eMandi UP : ई मंडी उत्तर प्रदेश, emandi.up.gov.in Portal लॉगिन, लाइसेंस अप्लाईeMandi UP

यूपी सरकार के माध्यम से राज्य के किसान एवं व्यपारियों को लाभान्वित करने के लिए सिंगल (eMandi UP) ई मंडी विंडो पोर्टल को विकसित किया गया है। इस पोर्टल की मदद से अब किसानों को मंडी से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएँ ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी।

मंडी से संबंधित सेवाओं को अब डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए योगी सरकार के द्वारा किसानों एवं व्यपारियों के हित के लिए यह एक विशेष पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया एक महत्वपूर्ण पोर्टल है। emandi.up.gov.in Portal के तहत अब लाभार्थी नागरिक घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा सकते है।

eMandi UP

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से eMandi UP: ई मंडी उत्तर प्रदेश, emandi.up.gov.in Portal लॉगिन, लाइसेंस अप्लाई से संबंधित जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः इस पोर्टल से जुड़ी सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

eMandi UP क्या है ?

ई मंडी उत्तर प्रदेशeMandi UP को लेकर शाशन की प्राथमिकता है की किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए सभी अनाज एवं सब्जी मंडियों को ई-मंडी बनाना।

eMandi का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था को बनाना है जिसमें मंडी की प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का अधिकतम प्रयोग एवं मानवीय हस्तक्षेप को न्यून करते हुए मंडी द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाली सेवाओं को डिजिटल प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों एवं व्यपारियों के समक्ष उपलब्ध करवाया जाए।

eMandi UP: ई मंडी उत्तर प्रदेश

eMandi UP एक वेब बेस्ड पोर्टल है जिसमें मंडी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स के लिए उनके मॉड्यूल है। स्टेक होल्डर्स के कार्य को करने के लिए लॉगिन बनाये गए है। इस प्रक्रिया के अनुसार वह ऑनलाइन रूप में अपने कार्यों को सम्पादित करने में सक्षम होंगे।

किसानो की सुविधा के लिए सभी मंडी समितियों में इस प्रक्रिया को लागू किया जायेगा। ई मंडी उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन के समय में प्राप्त होने वाले सुझावो, समस्याओं का विश्लेषण कर इन्हे और समृद्ध एवं सहज बनाया जायेगा। इसका अधिक से अधिक लाभ किसानों एवं व्यापरियों को मिलेगा।

e Mandi UP Portal Overview

आर्टिकलeMandi UP: ई मंडी उत्तर प्रदेश
पोर्टल लॉन्चमुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा
वर्ष2023
पोर्टल का नामई-मंडी
लाभार्थी नागरिकराज्य के किसान एवं  व्यापारी
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन 
उद्देश्यकिसानो एवं व्यापारियों को मंडी से संबंधित सही
भाव और जानकारी उपलब्ध करना 
लाभमंडी से संबंधित सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
श्रेणी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइटemandi.upsdc.gov.in

यह भी देखें :- UP Labour Card Status Check

eMandi UP के उद्देश्य 

emandi.up.gov.in Portal का मुख्य उद्देश्य है की किसानों एवं व्यापरियों के समक्ष ई मंडी से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली के आधार पर उपलब्ध करवाना। ताकि उन्हें मंडी से संबंधित सेवाओं के लिए किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।

सीधे तौर पर अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह व्यापारी एवं किसानों के बीच तालमेल बिठाने का एक मंच है। किसान व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से अपने उत्पाद को उचित मूल्य दरों में आसानी से मंडी में बेच सकते है। इसके साथ ही ई मंडी पोर्टल यूपी (eMandi UP)के जरिये किसान व्यक्ति के उत्पादनों को व्यापारी भी दर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करके इनसे उत्पादन की खरीद कर सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल एक सिंगल विंडो पोर्टल है। जिसमें लाभार्थी किसान एवं व्यापारी मंडी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं सुविधाओं को एक ही स्थान से प्राप्त कर सकते है। किसान एवं व्यापारी अब बिना मंडी में गए हुए सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ऑनलाइन सेवा के आधार पर लाभार्थियों के समय का सदुपयोग होगा।

