सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना आवेदन

सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी समस्या से परेशान किसानों को उनके फसलों के में हुए नुकसान की भरपाई के लिए वर्ष 2018-19 में सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई।

सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य में सूखाग्रस्त जैसी स्थिति को देखते हुए प्रभावित चिह्नित प्रखंडों के किसानों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से फसलों की भरपाई के लिए अनुदान दिया गया है।

बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना

सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना आवेदन
सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना आवेदन

राज्य के किसानों को सूखे की समस्या से परेशान किसानों के लिए शुरू की गई सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना क्या है, इस योजना के माध्यम से किसानों को क्या लाभ मिल सकेगा और योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है इसकी समस्त जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना

बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए सूखे की समस्या से खरीफ फसलों के हुए नुक्सान से राहत प्रदान करने के लिए सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई।

इस योजना के माध्यम से किसानों को अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएँगे।

वहीं संचित क्षेत्रों के किसानों के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम के लिए देय होगा। इसके अतिरिक्त फसल क्षेत्र के लिए योजना के तहत 1000 रूपये अनुदान दिया जाएगा।

राज्य के किसानों को किसान विभाग से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा, यानी इस योजना के तहत वह किसान आवेदन कर सकेंगे।

जिनका किसान पंजीकरण कृषि विभाग के माध्यम से हो चुका हो, जिसके बाद ही उन्हें इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

Bihar krishi Input Subsidy Yojana: Details

योजना का नाम सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना
शुरू की गई बिहार सरकार द्वारा
साल 2023
आवेदन माध्यम ऑनलाइन प्रक्रिया
लाभार्थी राज्य के सभी किसान
उद्देश्य किसानों को सूखाग्रस्त जैसी समस्या से फसलों के नुक्सान की भरपाई करना
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइट www.dbtagriculture.bihar.gov.in

बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लाभ

  • बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी समस्या से परेशान किसानों को उनकी फसलों के हुए नुक्सान की भरपाई के लिए सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना शुरू की गई।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में किसानों को अनुदान दिया गया।
  • इस योजना का लाभ राज्य के कृषि विभाग से पंजीकृत सभी किसान उठा सकेंगे।
  • वह किसान जो योजना के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत है वह सीधे ही योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत किसानों को वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएँगे।
  • संचित क्षेत्रों के किसानों के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम के लिए देय होगा।
  • फसल क्षेत्र के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 1000 रूपये अनुदान दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपका जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ है आपको यह सुनिश्चित करना होगा, यदि ऐसा होता है तो आपको इसकी सूचना अपने ब्लॉक में जाकर ले सकते हैं।
  • सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थी किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को हुए फसलों के क्षति की भरपाई होने से उन्हें नुकसान से बचाया जा सकेगा।
  • राज्य के किसानों को आत्महत्या या बाहर से लिए गए उधार लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी।

सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना की पात्रता

योजना में आवेदन के लिए राज्य के किसानों को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसे पूरा करने वाले किसानों को ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो कुछ इस प्रकार है।

  • बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ बिहार के स्थाई निवासी किसान प्राप्त कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत वह राज्य के वह किसान जिनकी फसलें अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ से नष्ट हो गई है, वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ कृषि विभाग के ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा।
  • यह योजना चिह्नित प्रखंडों के किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मान्य होगी।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान का बैंक खता उनके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए।

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

बिहार सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए कृषि विभाग से पंजीकृत आवेदक किसान जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, वह आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें। Bihar-krishi-input-yojana-online-apply
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का मेन्यू दिखाई देगा।
  • आपको कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का चयन करना होगा। Krishi-input-subsidy-yojana
  • जिसके बाद आपको आवेदन के लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सारी जानकारी के साथ आवेदक किसान को आवेदन शपथ पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म को भी अपलोड कर सबमिट कर देना होगा।
  • इस तरह आप योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक चाहें को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना क्या है ?

बिहार सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना राज्य में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी समस्या से परेशान किसानों को उनके फसलों के हुए नुक्सान की भरपाई के लिए शुरू की गई योजना है।

योजना के माध्यम से लाभार्थियों को क्या लाभ प्रदान किया जाएगा ?

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार द्वारा फसल नष्ट होने की स्थिति में वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर, संचित क्षेत्रों के लिए 13500 रूपये प्रति हेक्टेयर और फसल क्षेत्र के लिए 1000 रूपये अनुदान दिया जाएगा।

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.dbt.agriculture.bihar.gov.in है।

योजना का लाभ कीन्हे प्राप्त हो सकेगा ?

बिहार सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए राज्य के स्थाई निवासी किसान जिनकी फसलें अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ से नष्ट हो गई है, वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इस योजना का लाभ कृषि विभाग के ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा।

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

Leave a Comment