बिहार सरकार के माध्यम से बागवानी खेती करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु शुष्क बागवानी योजना को संचालित किया गया है। बागवानी खेती करने वाले किसानो को प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता का लाभ दिया जायेगा।
योजना के अंतर्गत खेतो के मेंढ में शुष्क खेती करने पर किसानों को मिलेगा 50% अनुदान दिया जायेगा। बागवानी खेती में होने वाले खर्च के भार को सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत तक कम किया जायेगा ,ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी हो और शुष्क बागवानी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो उद्देश्य, लाभ, पत्राता, मुख्य दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी को विस्तार रूप से दिया गया है। सभी जानकारियों के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।
शुष्क बागवानी योजना
राज्य के सीमांत एवं छोटे स्तर में खेती करने वाले किसानो को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा Shushk Bagwani Yojana को शुरू किया गया है।
अपने खेतों के मेंढों में फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें शुष्क खेती हेतु प्रेरित करेगी। फलदार पौधे में किसान व्यक्ति अपने खेतों के मेंढों में बेर, आंवला, जामुन, कटहल, अनार, नींबू और बेल आदि के वृक्ष लगा कर
स्कीम के अंतर्गत अगर फलदार पौधो की बागवानी करने पर 60,000 तक की लागत लगने पर सरकार लागत का 50% अनुदान अर्थात 30,000 तक की राशि सब्सिडी के रूप में किसान को प्रदान करेगी।
सब्सिडी की राशि सीधे उम्मीदवार के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से जमा कर दी जाएगी। यह योजना किसानो को आत्मनिर्भर और उनकी आय को दोगुनी करने में सहायता प्रदान करेगी।
Shushk Bagwani Yojana Key Points
आर्टिकल | शुष्क बागवानी योजना: खेत की मेड़ पर शुष्क खेती करने पर मिलेगा 50% अनुदान |
योजना | शुष्क बागवानी योजना |
राज्य | बिहार |
विभाग | बिहार सरकार कृषि विभाग |
उद्देश्य | राज्य के किसानो को प्रोत्साहन प्रदान करना |
लाभ | 30000 रूपए तक का अनुदान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया |
आधिकारिक वेबसाइट | horticulture.bihar.gov.in |
शुष्क बागवानी योजना का उद्देश्य
शुष्क बागवानी का मुख्य उद्देश्य है किसानों को सहायता प्रदान करना। साथ ही इसके अंतर्गत बागवानी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को बेहतर मुनाफा होगा साथ ही उन्हें फसलों को तैयार करने में खर्च की गयी राशि में 50 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त होगा।
किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के पीछे सरकार का लक्ष्य यह है की जो फसल मौसम के कारण नष्ट हो जाती है ,जिसमें उन्हें आर्थिक हानि से जूझना पड़ता उस समस्या को अब कम किया जायेगा।
बागवानी योजना सब्सिडी
किसानों को शुष्क बागवानी के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से अनुदान दिया जायेगा।
- यदि किसानों के द्वारा बागवानी फसलों को तैयार करने में 60 हजार रूपये का खर्च किया गया है तो इसमें उन्हें 30 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
- अनुदान की राशि आवेदक को तीन वर्षो के भीतर प्रदान की जाएगी। इन तीन वर्षो में अनुदान की राशि विभाजित की गई है। जैसे प्रथम वर्ष में 18 हजार सब्सिडी और दूसरे वर्ष में 6 हजार और तीसरे वर्ष में भी 6 हजार प्रदान किये जायेंगे।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानो के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर जमीन होनी आवश्यक है एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए।
शुष्क बागवानी योजना के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
Shushk Bagwani Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नियम और शर्ते निर्धारित की है जिसमे यह निश्चित किया गया है की एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए यह जानने के लिए नीचे दी गई तालिका को पढ़े :-
क्र सं | पेड़ | पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी | पेड़ पौधों की संख्या (प्रति हेक्टेयर) | अंश की राशि |
1 . | बेल | 8×8 | 156 | 0 |
2 . | जामुन | 8×8 | 156 | 0 |