eMandi UP: ई मंडी उत्तर प्रदेश, emandi.up.gov.in Portal लॉगिन, लाइसेंस अप्लाई

यूपी ई मंडी व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण

  • ई मंडी उत्तर प्रदेश में 251 मंडी समितियां रेगुलेटेड है जिसमें से 220 मंडी क्षेत्र में मंडी स्थल निर्मित है।
  • मंडी समिति द्वारा समिति क्षेत्र के अंतर्गत इच्छुक व्यापारियों को एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मंडी समिति क्षेत्र में कृषि उत्पाद का व्यपार जारी करने के लिए लाइसेंस जारी एवं नवीनीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही मंडी समिति में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की क्रय विक्रय करने हेतु प्राधिकृत होते है।
  • मंडी स्थल में किसान व्यक्ति जब अपना उत्पाद लेकर आता है तो प्रवेश द्वार पर उन्हें निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश पर्ची दी जाती है। इस पर्ची में किसान से संबंधित विवरण दर्ज होता है।
  • प्रवेश पर्ची के उपरान्त किसान द्वारा अपना उत्पाद नीलामी के माध्यम से या सीधे रूप से व्यापारी को बेचा जाता है।
  • ई-मंडी पोर्टल की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार के द्वारा पोर्टल में तकनीकि अपग्रेडेशन किये गए है ,जिसकी वजह से ई मंडी के सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं को ओटीपी के जरिये पुनः सत्यापित एवं पासवर्ड बदलने की जरूरत होगी।

eMandi UP के लाभ

  • eMandi UP की मदद से किसान नागरिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए प्रवेश द्वार पर किसानों को कम्प्यूटराइज इंट्री स्लिप की व्यवस्था किसानों के लिए उपलब्ध की गयी है।
  • व्यपार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए eMandi UP पोर्टल में ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध की गयी है। इस सुविधा के अनुसार कोई व्यक्ति /फर्म मंडी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • डिजिटल लाइसेंस होने पर व्यापारी कोई भी क्रय करते हुए ऑनलाइन प्रपत्र 6 काट सकेगा एवं विक्रय करते हुए प्रपत्र 9 भी ऑनलाइन जारी कर सकेगा। इन दोनों प्रपत्रो को ऑनलाइन जारी करने की सुविधा पोर्टल पर दी गयी है।
  • व्यापारी के लिए पोर्टल में यह भी सुविधा उपलब्ध की गयी है की वह गेट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके।
  • इस व्यवस्था से उन सभी व्यापरियों को सुविधा मिलेगी जो गेटपास के लिए दूर दराज के मंडी स्थलों से आते थे।
  • राज्य के बाहर से लाये जाने वाले उत्पाद के अंकन के लिए अलग से प्रवेश पर्ची की व्यवस्था बनाई गयी है।
  • ई मंडी उत्तर प्रदेश में मिल कारखाना को अपने स्टॉक को प्रोसेसिंग में अंतरित करने की सुविधा भी दी गयी है।
  • परियोजना के अगले चरण में व्यापारी ऑनलाइन मंडी शुल्क एवं विकास का सेस भुगतान कर सकेंगे।

emandi.up.gov.in Portal लॉगिन

  • e Mandi UP Portal लॉगिन करने हेतु राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://emandi.up.gov.in/ में विजिट करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में लॉग इन करें के विकल्प में क्लिक करें। ई मंडी उत्तर प्रदेश
  • अब नए पेज में लॉगिन करने के लिए ईमेल ,पासवर्ड ,कैप्चा कोड एंटर करके लॉग इन के विकल्प में क्लिक करें।
  • इस तरह से पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ई मंडी यूपी ऑनलाइन लाइसेंस हेतु अप्लाई ऐसे करें

यदि आप e Mandi UP Portal हेतु लाइसेंस हेतु आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। नीचे नवीन लाइसेंस आवेदन हेतु प्रक्रिया को विस्तार रूप से साझा किया गया है।

  • eMandi UP लाइसेंस अप्लाई हेतु http://emandi.up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में व्यापारी सेक्शन में जाएँ।
  • यहाँ आपको नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन करें के विकल्प में क्लिक करना है।
  • इसके बाद अगले पेज में लाइसेंस हेतु नियम एवं शर्तें को ध्यान पूर्वक पढ़े।
  • सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद मैंने मंडी परिषद् द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को पूर्ण रूप से देख एवं पढ़ लिया है तथा मैं सभी निर्देशों से सहमत होते हुए लाइसेंस के लिए आवेदन भेज रहा हूँ के विकल्प में टिक करके संरक्षित करें के विकल्प में क्लिक करें।
  • इसके बाद नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। ई मंडी यूपी
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें।
  • जैसे -आवेदक का विवरण ,व्यवसायिक इकाई का विवरण आदि।
  • सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के बाद संरक्षित करें के विकल्प में क्लिक करें।
  • इस तरह से आप नवीन लाइसेंस हेतु ई मंडी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

