[2.50 लाख रुपये] अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म)

जातिवाद की भावना को खत्म करने के लिए देश में कई प्रकार से प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक राज्य सरकार अपने स्तर पर इस ओर प्रयास कर रही है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य में फैली जातिवाद और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना के नाम से प्रदेश में एक योजना चलायी जा रही है, जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को जातिवाद की भावना से मुक्त किया जा सकेगा।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के तहत यदि हरियाणा राज्य का कोई जोड़ा जिसमे से कोई एक इंटरकास्ट यानी अनुसूचित जाति या जनजाति से है तथा दूसरा व्यक्ति (लडका या लड़की) सामान्य जाति वर्ग से है तो ऐसे में इस जोड़े को सरकार द्वारा ₹2,50000 की पुरस्कार स्वरूप धन राशि प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि जोड़े (दम्पत्ति) के ज्वाइंट अकाउंट में उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रोत्साहन राशि को विवाह के 3 साल बाद दम्पति निकाल सकेंगे।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा आवेदन प्रक्रिया
inter caste marriage haryana scheme registration

आज के इस लेख में हम आपको Haryana Inter Caste Marriage Scheme क्या है? हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें? योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, योजना से मिलने वाले लाभ आदि की विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ें।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा (Objective)

हरियाणा इंटर कास्ट मैरिज योजना को समाज में सवर्ण और दलित वर्ग के बीच में बढ़ रही खाई को खत्म करना तथा समाज में फैली रूढ़िवादी जातिवाद भावना का अंत करना है। लोगों के बीच जाति को लेकर हो रहे भेदभाव को इस योजना के अंतर्गत समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना तथा नवयुवकों को Haryana Inter Caste Marriage Yojana के तहत अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 250000 रुपए की धनराशि प्रदान करना है।

यह प्रोत्साहन राशि दम्पति को उनके आर्थिक तथा सामजिक कल्याण के लिए और उनके वैवाहिक जीवन को समृद्ध बनाने के उदेश से दी जाती है ताकि भविष्य में ऐसे दम्पतियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को दम्पति विवाह के 3 वर्ष बाद ही निकाल सकेंगे। अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के माध्यम से समाज में फैली हुयी कुरीतियों के खिलाफ साहसिक कदम उठाने वाले युवकों को प्रोत्साहन के रूप में धनराशि प्रदान करना है।

Haryana Inter caste Marriage Highlights

आर्टिकलविवरण
आर्टिकलअंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
योजना का नामअंतरजातीय विवाह योजना
सम्बंधित विभाग वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड
योजना का उद्देश्यसमाज में जातिवाद और अस्पृस्यता को दूर करना तथा आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना
लाभार्थीहरियाणा राज्य के अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति
आधिकारिक वेबसाइटharyanascbc.gov.in 
saralharyana.gov.in
वर्ष2023
अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा

Antarjatiya Vivah Yojana Haryana का लाभ

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा, हरियाणा सरकार द्वारा समाज को बेहतर भविष्य देने के लिए उठाया गया एक साहसिक कदम है इसके माध्यम से अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को कई लाभ प्राप्त होंगे –

  • अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार प्रदेश में होने वाले सभी अंतरजातीय विवाह के जोड़ों को धनराशि प्रदान करती है।
  • समाज में फैले भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा।
  • योजना के माध्यम से ढाई लाख रुपए की धनराशि युगल को प्रदान की जाती है जिससे उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
  • योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रूढ़िवादी सोच पर कुछ हद तक लगाम लग सकेगी।
  • समाज में ऐसे सभी दंपति जो अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हो सकेगी।
  • इस Haryana Antarjatiya Vivah Scheme के माध्यम से कई लोग जो अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं वह आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
  • इंटर कास्ट मैरिज योजना कई प्रकार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा युगलों को समय-समय पर प्रदान करती है।

Eligibility for Inter Caste Marriage Scheme Haryana (आवश्यक पात्रता)

इंटरकास्ट मैरिज स्कीम हरियाणा में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्ते रखी गई है जो इस प्रकार –

  • आवेदनकर्ता जोड़े को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • शादी करने वाला जोड़े यानी लड़का लड़की की यह पहली शादी हो। यदि युवक युवती में से किसी की भी यदि यह दूसरी शादी है तो वह इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
  • अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ लेने वाले युगल की शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
  • आयु सीमा की बात करें तो इसमें विवाह करने वाले जोड़े में लड़की की आयु 18 साल या इससे अधिक तथा लड़के की उम्र 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • दूसरी शादी करने वाले इसके पात्र नहीं माने जायेंगे।
  • विवाहित जोड़े में से किसी एक को यानि लड़का या लड़की को सामान्य वर्ग (गैर -अनुसूचित जाति से) तथा किसी अन्य को अनुसूचित जाति /जनजाति से होना आवश्यक है। तभी वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • योजना में यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • ऐसे नवदंपति जिनको राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की आर्थिक सहायता पहले ही प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उन दम्पतियों के लिए 2,50000 रुपये की धनराशि घटा दी जाएगी।

हरियाणा अंतरजातीय विवाह हेतु आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों को अपने साथ रखना होगा –