3 . | कटहल | 10×10 | 100 | 0 |
4 . | अनार | 5×5 | 400 | 0 |
5 . | नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
6 . | बेर | 6×6 | 278 | 0 |
7 . | आवंला | 6×6 | 278 | 0 |
8 . | मीठा नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
बिहार शुष्क बागवानी योजना के लाभ
शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार से निम्नवत है।
- Shushk Bagwani Yojana के अंतर्गत किसानों को सहायता देकर बागवानी फसलों को बढ़ावा मिलेगा।
- अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- 1 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर जमीन तक के सभी किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
- किसानों को अनुदान का लाभ तीन किस्तों में मिलेगा ,प्रथम बार उन्हें 18 हजार रूपये और दूसरी और तीसरी बार में 6-6 हजार अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा।
- स्कीम के माध्यम से राज्य के किसानो को फलों की फसलों पर लगने वाले कुल लागत का 50% सब्सिडी अनुदान के रूप में प्रदान करेगी।
- फलों की बागवानी में अधिकतम 60,000 की लागत पर 30,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
- अनुदान की राशि आवेदक को तीन वर्षो के भीतर प्रदान की जाएगी। इन तीन वर्षो में अनुदान की राशि विभाजित की गई है।
- राज्य के जिलावार 2400 कृषकों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- राज्य के 38 जिलों के नागरिक योजना में आवेदन कर सकते है।
- पीएम किसान सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त कर रहे किसान भी योजना का लाभ उठा सकते है।
- Shushk Bagwani Yojana के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी।
- ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत किसान आसानी से स्कीम में आवेदन कर सकते है।
- शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत किसान नागरिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से शसक्त बनेंगे।
शुष्क बागवानी योजना पात्रताए
- केवल बिहार मूल निवासी किसान व्यक्ति ही योजना हेतु पात्र है।
- आवेदक के पास आवेदन करने के लिए ड्रिप सिंचाई उपकरण का संस्थापन होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार का आधार कार्ड उसके बैंक से लिंक होना आवश्यक है।
- स्कीम के लाभार्थी बनने के लिए आवेदनकर्ता के पास 1 हेक्टयर जमीन होना आवश्यक है।
बागवानी योजना बिहार हेतु आवेदन दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाईल नंबर
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- खेत की जमीन के दस्तावेज
- बैंक कहते की डिटेल्स
शुष्क बागवानी योजना आवेदन प्रक्रिया
- शुष्क बागवानी योजना में आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in में विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज में उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु Online Portal में क्लिक करें।
- next page में सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना (2022-23) आवेदन करें में क्लिक करें।
- इसके पश्चात दिए गए नियम शर्तो को पढ़कर टिक करके Agree and Continue में क्लिक करें।
- आगे प्राप्त आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करके submit में क्लिक करें।
- इस प्रकार आपकी शुष्क बागवानी योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Shushk Bagwani Yojana किस राज्य में संचालित की गई है ?
Shushk Bagwani Yojana बिहार राज्य में संचालित की गई है।
शुष्क बागवानी योजना के तहत राज्य सरकार कितने प्रतिशत वित्तीय अनुदान प्रदान किया जायेगा ?
शुष्क बागवानी योजना के तहत राज्य सरकार 50 % प्रतिशत वित्तीय अनुदान प्रदान किया जायेगा।
Shushk Bagwani Yojana का उद्देश्य क्या है ?
Shushk Bagwani Yojana का उद्देश्य राज्य के किसानो को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
राज्य सरकार शुष्क बागवानी योजना में सब्सिडी की राशि कितने वर्षो के भीतर जमा करेगी?
राज्य सरकार शुष्क बागवानी योजना में सब्सिडी की राशि तीन वर्षो के भीतर जमा करेगी।
Shushk Bagwani Yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Shushk Bagwani Yojana की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.inहै