Gujarat Vidhva Sahay Yojana: Ganga Swarupa Yojana Registration Form, Eligibility

Gujarat Vidhva Sahay Yojana का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की उन महिलाओं को वित्तीय सहायता देना हैं जिन्होंने किसी कारणवश अपने पतियों को खो दिया हैं।

योजना के द्वारा लगभग 3 लाख विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान होने की उम्मीद हैं। योजना के द्वारा राज्य के बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक दोनों समुदाय की विधवा महिलाओं को दिया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजना को शुरू करके 33 जनपदों की महिलाओं को सहायता पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana: Ganga Swarupa Yojana Registration Form, Eligibility
Gujarat Vidhva Sahay Yojana: Ganga Swarupa Yojana Registration Form, Eligibility

जब Gujarat Vidhva Sahay Yojana को शुरू किया गया था तो इसका बजट 1.64 लाख रुपए निर्धारित किया गया था परन्तु आवदेकों की संख्या बलको देखते हुए इसमें वृद्धि करके 3.70 लाख रुपए तक किया गया हैं।

योजना के बजट में वृद्धि करने का मुख्य कारण लाभ को अधिक से अधिक परिवारों तक पहुँचाने का रहा हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय राशि मिलने से महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि मिलेगी।

योजना के आरम्भ में प्रत्येक महिला को 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी जिसको बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया हैं।

चूँकि राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं का कल्याण करना हैं अतः योजना के अंतर्गत दी जाने वाली रही सीधे ट्रांसफर मोड में उनके बैंक खातों में पहुंचाई जायगी।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana Highlights

योजना का नामगुजरात विधवा सहाय योजना (गुजरात गंगा स्वरूप योजना)
भाषागुजराती
कार्यान्वकगुजरात सरकार
आवेदन का तरीकाऑफलाइन
योजना का लाभ1250 रुपए मासिक भत्ता
आधिकारिक वेबसाइटhttp://gujaratindia.gov.in
Gujarat Vidhva Sahay Yojana

Gujarat Vidhva Sahay Yojana के मुख्य बिंदु

  • योजना को गंगा स्वरुप योजना के नाम से भी जाना जाता हैं
  • आवदेन करने वाले उमीदवारों के प्रपत्र का निपटान करने की समय सीमा 90 दिन हैं
  • आवेदन करने के समय प्रपत्र के साथ 30 रुपए की शुल्क राशि अदा करनी होगी
  • गुजरात विधवा सहाय योजना के लिए राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रम (NSAP) के पोर्टल को शुरू किया गया हैं
  • योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किये जाएगी
  • पेंशन की धनराशि को सीधे बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के 33 जनपदों की लगभग 3.70 लाख विधवा महिलाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद हैं
  • पेंशन की धनराशि को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
  • धनराशि को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पोर्टल भी लॉन्च किया हैं
  • राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय के मानदंड को दुगना किया हैं
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय का मानदंड 1,00,000 रुपए रखा हैं यद्यपि शहरी क्षेत्रों के लिए यह राशि 1,50,000 रुपए हैं
  • योजना का विस्तार करते हुए लाभार्थियों की संख्या को 1.64 लाख से बढ़ाकर 3.70 लाख कर दी हैं

गुजरात विधवा सहाय योजना का उद्देश्य

योजना को तैयार करने में सरकार का मूल उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली महिलाओं की आर्थिक सहायता करना हैं जो कि अपने पति की मृत्यु के कारण से जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

योजना से मिलने वाली धनराशि से उन महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। ऐसा देखा जाता हैं कि पति की मृत्यु के बाद पूरा परिवार आर्थिक बोझ से दब जाता हैं जिससे परिवार के सदस्यों का भविष्य भी अस्थिर होने लगता हैं।

योजना के माध्यम से परिवारों को आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही साथ ही सरकारी नौकरी करने के अवसर भी प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। आसान एवं कम शब्दों में कहा जाए तो “महिला सशक्तिकरण की ओर कदम” ही इस योजना का उदघोष हैं।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana के लिए पात्रता

यदि कोई परिवार एवं महिला विधवा सहाय योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभार्थी बनाना चाहते हो तो उन्हें योजना के लिए जरुरी पात्रताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। योजना में आवदेन करने के लिए पात्रताएँ निम्न हैं –

  • आवदेक को गुजरात राज्य का नागरिक होना हैं
  • आवेदक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से सम्बंधित हो
  • उमीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष हो
  • सिर्फ विधवा उमीदवार ही आवदेन कर सकते हैं
  • आवेदक समाज के EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) से सम्बंधित हो
  • आवदेक को अपना वार्षिक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
  • ग्रामीण क्षेत्र के उमीदवार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए या कम आय होनी चाहिए
  • शहरी क्षेत्र के आवदेक के लिए वार्षिक आय की सीमा 1,50,000 रुपए रखी गई हैं
  • यदि कोई विधवा महिला शादी करती हैं तो वह योजना के लिए अपात्र हो जायगी

