हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय में वृद्धि के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन कर उन्हें कृषि में होने वाले नुक्सान से राहत दिलाने का प्रयास किया जाता है, ऐसी ही एक योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा 30 सितंबर 2017 में हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के नाम से राज्य के किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए की गई थी।
Haryana Bhavantar Bharpai Yojana के माध्यम से सरकार राज्य के किसानों मंडी में उनके द्वारा उत्पादन किए गए फलों और सब्जी की कीमत पर सही दाम न मिलने पर होने वाले नुक्सान की भरपाई करेगी, जिसके लिए योजना का लाभ किसानों को देने हेतु सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है।

इस पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर किसान भावांतर भरपाई योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के जिन किसानों द्वारा हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है वह योजना में घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। योजना में आवेदक किसानों को सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किया जाएगा, आवेदन के लिए उन्हें इसकी किन पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2023
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को उनकी उत्पादन फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए की गई है, जिसके माध्यम से आवेदक किसानों को सरकार द्वारा मंडी में उत्पादन फल और सब्जियों को बेचने पर कम कीमत मिलने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भरपाई की जाएगी। आवेदक किसानों को Haryana Bhavantar Bharpai Yojana के तहत सरकार उक्त चार फसलों पर 48,000 रूपये से 56,000 रूपये प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित की जाएगी, योजना के अंतर्गत आवेदक किसानों को दी जाने वाली भुगतान राशि भरपाई हेतु सरकार द्वारा उनके बैंक खातों में आवेदन के 15 दिन के भीतर ट्रांसफर की जाएगी।
जिससे राज्य के बहुत से किसान जिन्हे कई बार अपनी फसलों के बेहतर उत्पादन के बाद भी मंडी में सही कीमत नहीं मिल पाती, उन्हें उनकी फसलों की सही कीमत प्राप्त हो सकेगी और इससे होने वाले नुक्सान से किसानों को बचाया जा सकेगा।
Haryana Bhavantar Bharpai Yojana 2023: Details
योजना का नाम | हरियाणा भावांतर भरपाई योजना |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | कृषि विभाग, हरियाणा सरकार |
साल | 2023 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों को उनके उत्पादन फसलों का सही मूल्य प्रदान करवाना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | hortharyana.gov.in |
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के लाभ
भावांतर भरपाई योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को दिए जाने वाले लाभ निम्नानुसार है।
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को उनके फसलों के उत्पादन का सही मूल्य प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की गई है।
- योजना के माध्यम से आवेदक जिन किसानों को उनके फल और सब्जियों का सही कीमत प्राप्त नहीं होगी उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
- भवान्तर भरपाई योजना के तहत आवेदक किसानों को उक्त चार फसलों फसलों पर 48,000 रूपये से 56,000 रूपये प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित की जाएगी।
- आवेदक किसानों को योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि आवेदन के 15 दिनों के भीतर ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसानों को निर्धारित अवधि के अंतर्गत आवेदन करने पर योजना के तहत मंडी में बिकने वाली फसल के नुकसान की भरपाई के लिए लाभ दिया जाएगा।
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में बाजरे की फसल के लिए एमएसपी 2250 रूपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जिसमे 25 फीसदी उपज की खरीद सरकारी एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी भूमि मालिक और किराए के किश्तकार दोनों प्राप्त कर सकेंगे।
- हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों के विक्रय पर हुए नुक्सान से राहत मिल सकेगी और उन्हें किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा।
योजना में तय किए गए विभिन्न फसलों के मूल्य
योजना में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के मूल्य तय किए गए हैं, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
फसल के नाम | संरक्षित मूल्य | निर्धारित उत्पादन |
आलू | 500 | 120 |
फूलगोभी | 750 | 100 |
प्याज | 650 | 100 |
टमाटर | 500 | 140 |
गाजर | 700 | 100 |
मटर | 1100 | 50 |
भिंडी | 1050 | 70 |
अमरुद | 1300 | 70 |
किन्नू | 1100 | 104 |
भावांतर भरपाई योजना पंजीकरण समय की अवधि
फसल का नाम | पंजीकरण अवधि | सत्यापन अवधि | सत्यापन इत्यादि के विरुद्ध अपील अवधि | बिक्री अवधि | |
आरम्भ तारीख | समापन तारीख | तक | तक | दौरान | |
सब्जियाँ | |||||
आलू | 15 सितंबर | 31 अक्टूबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 1 दिसंबर – 31 मार्च |
प्याज | 15 दिसंबर | 15 फरवरी | 15 मार्च | 25 मार्च | 1 अप्रैल – 31 मई |
टमाटर | 15 दिसंबर | 15 फरवरी | 15 मार्च | 25 मार्च | 1 अप्रैल – 15 जून |
फूलगोभी | 15 सितंबर | 31 अक्टूबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 1 दिसंबर – 31 मार्च |
गाजर | 1 अक्टूबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 31 दिसंबर | 1 दिसंबर – 28 फरवरी |