  • आधार कार्ड /वोटर आईडी /ड्राइविंग लाइसेंस (पते के प्रमाण के रूप में)
  • जोड़े की पासपोर्ट साइज फोटो
  • पते के प्रमाण के रूप में
  • 10वीं की मार्कशीट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • self-declaration एफिडेविट जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप दोनों की यह पहली शादी है।
  • आपकी विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की प्रति
  • मोबाइल नंबर
  • डीएम विधायक या सांसद द्वारा प्रदत अनुशंसा पत्र

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा पंजीकरण प्रक्रिया (saralharyana.gov.in )

  • अंतरजाति विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा सरकार की सरस हरियाणा पोर्टल के अधिकारी वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा। (पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए लिंक पर क्लिक करें)
  • जिसका लिंक आपको आर्टिकल में दिया गया है जैसे ही आप पोर्टल पर जाते हैं आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • आपको इस होम पेज पर साइन इन हियर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको यहां से नीचे की ओर दिए गए विकल्प ”न्यू यूजर रजिस्टर हियर” के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। hariyana antarjatiya vivha panjikaran
  • न्यू यूजर रजिस्टर हियर पर क्लिक करते ही इसके बाद आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा।
  • यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपने राज्य का नाम डालना है और अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अंतर्जातीय विवाह हरियाणा पंजीकरण
  • जैसे ही आप यह सब कर लेते हैं आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
  • सबमिट कर देते के उपरान्त अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा।
  • अब आपको इस ओटीपी को बॉक्स में दर्ज कर देना है और अपना पंजीकरण को वेरीफाई करना है.
  • जैसे ही वेरीफाई हो जाता है आपकी सरल आईडी अब यहां पर बन जाएगी और आप इसकी सहायता से अब लॉगिन कर सकते हैं।
  • अब आपको लॉग इन करने के लिए होम पेज पर वापस जाना होगा और अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा।
  • इस प्रकार से आप हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे।

Inter caste marriage Haryana Online Apply ऐसे करें आवेदन

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन
अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा
  • जैसे ही आप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेते हैं पोर्टल पर आपको लॉग इन करने के बाद स्क्रीन के बाएं तरफ अप्लाई फॉर सर्विस का विकल्प दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का विकल्प आ जाएगा क्लिक करने पर आपके सामने योजनाओं की सारी लिस्ट खुल जाएगी।
  • अब आपको यहाँ से Inter caste marriage Haryana टाइप करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • अब आपके सामने नयी स्क्रीन खुल जाएगी जहां पर आपको फैमिली आईडी डालनी होगी।
  • यदि आप अपनी फॅमिली आईडी भूल गए हैं तो आपको इसके लिए आई फॉरगेट माय फैमिली आईडी के विकल्प पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप पानी फॅमिली आईडी रिकवर कर सकते हैं।
  • फैमिली आईडी डालने के बाद आपको क्लिक हेयर टो फेच फैमिली डाटा पर क्लिक करना होगा उसके बाद रिकॉर्ड मैच होगा तो आप आगे की प्रक्रिया को जारी रख सकेंगे।
  • इसके बाद ड्रॉपडाउन में मेंबर डीटेल्स को डालना होगा फिर सेंड ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में सभी पूछी गयी जानकारी को सही-सही दर्ज कर देना है।
  • अब आवेदन हेतु सभी जरूरी दस्तावेज को आपको अटैच कर लेना है और फिर अप्लाई कर देना है।
  • अप्लाई कर लेने के बाद आपकी हरियाणा अंतर्जातीय विवाह अनुदान हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा से सम्बन्धित अकसर पूछे जाने वाले सवाल /FAQs

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा क्या है?

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जिसके तहत राज्य के युगलों को अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा ढाई लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की जाती है इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए युगलों को अपने शादी कोर्ट में पंजीकृत करवाना आवश्यक है।

क्या अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा में अन्य राज्य के लोगों को लाभ मिल सकेगा?

इस योजना के अंतर्गत युगलों को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है सभी युवक-युवतियों को इसका लाभ मिल सकेगा अगर वह हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं और अंतरजातीय विवाह करते हैं।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के तहत विवाह करने वाले युगलों की आयु सीमा क्या रखी गई है?

अंतर्जातीय विवाह योजना हरियाणा के तहत विवाह करने के लिए लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए साथ ही साथ वह हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा का लाभ किसे मिलेगा ?

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा का लाभ हरियाणा राज्य के मूल निवासी जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे। युगलों की आयु सीमा में लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा लड़की की आयु 18 या 18 से ऊपर होनी चाहिए नव दंपति की पहले शादी ना हुई हो और यह शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

इंटर कास्ट मैरिज हरियाणा योजना के अंतर्गत किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

इस योजना के अंतर्गत यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट जिसमें आपको यह बताना होगा कि यह आपकी पहली शादी है। विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र सहित आपको कहीं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उसकी पूरी लिस्ट आपको आर्टिकल में दी गई है।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के अंतर्गत कितनी धनराशि प्राप्त होगी?

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के तहत विवाह करने वाले युगलों को यदि वे इंटरकास्ट विवाह करते हैं तो ढाई लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है।

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के लिए आवेदन के लिए आपको सबसे पहले तो अपना पंजीकरण पोर्टल पर करना होगा जब आप पंजीकरण कर लेंगे आपको लॉगइन आईडी की सहायता से लॉग इन करना होगा और उसके बाद आपको इस योजना के आवेदन फॉर्म को भरना होगा आवेदन कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप दी गई है। पाठकों से निवेदन है कि वह आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

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