हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना | 45 से 60 की उम्र तक के कुवारों को मिलेगा का लाभ
हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के अविवाहित नागरिकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उन सभी नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनकी आयु 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच है, एवं जिनका