मटर | 1 अक्टूबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 31 दिसंबर | 1 दिसंबर – 28 फरवरी |
शिमला मिर्च | 10 फरवरी | 15 मार्च | 31 मार्च | 15 अप्रैल | 15 अप्रैल – 30 जून |
बैंगन | 10 फरवरी | 15 मार्च | 31 मार्च | 15 अप्रैल | 15 अप्रैल – 30 जून |
भिंडी | 1 फरवरी | 31 मार्च | 31 मार्च | 15 अप्रैल | 15 अप्रैल – 30 जून |
मिर्च | 1 फरवरी | 31 मार्च | 31 मार्च | 15 अप्रैल | 15 अप्रैल – 30 जून |
लौंकी | 1 फरवरी | 31 मार्च | 31 मार्च | 15 अप्रैल | 15 अप्रैल – 30 जून |
करेला | 1 फरवरी | 31 मार्च | 31 मार्च | 15 अप्रैल | 15 अप्रैल – 30 जून |
हल्दी | 1 जून | 31 जुलाई | 15 अगस्त | 15 अगस्त | 1 अप्रैल – 30 अप्रैल |
पत्ता गोभी | 1 अक्टूबर | 30 नवंबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 1 दिसंबर – 31 मार्च |
लहसुन | 1 अक्टूबर | 30 नवंबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 1 अप्रैल – 15 मई |
मूली | 1 अक्टूबर | 30 नवंबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 1 दिसंबर – 31 मार्च |
फल | |||||
अमरूद | 15 अप्रैल | 15 मई | 15 जून | 30 जून | 1 जुलाई – 31 अगस्त |
आम | 1 मार्च | 15 मई | 15 मई | 31 मई | 15 जून – 31 अगस्त |
किन्नू | 1 सितंबर | 30 नवंबर | 15 दिसंबर | 31 दिसंबर | 1 दिसंबर – 28 फरवरी |
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की पात्रता
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने वाले नागरिक ही आवेदन के पात्र होंगे, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- भावांतर भरपाई योजना में आवेदन के लिए आवेदक को किसी तरह के शुल्क का भुगतान की आवश्यकता नही होगी।
- इस योजना में आवेदन हेतु आवेदक को निर्धारित पंजीकरण अवधि तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना का उदेश्य
राज्य सरकार द्वारा हरियाणा भावांतर भरपाई योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य प्रदान कर लाभान्वित करना है। इससे राज्य के उन सभी किसानों को फायदा हो सकेगा, जिन्हे कृषि उपज के समय मंडियों में अपनी फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन्हें काफी नुक्सान झेलना पड़ता है, इससे बहुत से किसान जो खेती के लिए बैंकों से या बहार से ऋण लेते हैं वह उसे पूरा नई कर पाते, जिससे वह आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं।
ऐसे सभी किसानों की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत फसलों की भरपाई के लिए सरकार द्वारा सही कीमत प्रदान करवाई जाती है, जिससे किसानों को होने वाले नुक्सान से राहत मिल सकेगा और उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।
Haryana Bhavantar Bharpai Yojana के आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिनके बिना योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
आवेदक का आधारकार्ड | भूमि के विवरण संबंधित दस्तावेज |
पहचान पत्र | निवास प्रमाण पत्र |
परिवार का आय प्रमाण पत्र | पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
कृषक होने का प्रमाण पत्र | मोबाइल नंबर |
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
हरियाणा भावंतर भरपाई योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को योजना में पंजीकरण करना आवश्यक हैं, जिसके बाद ही उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको बागवानी में अनुदान व अन्य सेवाओं हेतु यहाँ क्लिक करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज में आपको हरियाणा भावांतर भरपाई योजना का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका राज्य, जिला, ब्लॉक, गाँव, किसान का विवरण, भूमि और बैंक का विवरण दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड कर देना होगा।
- अब आखरी बार फॉर्म की पूरी तरह जाँच करके आपको Save के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पोर्टल पर किसान विवरण देखने की प्रक्रिया
किसान विवरण देखने के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको किसानों का विवरण देखने से संबंधित विवरण दिखाई देगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज आ जाएगा, यहाँ आपको किसान विवरण खोजने के लिए किसान क्रमांक, मोबाइल नंबर और आधार नंबर के आधार पर पंजीकरण विवरण देखने के लिए किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।
- अब नंबर को दर्ज करके आपको Go के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर किसान विवरण संबंधित जानकारी खुलकर आ जाएगी।
- इस तरह आपके किसान विवरण देखने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
Haryana Bhavantar Bharpai Yojana हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के उत्पाद की सही कीमत प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है, जिसका लाभ राज्य के सभी किसान योजना में निर्धारित अवधि से पहले आवेदन कर उठा सकेंगे।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://hortharyana.gov.in/ है।
भावांतर भरपाई योजना में आवेदक किसानों को उनके फल और सब्जियों के उत्पादन को मंडी में बेचने पर यदि कम कीमत प्राप्त होती है, तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर तय किए गए मूल्य पर किसानों को नुक्सान की भरपाई की जाएगी।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी गई है, जिसे पढ़कर आप योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया के आरम्भ होने की जानकारी भी जल्द ही आपको प्रदान करवा देंगे, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।