश्यक है।
- स्कीम के अंतर्गत आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए मृत्यु या दुर्घटना के 3 महीने के भीतर ही क्लेम करना होगा।
- सरकारी आर्थिक मदद की राशि मृतक के परिवार के मुखिया के बैंक खाते में डिपॉजिट की जाएगी।
- योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में 60 वर्ष से कम आयु के सदस्य के खाते में PPP आवेदन की राशि जमा की जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है, तो उस स्थिति में उसे आवेदन की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्कीम के तहत दर्शाये गए सभी दस्तावेज आवश्यक है।
योजना की आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत होगी दस्तावेज कुछ इस प्रकार से निम्नवत है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाते की डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विकलांगता प्रमाण पत्र
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
सभी दस्तावेजों को जमा करने के पश्चात आप योजना म आवेदन कर सकते है। जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे निम्नलिखित है :-
- सर्वप्रथम Haryana Dayalu Yojana की आधिकारिक वेबसाइट (finhry.gov.in) को ओपन कीजिये।
- अब आपके सामने योजना के होम पेज पर “apply scheme” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज पर “Parivar Pehchan Patra (PPP)/ परिवार पहचान पत्र संख्या” दर्ज करना है।
- उसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा उसे मांगे गए स्थान पर दर्ज कर दीजिये।
- अब अगले पेज पर आपके सामने हरियाणा दयालु योजना योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर दर्ज करने के बाद ऊपर दिए गए दस्तावेज अपलोड कर दीजिये।
- सबमिट के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा दयालु योजना से संबधित प्रश्न एवं उत्तर
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजनाका उद्देश्य क्या है ?
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना राज्य के अंत्योदय परिवारों की आर्थिक सहायता करना।
योजना के तहत राज्य के उम्मीदवार परिवार को कितनी रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी ?
योजना के तहत राज्य के उम्मीदवार परिवार को 1 लाख से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है।
स्कीम को किसके द्वारा और कब लागू किया गया था ?
स्कीम को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 16 मार्च 2023 में लागू किया गया था।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट (finhry.gov.in) है।
हेल्पलाइन नंबर:- 0172-5117312
इस योजना के माध्यम से हमने आपके साथ हरियाणा राज्य की दयालु योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको इस जानकारी के आलावा कोई अन्य जानकारी जाननी है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जरूर देगी।