योजना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र

  • गुजरात राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र (परिशिष्ट 2/3 के अनुसार)
  • आय प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 2/3 के अनुसार)
  • पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 2/3 के अनुसार) जैसे – श्मशान की रशीद, अंतिम संस्कार की पावती, हॉस्पिटल की रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (यदि किया हो तो), ग्राम अथवा स्थानीय प्राधिकरण प्रमाण पत्र, एफआईआर/पीआईआर रिपोर्ट (यदि की गई हो तो)
  • आवदेक की फोटो के साथ कोई राजकीय पहचान पत्र जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • दसवीं प्रमाण पत्र
    • स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र
    • सरकार द्वारा जारी कोई आईडी जिसमें आयु अंकित हो
    • यदि आवेदक के पास ऊपर बताए गए प्रमाण पत्र में से कोई नहीं हो तो सरकारी/सिविल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं
  • मृत पति के वारिसों की वंशावली का विवरण
  • 18 से 20 वर्ष को आयु के आवेदकों को एक वर्ष के अंतराल में किसी भी सरकारी अनुमोदित व्यापार प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए तलातीश्री से सम्मुख होकर पत्र लेना चाहिए
  • दूसरी शादी का प्रमाण पत्र (प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में तलातीश्री की उपस्थिति में दिखाया जाता हैं)
  • आवदेक को पहचान करने के लिए शरीर पर कोई “पहचान निशानी” दिखानी होगी

गुजरात विधवा सहाय योजना के लिए आवेदन प्रपत्र

योजना के लिए आवेदन करने का माध्यम सिर्फ ऑफलाइन ही रखा गया हैं। आवदेन प्रपत्र को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से पीडीऍफ़ रूप में डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना होगा। आवेदन प्रपत्र पाने और सही प्रकार से भरने की पूर्ण विधि निम्न बिंदुओं से समझी जा सकती हैं –

  • सर्वप्रथम लाभार्थी को गुजरात की आधिकारिक वेबसाइट https://bharuch.gujarat.gov.in/home को ओपन करना होगा।
  • वेबसाइट के मुख्य पेज के ई-नागरिक विकल्प में “जन सेवा केंद्र” विकल्प को चुनना हैंgujraat vidhva sahay yojna - chooing e-citizen option on home menu
  • आपको एक नई विंडो में पेज मिलेगा जिसमे “सामाजिक सुरक्षा” विकल्प को चुन लेंgujraat vidhva sahay yojna - chooing samazik suraksha option
  • आपको अपने स्क्रीन पर “विधवा से मदद मिलने की बात” विकल्प को चुनना हैंchoosing vidhva madad option under samazik suraksha
  • आपको नई विंडो में ऊपर की ओर आवदेन फॉर्म डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा इसे चुनलें gujraat vidhva sahay yojna - chooing aplication form option
  • आपको अपने स्क्रीन पर पीडीऍफ़ रूप में आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा जो कि गुजराती भाषा में होगा
  • आवदेन फॉर्म को प्रिंट के विकल्प से प्रिंट आउट लेना हैं
  • लेख में बताए गए प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें
  • यदि आवदेक प्रपत्र में वर्णित किसी प्रश्न के लिए “नहीं” उत्तर चुनता हैं तो शपथ पत्र सम्बंधित कार्यालय से जारी किया जाना चाहिए (“क्या आपके पास जाति/वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र है”)
  • यदि आवदेक प्रपत्र में वर्णित प्रश्न का उत्तर “हाँ” चुनता हैं तो सीधे ही फॉर्म जमा करने कार्यालय में जाए (“क्या आपके पास जाति/वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र है”)
  • अब यदि प्रपत्र में उल्लेखित प्रश्न के लिए “Yes” विकल्प चुनते हैं “क्या फॉर्म में जावब पंच की आवश्यकता हैं” तो इससे सम्बंधित कार्यालय में सत्यापन के लिए दो व्यक्तियों को ले कर जाये
  • यदि आवदेक प्रपत्र में उल्लेखित प्रश्न के लिए “NO” विकल्प चुनता हैं “क्या फॉर्म में जावब पंच की आवश्यकता हैं” तो फॉर्म को सीधे ही सम्बंधित कार्यालय में जमा कर आए
  • पूर्णतया आवेदन प्रपत्र भर कर कार्यालय में जमा करे
  • आवेदकों द्वारा जमा किये प्रपत्र के विवरण और संलग्नित प्रमाणपत्र अधिकारियों द्वारा सत्यापित किये जायगे
  • यदि आवदेक का प्रपत्र स्वीकृत हो गया हो तो अनुमोदित प्रमाण पत्र एकत्र करें

Gujarat Vidhva Sahay Yojana से सम्बंधित प्रश्न

यदि गुजरात विधवा सहाय योजना का लाभ लेने वाली कोई लाभार्थी शादी कर ले तो क्या योजना का लाभ मिलता रहेगा?

नहीं मिलेगा, चूँकि यह योजना विधवा महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए हैं अतः शादी हो जाने की स्थिति में योजना का लाभ रुक जायेगा।

Gujarat Vidhva Sahay Yojana का लाभार्थी बनने के लिए आवेदक की वार्षिक आय कितनी होने चाहिए?

Gujarat Vidhva Sahay Yojana के अंतर्गत यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हैं तो वार्षिक आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो और यदि आवदेक शहरी क्षेत्र का वासी हो तो आय 1.50 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए

Gujarat Vidhva Sahay Yojana के लिए आवदेक महिला की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?

Gujarat Vidhva Sahay Yojana के अंतर्गत लाभार्थी बनने के लिए आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए

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