देश में वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्ही में से एक योजना देश के श्रमिकों को ध्यान में रखकर ई श्रमिक कार्ड योजना की शुरुआत की गयी है।
जिस माध्यम से सरकार देश के श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिये लाभ प्रदान करेगी। इसके लिए सभी योग्य श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाना होगा जिससे उनका श्रमिक कार्ड बनवाया जा सके।
इस श्रमिक कार्ड से उन्हें सभी योजनाओं के तहत मिलने वाला लाभ प्रदान किया जाएगा। सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों के लिए श्रम कार्ड बनवाना बहुत आवश्यक है।

ई श्रम कार्ड
ई श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए सभी श्रमिकों को अपना पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर करवाना होगा। इस के बाद वो अपना श्रमिक कार्ड भी इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद सरकार द्वारा मिलने वाली अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड पर उन्हें एक UAN नंबर मिलेगा। ये एक तरह की पहचान का कार्य करेगा।
इससे न उनकी जानकारी सरकार के पास सुरक्षित रहेंगी बल्कि इसी आधार पर सरकार उनके लिए नई योजनाओं का निर्माण करेगी। साथ ही पहले से चल रही अनेक योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिलेगा।
कौन बना सकता है श्रमिक कार्ड
असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले उम्मीदवार जो 16 से 59 वर्ष तक के हैं वो ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ई श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ वो लोग पात्र होंगे जो ईपीएफओ और ईएसआईसी, में पंजीकृत नहीं होंगे। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं वो इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ई श्रम कार्ड के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन ?
ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आप को ई श्रम कार्ड पोर्टल पर जाना होगा। आप इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
कृपया ध्यान दें आप को पंजीकरण शुल्क नहीं देना होता है। ये सुविधा निशुल्क होती है। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर को सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकरण के लिए 20 रूपए का रजिस्ट्रेशन फीस प्रदान की जाती है। इस लिए आप को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है।
ई श्रम कार्ड पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया
यदि आप भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इसके ई श्रम कार्ड लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक पोर्टल eshram.gov.in पर जाएँ ।
- पोर्टल के होम पेज पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
- अब आप के मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा।
- ओटीपी को निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा।
- इस के बाद पंजीकरण पेज खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म को में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरें।
- साथ ही मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें ।
- अंत में फॉर्म को सब्मिट कर दें।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आवेदक को 10 अंकों को ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा।
- जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकेंगे।
आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप को इसके लिए यहाँ दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासबुक की फोटो प्रति (बैंक खाता विवरण हेतु)
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो
- बिजली के बिल की प्रति
- पारिवारिक सालाना आय प्रमाण पत्र
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
ई श्रम कार्ड से इन योजनाओं का मिलता है लाभ
देश में विभिन्न योजनाएं हैं जिनका लाभ ई श्रमिक कार्ड धारकों को मिलेगा। आइये जानते हैं इस बारे में-
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
इस योजना के तहत सभी पात्र लोगों को हर महीने 35 कि.ग्रा. चावल या गेहूं और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार को हर माह 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी कामगारों को किसी भी राज्य में (जहाँ उनका रोजगार हों) खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा। इस के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जा रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सभी परिवार पात्रता रखेंगे। जिस परिवार में 15 से 59 वर्ष तक का कोई सदस्य नहीं होगा , उन्हें ही। यदि किसी व्यक्ति के पास स्थायी नौकरी नहीं है और वो अनियत श्रम में संलग्न है तो वो पात्र होगा। इसके साथ ही यदि किसी परिवार में यदि कोई निःशक्त सदस्य है तो वो भी इसका लाभ उठा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
इस योजना के तहत श्रमिक कार्ड धारकों को जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र के आवेदकों को 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
इस योजना का लाभ वो लोग उठा कस्ते हैं जिनके परिवार में 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग का कोई सदस्य न हो। साथ ही यदि किसी परिवार में कोई निःशक्त व्यक्ति है तो वो भी इस योजना में लाभार्थी माना जाएगा। इस योजना में आवेदन करने वाला स्थायी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
इसमें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी परिवार को 5 लाख रूपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस बीमा के अंतर्गत लाभार्थी व उसके परिवार का कोई भी सदस्य द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज मुफ्त (5 लाख रूपए तक का) में करवा सकते हैं।
अटल पेंशन योजना
श्रम कार्ड धारक को अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस योजना में आवेदन करने वाले अंशदाता को उनकी रूचि व आवश्यकता के अनुसार निर्धारित 1,000-5,000 रूपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। अनहदाता की मृत्यु के बाद ये रकम उनके जीवनसाथी को प्रदान की जाएगी। यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी हो तो ये धनराशि उनके नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
इस योजना के अंतर्गत यदि किसी श्रमिक की मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं। इस का लाभ लेने के लिए 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग को लाभ प्रदान किया जाता है। बता दें की इसमें पंजीकरण के लिए जनधन बैंक खाता होना आवश्यक है जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हो। इसमें 12/- रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम होगा।
प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
इस योजना के तहत श्रमिक को 2 लाख रूपए की बीमा कवरेज दी जाती है। यदि कारणवश श्रमिक की मृत्यु होती है, उनके परिवार वालों को ये बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस बीमा राशि के लिए आवेदकों को 330 रूपए प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम भरना होता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशनयोजना (PM-SYM):
ये एक ये एक प्राकर की स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में से एक है। श्रमिक को इसका लाभ लेने के लिए हर माह 55 रूपए से लेकर 200 रूपए की धनराशि का प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम की राशि आवेदक के योजना में प्रवेश के समय पर उम्र के आधार पर तय की जाती है। इसमें सरकार द्वारा भी 50 % का योगदान दिया जाता है। इसमें 18 से 40 वर्ष का की भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मासिक आय 15,000/- रुपये से कम होनी चाहिए और PFO/ESIC/NPS (सरकारी वित्त पोषित) स्कीम का सदस्य भी नहीं होना चाहिए।
इस के अतिरिक्त ई श्रम कार्ड धारक को अन्य और भी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। जैसे की –
- दुकानदारों, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS Traders)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)- वृद्धावस्था संरक्षण
- बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम (HIS)
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)
- हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (संशोधित)
ई श्रम कार्ड से संबंधित (FAQ)
ई श्रम कार्ड कौन बना सकता है ?
ई श्रम कार्ड मजदूर वर्ग के लोग बनाते हैं। जिस से उन्हें सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं।
ई श्रम कार्ड बनाने के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है?
ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि।
ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करते हैं ?
ई श्रम कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण eshram.gov.in पर जाकर किया जा सकता है।