कम्प्यूटरीकृत लाइसेंस नंबर ऐसे प्राप्त करें

  • eMandi UP पोर्टल से कंप्यूटरीकृत लाइसेंस नम्बर प्राप्त करने के लिए राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश (up.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
  • वेबसाइट के होम पेज में व्यपारी के सेक्शन में जाएँ।
  • यहाँ आपको कंप्यूटरीकृत लाइसेंस नम्बर प्राप्त करें के विकल्प में क्लिक करना है।
  • अब नए पेज में computerized license number हेतु पूछी गई जानकारी को दर्ज करें।
  • इसके बाद आप सरलता से computerized license number को प्राप्त कर सकते है।

ई-मंडी पोर्टल में आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें

  • यूपी ई मंडी पोर्टल में आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए पोर्टल में प्रवेश करें।
  • पोर्टल में प्रवेश करने के पश्चात आवेदन की स्थिति के विकल्प में क्लिक करना है। यूपी ई मंडी
  • अब अगले पेज में आवेदन संख्या भरें एवं दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करके स्थिति देखे के विकल्प में क्लिक करें।
  • इसके पश्चात आपकी स्क्रीन में आवेदन से संबंधित सभी जानकारी प्रदर्शित होगी।

ई मंडी पोर्टल में लाइसेंस वेरिफाई ऐसे करें

  • यदि आप ई मंडी पोर्टल में अपना लाइसेंस वेरिफाई करवाना चाहते है तो http://emandi.up.gov.in की वेबसाइट में प्रवेश करें।
  • वेबसाइट के होम पेज में लाइसेंस वेरिफाई करें के विकल्प में क्लिक करें।
  • अब अगले पेज में लाइसेंस नंबर दर्ज करें। ई मंडी पोर्टल में लाइसेंस वेरिफाई
  • इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके देखे के विकल्प में क्लिक करें।
  • इस तरह से आप ई मंडी पोर्टल में लाइसेंस वेरिफाई कर सकते है।

eMandi UP Portal फीडबैक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • ई मंडी पोर्टल में फीडबैक /शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए पोर्टल में विजिट करें।
  • पोर्टल के होम पेज में फीडबैक/शिकायत दर्ज करें के विकल्प में क्लिक करें।
  • अब अगले पेज में पूछी गई संबंधित जानकारी को दर्ज करें।
  • जैसे -नाम ,मोबाइल ,किस संदर्भ में ,व्यक्ति का परिचय ,मंडी ,विवरण आदि।
  • सभी विवरण भरने के बाद संबंधित दस्तावेजों को अटैच कर कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • इसके बाद दर्ज करें के विकल्प में क्लिक करें।
  • इस तरह से ई मंडी पोर्टल में फीडबैक /शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश ई मंडी से संबंधित प्रश्न उत्तर

eMandi UP पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है ?

कृषक नागरिको को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए सभी अनाज एवं सब्जी मंडियों को ई मंडी बनाने के लिए eMandi UP पोर्टल को लॉन्च किया गया है।

यूपी ई-मंडी क्या है ?

ई-मंडी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से किसान नागरिकों एवं व्यापारियों तक मंडी से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान समय में राज्य में कितनी मंडी समितियां विनियमित है ?

मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश राज्य में 251 मंडी समितियां विनियमित है। इनमें से 220 मंडी क्षेत्र में मंडी स्थल में निर्मित है।

eMandi UP पोर्टल क्या क्या लाभ है ?

eMandi UP पोर्टल के विभिन्न लाभ है इस पोर्टल की मदद से अब किसानों को मंडी से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवा के लिए मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पोर्टल अब घर बैठे किसानों को एवं व्यापारियों तक सेवा पहुंचाने का कार्य करेगा।

हमारे इस आर्टिकल में यूपी ई मंडी पोर्टल से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया गया है। यदि आपको पोर्टल में उपलब्ध किसी भी तकनीकी सहायता हेतु कोई संपर्क करना हो तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते है।

हमसे संपर्क करें

  • किसान मण्डी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
  •  +91-8765957686, +91-8765958630
  • (ई-मण्डी से सम्बंधित तकनीकी सहायता हेतु)

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