प्रकार दिल्ली सरकार द्वारा गरीब बेटियों और विधवा बेटियों को शादी हेतु अनुदान देने के लिए दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की उन सभी बालिकाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है।
विधवा महिला की बेटी एवं अनाथ बेटियों की शादी के लिए 30 हजार रूपये तक की मदद दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है।
वे इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना के पात्र है और योजना का लाभ लेना चाहते है वे योजना हेतु फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है।

Gareeb Vidhwa Beti Aur Anaath Balika Shaadi Yojana से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना
वित्तीय वर्ष 2006-07 में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना एससी/एसटी/ओबीसी/मिन. वर्ग के बेटियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

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गरीब विधवाओं को बेटियों का विवाह करने के लिए 30 हजार रूपये ताकि वे अपनी बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह हेतु शादी के खर्च को पूरा करने में सक्षम हो सकें।
उम्मीदवारों को शादी के 60 दिन पूर्व या या पश्चात आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। उम्मीदवार केवल जिला कार्यालय समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में जमा करना होगा।
Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें –

Gareeb Vidhwa Beti Aur Anaath Balika Shaadi Yojana 2023 Highlights
आर्टिकल का नाम | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना |
वर्ष | 2023 |
राज्य का नाम | दिल्ली |
विभाग का नाम | महिला एवं शिशु विकास विभाग |
योजना का नाम | Gareeb Vidhwa Beti Aur Anaath Balika Shaadi Yojana |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट लिंक | www.wcddel.in/fapm.html |
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के लिए पात्रता
- उम्मीदवार एससी/एसटी वर्ष से होने चाहिए।
- उम्मीदवार दिल्ली में कम से कम 5 साल से रह रहे हो।
- बीपीएल परिवार आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- अनाथ बेटी और विधवा बेटी के आवेदन कर सकते है।
- बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 60 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को आवेदन की तारीख से कम से कम पांच साल पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme Documents
- राशन कार्ड/वोटर आईडी (5 साल दिल्ली निवासी होने का एड्रेस प्रूफ)
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा बेटी के लिए)
- शादी का कार्ड या शादी का प्रमाण पत्र (अनाथ बालिका के लिए)
- क्षेत्र के विधायक/सांसद या राज्य/केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुशंसित।
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना अप्लाई कैसे करें ?
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहें है। इन स्टेप्स को फॉलो करके उम्मीदवार आसानी से Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme के लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप देखें –

- सबसे पहले उम्मीदवार महिला एवं बाल विकास विभाग में जाएँ।
- उसके बाद अधिकारी से योजना हेतु फॉर्म प्राप्त करें।
- अब फॉर्म में पूछी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद जरूरी डाक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ जोड़ें।
- इसके बाद आपको फॉर्म पूरी तरह से तैयार कर लेना है।
- अब आपको फॉर्म महिला एवं बाल विकास विभाग में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme से जुड़े प्रश्न/उत्तर
दिल्ली राज्य का कोई भी ऐसा नागरिक जिनके परिवार में कोई विधवा बेटी है या कोई अनाथ बालिका है वे उनकी शादी के लिए इस योजना हेतु आवेदन कर सकते है।
इस योजना के अंतर्गत बेटी के विवाह के लिए दिल्ली सरकार 30000 रूपये तक की सहायता राशि प्रदान करेगी।
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना से जुडी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 011-20832588 पर संपर्क कर सकते है।
नहीं दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना सिर्फ दिल्ली राज्य में लागू और दिल्ली के ढठाई निवासी इसका लाभ ले सकते हैं।
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की वेबसाइट wcddel.in है।

